यहां आपको सी जी टी एम एस ई योजना के बारे में जानने की जरूरत है
क्रेडिट गारंटी फंड्स ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी जी टी एम एस ई) योजना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) द्वारा स्थापित की गई है।
इसे ध्यान में रखते हुए, इस योजना का उद्देश्य एंटरप्रेन्योर्स को बैंक क्रेडिट प्राप्त करने और अपने छोटे बिज़नेस को स्थापित करने में मदद करना है। भारत सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) के साथ साझेदारी की। योजना के तहत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।
यह योजना देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक सुविधाओं के साथ आती है। उनमें से कुछ यहां हैं:
आप सदस्य लेंडिंग इंस्टिट्यूशन्स के माध्यम से अपने सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए ₹5 करोड़ तक का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं
इस योजना के तहत धनराशि के लिए लागू ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के दिशानिर्देशों के अनुसार है।
बैंकों, पी एस यू, एन बी एफ सी, आर आर बी, एस यू सी बी, विदेशी बैंकों सहित बड़ी संख्या में लोन देने वाले संस्थान हैं, जो सी जी टी एम एस ई योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।
सी जी टी एम एस ई योजना लोन राशि का 75% से 85% तक कवर करती है
यदि आपके पास कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटर नहीं है तो यह धन प्राप्त करने की गारंटी प्रदान करता है
शुल्क लोन राशि के साथ बदलता रहता है और 0.37% और 1.35% प्रति वर्ष के बीच होता है।
लोन देने वाली संस्था 18 महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त होने से पहले गारंटी रद्द नहीं कर सकती है
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप योजना के लिए योग्य हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना आवश्यक है। यहां एलिजिबल संस्थाओं की सूची दी गई है:
नए और साथ ही मौजूदा एंटरप्राइजेज
छोटे रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स
एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज
यहां वे डॉक्युमेंट्स हैं जिन्हें आपको जमा करना होगा:
बिज़नेस की नयी वार्षिक रिपोर्ट
विधिवत भरा हुआ, मोहर लगा हुआ और हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग
लागू मार्गदर्शन के अनुसार एम एल आई पंजीकरण की विशिष्ट शर्तों का अनुपालन
यदि आप योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, तो आपको अपना आवेदन भेजने के लिए इन स्टेप्स का पालन करना होगा:
अपनी बिज़नेस आवश्यकताओं के अनुसार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एल एल पी, या प्रोपराइटरशिप को शामिल करें ।
बिज़नेस के संचालन के लिए आवश्यक टैक्स रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल प्राप्त करें ।
बाज़ार विश्लेषण करें और एक बिज़नेस योजना या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, जिसमें बिज़नेस मॉडल, प्रमोटर प्रोफ़ाइल और अनुमानित वित्तीय शामिल हों ।
जिस सहभागी बैंक से आप उधार लेना चाहते हैं, उसे बिज़नेस योजना या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करें ।
बिज़नेस योजना के आधार पर बैंक लोन, जैसे टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अनुरोध करें ।
बैंक अपनी नीति के अनुसार लोन आवेदन पर कार्रवाई करेंगे और लोन स्वीकृत करेंगे ।
मंजूरी मिलने पर, बैंक सी जी टी एम एस ई पर आवेदन करेगा और स्वीकृत लोन के लिए सी जी टी एम एस ई योजना कवर प्राप्त करेगा ।
सी जी टी एम एस ई द्वारा अप्रूव होने के बाद, लोन सी जी टी एम एस ई योजना के तहत कवर किया जाएगा ।
आपको अपने बिज़नेस के लिए लागू सी जी टी एम एस ई गारंटी और सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा ।