मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, नई बाइक को RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में पंजीकृत करना अनिवार्य है। यदि आपने हाल ही में एक नई बाइक खरीदी है, तो आप या तो सीधे निकटतम RTO कार्यालय जा सकते हैं या नई बाइक पंजीकरण ऑनलाइन करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया चुनते हैं, तो भी आपको कुछ प्रक्रियाओं के लिए हमे स्वयं RTO कार्यालय जाना पड़ सकता है। RTO में, इंस्पेक्टर वाहन का निरीक्षण और सत्यापन कर सकते हैं और फिर आपकी नई बाइक को एक पंजीकरण नंबर अलॉट कर सकते हैं। आप वाहन पोर्टल पर नए वाहन का नंबर ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, नई बाइक पंजीकरण प्रक्रिया को RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में पूरा करना अनिवार्य है। अगर आपने हाल ही में नई बाइक खरीदी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नजदीकी RTO में कराया जा सकता है। आप या तो सीधे कार्यालय जा सकते हैं या नई बाइक का पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। भले ही यह ऑनलाइन हो, आपको कुछ प्रक्रियाओं के लिए खुद से RTO कार्यालय जाना पड़ सकता है। RTO में, इंस्पेक्टर वाहन का निरीक्षण और सत्यापन कर सकते हैं और फिर नई बाइक, एक पंजीकरण संख्या अलॉट कर सकते हैं ।
नई बाइक पंजीकरण प्रक्रिया कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए अलग-अलग है। नई बाइक का रजिस्ट्रेशन मालिक या डीलर में से कोई भी करा सकता है। डीलर मालिक को नई बाइक देने से पहले इसे पंजीकृत कर सकता है या मालिक नई बाइक प्राप्त करने के बाद पंजीकरण के लिए निकटतम RTO का दौरा कर सकता है।
यहां एक चार्ट है जो आपकी बिल्कुल नई बाइक के पंजीकरण के लिए लागू शुल्क संरचना को दर्शाता है।
विनिर्देश |
फीस |
बाइक |
₹300 |
इम्पोर्टेड कारें |
₹5,000 |
स्मार्ट कार्ड |
₹200 |
हल्के मोटर वाहन या कारें |
₹600 (नॉन -ट्रांसपोर्ट) |
इम्पोर्टेड बाइक |
₹2,500 |
डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र |
नए वाहन का मूल पंजीकरण शुल्क आधा |
नई बाइक पंजीकरण के लिए पंजीकरण फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची यहां दी गई है:
निर्माता से सड़क योग्यता प्रमाण पत्र
डीलर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC)
RTO से अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र
डीलर और निर्माता का खरीद चालान
फॉर्म 34, यदि बाइक बैंक लोन का उपयोग करके खरीदी गई है
पेंसिल स्केच द्वारा इंजन और चेसिस नंबर प्रिंट
पते का प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/मतदाता , पहचान पत्र/उपयोगिता बिल आदि की प्रति)
आयु प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र आदि की प्रतिलिपि)
पैन कार्ड/फॉर्म 34 की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो
यदि आप अपने डीलर को शामिल किए बिना अपनी नई बाइक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की योजना बना रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टेपस का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: अपने निकटतम का पता लगाएं RTO और सीधे कार्यालय जाएँ।
स्टेप 2: फॉर्म 20 भरें और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करें।
स्टेप 3: एक बार जब RTO अधीक्षक द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाता है, तो निरीक्षक उल्लिखित विवरणों को सत्यापित करेगा।
स्टेप 4: कार्यालय में एक निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।
स्टेप 5: मोटर वाहन निरीक्षक नई बाइक का निरीक्षण करेगा और विवरण केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज करेगा।
स्टेप 6: नए टू व्हीलर वाहन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, RTO अधीक्षक संग्रहीत डेटा को सत्यापित करेगा, और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या एRTO को इसे मंजूरी देनी होगी।
स्टेप 7: नई बाइक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मंजूरी मिलने के बाद स्मार्ट कार्ड आपके नए पंजीकरण बाइक नंबर के साथ आपके पंजीकृत डाक पते पर भेजा जाएगा।
यदि आप नई बाइक नंबर प्लेट प्रक्रिया की ऑनलाइन जांच करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टेपस का पालन कर सकते हैं।
स्टेप 1: भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए VAHAN पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें।
स्टेप 3: आवेदन संख्या और सत्यापन कोड दर्ज करें।
स्टेप 4: 'रिपोर्ट देखें' पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
यदि आप अपना खो देते हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र या ROC संयोग से, आपको उसकी डुप्लिकेट प्रति मिल सकती है। डुप्लिकेट ROC जारी करने के लिए नीचे दिए गए स्टेपस का पालन करें।
भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए परिवहन वेब पोर्टल पर जाएं।
शीर्ष मेनू बार से, 'ऑनलाइन सेवाएँ' पर क्लिक करें।
ड्रॉपडाउन मेनू से 'वाहन संबंधी सेवाएं' चुनें।
उपलब्ध सूची से राज्य का नाम चुनें।
वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें, RTO चुनें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
नई विंडो से, 'Services' पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से 'ROC संबंधित सेवाएं' चुनें।
'डुप्लीकेट ROC के लिए आवेदन करें' चुनें।
अब, चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और 'Validate' पर क्लिक करें।
नई विंडो पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और एक ओटीपी जनरेट करें।
प्राप्त OTP टाइप करें और स्क्रीन पर 'विवरण दिखाएं' चुनें।
विशिष्ट 'Application Selection' पर टिक करें।
सभी आवश्यक विवरण भरें और भुगतान विकल्प चुनें।
एक बार भुगतान हो जाने के बाद, आप शुल्क रसीद का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
डुप्लीकेट ROC प्राप्त करने के लिए इस शुल्क रसीद और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने RTO पर जाएँ।
नहीं, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भारतीय सड़कों पर नई बाइक नहीं चला सकते। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है।
आपको 15 साल के बाद ROC रिन्युअल के लिए आवेदन करना होगा। इस अवधि के बाद, इसे हर 5 साल के बाद रिन्यू करना होगा।
देरी के लिए आपको ROC रिन्युअल शुल्क के अलावा अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। मोटरसाइकिल मालिक के लिए प्रति माह विलंबित ₹300 और अन्य नॉन -ट्रांसपोर्ट वाहन रखने वालों के लिए ₹500 का शुल्क लिया जाता है।
टू व्हीलर वाहन के लिए RTO बाइक पंजीकरण प्रक्रिया शुल्क ₹300 है।
एक बार जब आप अपने वाहन को RTO में पंजीकृत करते हैं, तो पंजीकरण की वैधता 15 वर्षों तक रहती है।
यदि आपने मूल ROC खो दी है या खो गई है, तो परिवहन पोर्टल के माध्यम से आप डुप्लीकेट ROC के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह नंबर 30 दिनों तक वैध है।
हाँ, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार जब आप अपना वाहन चला रहे हों तो अपनी ROC साथ रखना अनिवार्य है। यदि कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपसे ROC मांगता है, तो उसे प्रस्तुत करना होगा।
हाँ, आप 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आपके लिए अपने वाहन को एक बार फिर से पंजीकृत करना आवश्यक है।