₹50,000 (सिंगल बिल/इनवॉइस/डिलीवरी चालान) से अधिक मूल्य के गुड्स की आवाजाही के लिए ई-वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक वे बिल की आवश्यकता होती है। यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स ई-वे बिल सिस्टम - ewaybillgst.gov.in पर जनरेट होता है। प्रत्येक ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता, रिसीवर और ट्रांसपोर्टर को प्रदान किए गए एक अद्वितीय 12-अंकीय ई-वे बिल नंबर (ईबीएन) के साथ आता है। ऐसे मामलों में जहां बिल में त्रुटियां हैं, सामान में बदलाव या अन्य मुद्दे हैं, बिल को कैंसिल, संशोधित या रिजेक्ट किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने का तरीका जानने के लिए आगे पढ़ें।

ई-वे बिल संशोधन

ई-वे बिल में दो भाग होते हैं, भाग ए और भाग बी। 

 

वर्तमान में, गलत डेटा दर्ज होने पर ई-वे बिल के भाग ए को संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं है। जानकारी को सही करने के लिए ई-वे बिल को कैंसिल कर नया बिल जनरेट किया जाना चाहिए।

 

एक कन्साइनर जिसने भाग ए में जानकारी प्रदान की है वह ईबीएन को किसी अन्य ट्रांसपोर्टर को सौंप सकता है। इसके बाद, ट्रांसपोर्टर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी में जानकारी अपडेट कर सकता है। इससे गुड्स की आगे की आवाजाही में सुविधा होती है।

ई-वे बिल कैसे रिजेक्ट करें?

एक टैक्सपेयर अपने जीएसटीआईएन पर अन्य पार्टियों द्वारा जनरेट ई-वे बिल को रिजेक्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कन्साइनमेंट रास्ते में रद्द होने के कारण निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुँच पाया; प्राप्तकर्ता इसके लिए ई-वे बिल को रिजेक्ट कर सकता है।

 

पूर्वावश्यकताएँ:

  • ई-वे बिल जनरेट करने की तिथि

  • ई-वे बिल नंबर जिसे आप रिजेक्ट करना चाहते हैं

 

किसी बिल को रिजेक्ट करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  • लॉग इन करने के बाद, डैशबोर्ड पर ‘E-Way Bill’ मेनू के अंतर्गत  ‘Reject’ विकल्प पर क्लिक करें

  • ई-वे बिल नंबर दर्ज करें, फिर ‘Submit’ पर क्लिक करें

  • जल्द ही, आपको एक संदेश प्राप्त होगा जिसमें पुष्टि की जाएगी कि बिल रिजेक्ट कर दिया गया है

ई-वे बिल कैंसिल करने के स्टेप्स

किसी भी कारण से यदि ई-वे बिल में उल्लिखित जानकारी के अनुसार गुड्स का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, तो जनरेटर निम्नलिखित चरणों के माध्यम से ई-वे बिल को कैंसिल कर सकता है:

  • आधिकारिक ई-वे बिल पोर्टल पर जाएं और अपने खाते में लॉग इन करें

  •  ‘E-Way Bill’ मेनू पर जाएँ

  • आपको एक फॉर्म पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यहां, उस बिल का ईबीएन और अन्य विवरण प्रदान करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं
  • ‘Cancel’ विकल्प पर क्लिक करें
  • दिए गए ड्रॉपडाउन मेनू कैंसिलेशन का कारण चुनें
  • अपने बिल के सफल कैंसिलेशन की पुष्टि करने वाला एक संदेश प्राप्त करें

  • ‘Cancelled E-Way Bills’ अनुभाग पर जाकर स्थिति सत्यापित करें

 

ई-वे बिल कैंसिल करने से पहले विचार करने योग्य कारक

  • ई-वे बिल जनरेट होने के 24 घंटे बाद कैंसिल नहीं किया जा सकेगा

  • एक बार कैंसिल होने के बाद, ऐसे ई-वे बिल का उपयोग करना अवैध है

  • यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि बिल किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है

 

ध्यान रखें कि ई-वे बिल केवल कन्साइनर, कन्साइनी  या ट्रांसपोर्टर द्वारा ही कैंसिल किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने बिल तैयार किया है, उसके पास कैंसिलेशन प्रक्रिया शुरू करने का प्राथमिक अधिकार है। इस प्रकार, केवल अधिकृत लोग ही बिल को कैंसिल या संशोधित कर सकते हैं।

ई-वे बिल की वैलिडिटी अवधि कैसे बढ़ाएं?

