राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के तहत क्षमता निर्माण और आय-सृजन कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे 2 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 


यह वंचित महिलाओं को सूक्ष्म-ऋण सहायता प्रदान करता है। इस सूक्ष्म-वित्तपोषण कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाना है।

महिला समृद्धि योजना की विशेषताएं एवं लाभ

मामूली ब्याज दर पर लोन की  मदद से, एनएसएफडीसी कमजोर समुदायों की महिलाओं को व्यवसाय के अवसर पैदा करने में मदद करता है। यह ऋण सुविधा उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और आय का एक स्रोत बनाने में सहायता कर सकती है, जो उनकी आजीविका का समर्थन कर सकती है।   इस योजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • यह अधिकतम 20 सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है

  • एसएचजी या प्राप्तकर्ताओं को इस योजना द्वारा प्रदान किया गया लोन सीधे प्राप्त होता है

  • यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करता है 

  • यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग महिलाओं के लिए रोजगार की अधिक संभावनाएं पैदा करती  हैं

  • इससे महिला उद्यमियों और महिला-स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या में वृद्धि होती है

  • इसकी सरल आवेदन और दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया अधिक महिलाओं को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है

लोन राशि और ब्याज दर

यह योजना व्यक्तिगत महिलाओं के लिए ₹1.4 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं को कवर करती है, जो अनुकूल ब्याज दरों पर महत्वपूर्ण लोन  राशि की पेशकश करती है। निम्नलिखित तालिका इस योजना का विवरण बताती है:

लोन शर्तें

विवरण

अधिकतम लोन  सीमा

एनएसएफडीसी परियोजना लागत का 90% तक लोन  प्रदान करता है।

  • व्यक्तिगत महिलाओं को ₹1.25 लाख तक 

  • एसजीएच को ₹15 लाख तक

ब्याज दर

6% प्रति वर्ष

पुनर्भुगतान की अवधि

आवेदक को 3 महीने की मोहलत सहित हर तिमाही में किस्तों में 3 साल तक लोन  चुकाना होगा

महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता मानदंड

यह योजना उन व्यक्तिगत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए उपलब्ध है जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं:

  • महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए 

  • आवेदकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए 

  • आवेदकों की वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

  • स्वयं सहायता समूहों के लिए, न्यूनतम 60% सदस्य पिछड़े वर्ग  से होने चाहिए और शेष 40% सदस्य अन्य वंचित वर्गों, जैसे अल्पसंख्यक, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि से हो सकते हैं।

योग्य ऋण भागीदार

एनएसएफडीसी ने पात्र महिला लाभार्थियों को लोन  प्रदान करने के लिए कुछ वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है। इनमें  शामिल है:

  • राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां ​​(एससीए)

  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

  • राष्ट्रीयकृत बैंक

महिला समृद्धि योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

अपनी पात्रता साबित करने के लिए महिलाओं को आवश्यक कागजी कार्रवाई प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन पत्र के अलावा महिला समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां दी गई है:

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

  • सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र

  • एसएचजी सदस्यता आईडी

  • आधार कार्ड 

  • निवास प्रमाण पत्र

  • पहचान प्रमाण

  • बैंक के खाते का विवरण

महिला समृद्धि योजना लोन के लिए आवेदन कैसे करें

आप इस योजना के लिए आधिकारिक एनएसएफडीसी वेबसाइट या अपने राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

  • आयु, नाम, संपर्क जानकारी और लोन राशि जैसे विवरण दर्ज करके आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भरें

  • आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें

  • एनएसएफडीसी अपने भागीदारों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लोन प्रदान करता है

  • अपना लोन आवेदन अपने एससीए या अन्य अनुमोदित भागीदारों के जिला कार्यालय मे जमा कराएं

  • अनुमोदन के बाद, धनराशि एससीए या बैंक को और फिर आपको वितरित की जाती है

  • एससीए या बैंक द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार लोन चुकाएं

Working Capital Loan

महिला समृद्धि योजना के लिए संपर्क विवरण

इस योजना से संबंधित अधिक प्रश्नों या अन्य मुद्दों के लिए, आप निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से एनएसएफडीसी से संपर्क कर सकते हैं:

  • टोल-फ्री नंबर: 18001023399 (समय: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच)

  • अन्य टेलीफोन नंबर: +91 11 45854400

  • ईमेल आईडी: info@nbcfdc.gov.in 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस योजना के लिए कोई उपयोग अवधि है?

हां, इस योजना की उपयोग अवधि लोन  वितरण तिथि से 3 महीने है। इस समय के भीतर, आवेदक को भुगतान की गई धनराशि के उपयोग से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

इस योजना के तहत महिलाएं अधिकतम कितनी धनराशि प्राप्त कर सकती हैं?

इस योजना के तहत महिलाएं अधिकतम 1.25 लाख रुपये का वित्त प्राप्त कर सकती हैं।

क्या एमएसवाई (MSY) लोन प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से होना अनिवार्य है?

एमएसवाई केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों की महिलाओं का समर्थन करती है, जिसमें बीपीएल परिवारों की महिलाएं भी शामिल हैं।

महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है?

इस योजना के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

क्या सामान्य वर्ग की महिला एमएसवाई (MSY) पॉलिसी का दावा करने के लिए पात्र है?

नहीं, भारत सरकार ने पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की है।

क्या एमएसवाई( MSY) के लिए आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है?

जब तक आप पिछड़े वर्ग से हैं, इस योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य नहीं है।

क्या एमएसवाई (MSY) लोन आवेदन के लिए आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है?

हां, इस योजना के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

महिला समृद्धि योजना के लक्षित समूह क्या हैं?

महिला समृद्धि योजना के लक्षित समूह वंचित महिलाएं हैं जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसमें शामिल है:

  • पिछड़े वर्ग की महिलाएँ, जिन्हे  कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है 

  • महिलाएं जो  अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य सामाजिक रूप से वंचित महिलाओं से संबंधित हैं

  • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जिसमें पिछड़े वर्ग की महिलाएं शामिल हैं

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