क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम, कॉयर उद्यमी योजना या सीयूवाई एक ऐसी योजना है जिसे सरकार द्वारा उद्यमियों को कॉयर विनिर्माण इकाई स्थापित करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। यह लोन और सब्सिडी के संयोजन के रूप में कार्य करता है। सब्सिडी लाभार्थियों को परियोजना की लागत को कवर करने के लिए अधिकतम ₹ 10 लाख का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को परियोजना को शुरू करने के लिए अग्रिम योगदान देना होगा।
कॉयर विनिर्माण इकाई स्थापित करने में रुचि रखने वाले व्यवसायियों को दिए गए राज्य के कॉयर बोर्ड में आवेदन करना होगा। कॉयर उद्यमी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
कॉयर उद्यमी योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है|
इस योजना का उद्देश्य देश भर में छोटे और सूक्ष्म स्तर के कॉयर उद्योगों को विकसित करने में मदद करना है|
कॉयर उद्यमी योजना के तहत मिलने वाली लागत की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तक है|
प्रारंभ में, उद्यमी को परियोजना लागत का 5% खर्च करना होगा|
सब्सिडी के माध्यम से, आवेदक परियोजना लागत का 40% लाभ उठा सकता है, लेकिन, कभी-कभी, संपत्ति राशि का 55% ऋण के रूप में भी दिया जा सकता है।
रिपेमेंट का बोझ कम करने के लिए लोन रियायत के साथ दिया जाता है|
निधि का उपयोग सभी प्रकार की कैपिटल खरीद को कवर करने के लिए किया जा सकता है|
कंपनियां, व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, रजिस्टर सोसायटी, उत्पादन सहकारी सोसायटी और चैरिटेबल ट्रस्ट इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थी को किसी अन्य सरकार द्वारा संचालित सब्सिडी योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
आप नीचे दिए गए किसी भी कार्यालय में जाकर कॉयर उद्यमी योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कॉयर बोर्ड कार्यालय
जिला औद्योगिक केंद्र
कॉयर परियोजना कार्यालय
पंचायती राज संस्था
कयर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नोडल कार्यालय
आपको बस किसी एक केंद्र पर जमा करने से पहले फॉर्म भरना है और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना है।
कॉयर उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
स्टेप 1 - आधिकारिक वेबसाइट http://coirservices.gov.in/ पर लॉगइन करें।
स्टेप 2 – कॉयर उद्यमी योजना योजना चुनें और 'आवेदन करें' पर क्लिक करें|
स्टेप 3 - नेक्स्ट पर क्लिक करें 'नया लॉगिन पंजीकरण'|
स्टेप 4 – एक बार पंजीकृत होने के बाद, आपको सभी मूल अनुरोधित विवरण दर्ज करना होगा जिसमें पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर शामिल है।
स्टेप 5 - प्रक्रिया पूरी करने के लिए 'पुष्टि करें' पर क्लिक करें।
हां, उद्यमिता विकास प्रमाणपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कॉयर उद्यमी योजना के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसे कॉयर बोर्ड के अधिकारियों को जमा करना होता है जो बैंक के साथ लोन आवेदन की सिफारिश करते हैं।
हां, आवेदक को कॉयर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मशीनरी खरीदनी होगी।
हां, कॉयर बोर्ड योजना के तहत उत्पादित उत्पादों के विपणन में मदद करता है। देश भर में विभिन्न प्रदर्शनी कार्यक्रमों में उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद के लिए एक विशेष बजट स्थापित किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो, बोर्ड आवेदक को उचित दर पर उत्पादों का विपणन करने में सहायता करता है।