पी एम कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को उनके खेतों में सौर सिंचाई पंप (सोलर इरिगेशन पंप्स) स्थापित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, किसानों को 60% सब्सिडी (केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी एफ ए) से 30% और राज्य सरकार से 30%) और बैंक से लोन के रूप में 30% मिल सकता है।

पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन कैसे करें

किसान नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके कुसुम योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • स्टेप 1: कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  • स्टेप 2: अपने यूज़रनेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें

  • स्टेप 3: मुमेन पेज पर स्थित 'Apply' पर क्लिक करें

  • स्टेप 4: अपना नाम, नंबर, ईमेल और अन्य आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें

  • स्टेप 5: सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद 'Submit' पर क्लिक करें
     

 

 

एक बार हो जाने पर, आपको आवेदन पत्र जमा करने के बाद 'Successfully Registered' दर्शाने वाली एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगी।

 

और पढ़ें

कुसुम योजना के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

ऑनलाइन आवेदन करते समय, यहां वे डॉक्युमेंट्स हैं जिन्हें आपको पोर्टल पर जमा करना होगा

  • आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड

  • बैंक खाता पासबुक

  • जमीन के डॉक्युमेंट्स   

  • खसरा खतौनी नंबर 

  • मोबाइल नंबर

  • निवास प्रमाण पत्र

  • घोषणा पत्र

  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो

पी एम कुसुम योजना हेल्पलाइन नंबर

योजना के बारे में अधिक जानने के लिए एम एन आर ई की वेबसाइट - www.mnre.gov.in पर जाएं https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html. इन साइटों पर योजना में भागीदारी के लिए एलिजिबिलिटी और कार्यान्वयन (पार्टिसिपेशन) प्रक्रिया की जानकारी भी है।

 

वैकल्पिक रूप से, आप निम्नलिखित में से कोई भी संपर्क विकल्प आज़मा सकते हैं: 

  • टोल-फ्री नंबर: 1800-180-3333

  • संपर्क नंबर: 011-2436-5666

  • देखें: www.mnre.gov.in  

  • ईमेल आईडी: suman.rwatt84@ias.nic.in

पी एम कुसुम योजना के लिए आवेदन कैसे करें पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पी एम कुसुम योजना के लिए कौन एलिजिबल है?

पी एम कुसुम योजना के लिए एलिजिबिलिटी घटक के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, घटक A के लिए, स्वतंत्र किसान, किसानों के समूह, सहकारी समितियां या पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन और जल उपयोगकर्ता संघ (वॉटर यूजर एसोसिएशन्स)  एलिजिबल हैं।

पी एम कुसुम योजना के तहत विभिन्न प्रकार की स्थापनाएं क्या हैं?

किसान कुसुम योजना के तहत तीन अलग-अलग घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। घटक ए किसानों को बिजली स्टेशन के 5 किलोमीटर के भीतर सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर पॉवर प्लांट्स) स्थापित करने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति देता है। 

घटक बी के साथ, किसान सिंचाई के लिए एक स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं। घटक सी के तहत, किसानों को मौजूदा ग्रिड के सौर्यीकरण के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

अतिरिक्त उत्पादित सौर बिजली का क्या होता है?

किसान अतिरिक्त बिजली अपनी स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों या डिस्कॉम को बेच सकते हैं।

Home
active_tab
Loan Offer
active_tab
CIBIL Score
active_tab
Download App
active_tab