कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) एक अल्फा-न्यूमेरिक 21-अंकीय पहचान कोड को संदर्भित करता है जो MCA (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के तहत विभिन्न राज्यों के ROC(कंपनियों के रजिस्ट्रार) द्वारा प्रदान किया जाता है।
यह अद्वितीय नंबर भारत में किसी कंपनी के इंकॉर्पोरेशन से लेकर उसके सभी विवरणों को ट्रैक करने में मदद करता है। इसे कंपनी रजिस्ट्रार के साथ सभी लेनदेन पर उद्धृत किया जाना चाहिए। इसमें आवश्यक विवरण शामिल हैं, जैसे:
लिस्टिंग स्थिति (उदा.: एल - सूचीबद्ध)
इंकॉर्पोरेशन का वर्ष (उदा.: 1999)
कंपनी का प्रकार (उदा.: पीएलसी - पब्लिक लिमिटेड कंपनी)
राज्य कोड (उदा.: HR-हरियाणा)
निम्नलिखित कारकों के कारण कॉर्पोरेट पहचान संख्या में बदलाव हो सकता है:
कंपनी की लिस्टिंग (सूचीबद्ध या असूचीबद्ध) स्थिति में बदलाव
भारत में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान या स्थिति में परिवर्तन
कंपनी के सेक्टर/उद्योग में बदलाव
आप इन स्टेप्स का पालन करके अपनी कंपनी के CIN को ट्रैक कर सकते हैं:
एमसीए की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/home.html पर जाएं।
होम पेज पर 'एमसीए सर्विसेज' पर क्लिक करें
'कंपनी सर्विसेज' के अंतर्गत, 'फाइंड CIN' चुनें
'कंपनी' चुनें
'सर्च बेस्ड ऑन एक्सिस्टिंग कंपनी/ एलएलपी नेम ' विकल्प चुनें
'एक्सिस्टिंग नेम' के अंतर्गत कंपनी का नाम टाइप करें और कैप्चा कोड दर्ज करें
कंपनी का CIN देखने के लिए 'सर्च' पर क्लिक करें
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नहीं, CIN एलएलपी को आवंटित नहीं किया जाता है क्योंकि यह केवल पंजीकृत कंपनियों को आवंटित किया जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार एलएलपी को LLPIN (एलएलपी पहचान संख्या) आवंटित करता है।
हां, कंपनी अधिनियम की धारा 12(3)(सी) के अनुसार, एक कंपनी को सभी आधिकारिक प्रकाशनों पर अपने CIN का उल्लेख करना होगा।
नहीं, नंबर केवल कंपनी की लिस्टिंग स्थिति, उद्योग/क्षेत्र या पंजीकृत कार्यालय स्थान में बदलाव की स्थिति में ही बदलेगा।
नहीं, दो कंपनियों का CIN एक जैसा नहीं हो सकता।
किसी कंपनी को निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स में अद्वितीय संख्या/कोड का उल्लेख करना आवश्यक है:
रसीदें एवं चालान
वार्षिक रिपोर्ट
मेमो
लेटरहेड
सूचना
एमसीए पोर्टल पर हर ई-फॉर्म
कंपनी का आधिकारिक प्रकाशन
अन्य प्रकाशन
CIN कंपनी की पहचान और बुनियादी जानकारी का खुलासा करता है और बिज़नेस की प्रामाणिकता निर्धारित करने में मदद करता है। एक बार जब आप अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत पंजीकृत कर लेंगे तो आपको सीआईएन मिल जाएगा। इसका उल्लेख इंकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में किया गया है।