ई-वे बिल बनाने वाला व्यक्ति ई-वे बिल की वैलिडिटी अवधि को बिल की समाप्ति से चार घंटे पहले या बाद में बढ़ा सकता है। यहां बताया गया है कि ऐसा कैसे करें:

  • लॉग इन करें और डैशबोर्ड पर प्रदर्शित ‘E-Way Bill’ मेनू के अंतर्गत ‘Extend validity’ चुनें

  • जिस बिल के लिए आप एक्सटेंशन चाहते हैं उसका ई-वे बिल नंबर दर्ज करें

  • ट्रांसपोर्ट किए जा रहे गुड्स की कुल दूरी, डिस्पैच का स्थान और डिलीवरी का स्थान पुनः दर्ज करें

  • एक बार वैलिडिटी बढ़ने पर पुराने के स्थान पर नया ई-वे बिल नंबर आवंटित हो जाता है।

 

गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाले बिजनेस के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। इस प्रकार, बिजनेस मालिकों को इसके सुचारू संचालन के लिए ई-वे बिल बनाने के महत्व को जानना चाहिए।

ई-वे बिल में वाहन नंबर बदलने के स्टेप्स

बिना वाहन नंबर के ई-वे बिल गुड्स की आवाजाही के लिए मान्य नहीं है। ई-वे बिल पोर्टल डॉक्यूमेंट में  वाहन नंबर अपडेट करने का विकल्प प्रदान करता है। यह विकल्प केवल निम्नलिखित मामलों में मान्य है:

  • ई-वे बिल बनाते समय वाहन नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था

  • ब्रेकडाउन या ट्रांसशिपमेंट के कारण ट्रांजिट के दौरान गुड्स को दूसरे साधन /वाहन में स्थानांतरित किया जाता है

ध्यान दें कि ई-वे बिल का कोई अन्य विवरण संशोधित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, पोर्टल पर वाहन नंबर विकल्प का एक बड़ा अपडेट उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए, एक ही बार में कई ई-वे बिलों के लिए वाहन विवरण को अपडेट करने के लिए ई-वे बिल पोर्टल पर एक एक्सेल टेम्पलेट भरना और अपलोड करना होगा। इन सरल चरणों का पालन करके विवरण बदलें:

ई-वे बिल पोर्टल पर लॉग इन करें और ‘E-Way Bill’ अनुभाग पर जाएँ

रिक्वेस्ट के अनुसार अन्य विवरण के साथ उस बिल का ईबीएन दर्ज करें जिसमें संशोधन की आवश्यकता है

  • ‘Update Vehicle Number’ विकल्प चुनें

  • नया वाहन नंबर और अन्य विवरण प्रदान करें

  • ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें

  • आपको एक अधिसूचना प्राप्त होगी जिसमें पुष्टि की जाएगी कि वाहन नंबर अपडेट कर दिया गया है

     

टिप्पणी: यदि ट्रांसपोर्टेशन का साधन रेल, वायु या जहाज है तो वाहन संख्या के बजाय ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट संख्या दर्ज करें।

 

 ई-वे बिल को तुरंत नई जानकारी के साथ अपडेट किया जा सकता है। यहां तक ​​कि कंसोलिडेटेड ई-वे बिल को भी वाहन विवरण के लिए संशोधित किया जा सकता है।

ई-वे बिल पर ट्रांसपोर्टर आईडी अपडेट करने के स्टेप्स

मूल ट्रांसपोर्टर या विक्रेता जिसने बिल तैयार किया है वह ट्रांसपोर्टर आईडी को फिर से असाइन कर सकता है या बदल सकता है। इसके लिए, उन्हें बस मौजूदा ट्रांसपोर्टर को एक नए ट्रांसपोर्टर से बदलना होगा। यदि ट्रांसपोर्टर आईडी को अपडेट करता है, तो विक्रेता ई-वे बिल में ऐसा संशोधन नहीं कर सकता है।

यहां किसी अन्य ट्रांसपोर्टर को पुनः असाइन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:

  • अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ई-वे बिल पोर्टल पर लॉग इन करें
  • ‘E-Way Bill’ मेनू पर जाएं और ‘Update Transporter ID’  विकल्प पर क्लिक करें

  • जिस बिल के लिए आप यह जानकारी अपडेट करना चाहते हैं उसका ईबीएन प्रदान करें
  • इसके बाद, ट्रांसपोर्टर आईडी दर्ज करें और ‘Submit’ चुनें
  • एक बार अपडेट होने पर, आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा

 ध्यान दें कि ट्रांसपोर्टर विवरण में संशोधन के बाद भी ई-वे बिल नंबर वही रहता है।

ई-वे बिल कैंसिलेशन और संशोधन संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं 72 घंटे के बाद अपना ई-वे बिल कैंसिल कर सकता हूँ?

नहीं, आप 72 घंटों के बाद ई-वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि विवरण तब सिस्टम में लॉक हो जाता है।

यदि ई-वे बिल 24 घंटे के भीतर कैंसिल नहीं किया गया तो क्या होगा?

यदि ई-वे बिल किसी भी कारण से 24 घंटे के भीतर कैंसिल नहीं किया जाता है, तो सिस्टम कंसाइनर को  कैंसिल करने की अनुमति नहीं देता है।

क्या हम ई-वे बिल के भाग ए को एडिट कर सकते हैं?

नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो गलत डेटा प्रविष्टि के मामले में ई-वे बिल के भाग ए को एडिट करने की अनुमति देता हो। बिल कैंसिल कर नया बिल बनाना होगा।

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