बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम (यूवाईईजीपी) तमिलनाडु सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।

यूवाईईजीपी के माध्यम से, टीएन सरकार का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की युवा आबादी में बेरोजगारी के खतरे को मिटाना है। इससे बेहतर आय की तलाश में और बेरोजगारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवास को रोकने में भी मदद मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी आम तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं या व्यावसायिक उद्यम शुरू करने की प्रोजेक्ट कीमत का 25% होती है।

यूवाईईजीपी योजना की विशेषताएं

यूवाईईजीपी योजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • यह योजना उन लोनों में सहायता करती है जो आप वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं

  • लोन राशि प्रोजेक्टकॉस्ट  का 90% से 95% तक हो सकती है

  • यूवाईईजीपी ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित रेपो दर के अनुसार निर्धारित की जाती है 

  • यूवाईईजीपी लोन योजना की पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष तक जा सकती है

  • यदि आप विशेष और सामान्य श्रेणी से संबंधित हैं तो प्रमोटर लोन में क्रमशः 10% और 5% का योगदान करते हैं

  • व्यापार/व्यावसायिक प्रोजेक्टओं के लिए अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹15 लाख तक जा सकती है

  • सरकारी सब्सिडी के लिए लॉक-इन अवधि तीन साल है

बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभ

बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ उठाने से आपको निम्नलिखित कुछ लाभ प्राप्त होंगे:

  • यह योजना लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करती है क्योंकि बेनिफिशरी का चयन जिला स्तर से किया जाता है

  • सरकार इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट  प्रोग्राम (ईडीपी) के तहत 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी देती है

  • यूवाईईजीपी लोन योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन प्रदान करती है 

  • लोन की चुकौती अवधि बैंक द्वारा तय की जाती है

  • जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) नियमित अंतराल पर लाभार्थियों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक की व्यवस्था करता है

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यूवाईईजीपी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई


 

वर्ग

प्रोजेक्ट

 

सब्सिडी 

प्रमोटर का योगदान

बैंक लोन

सामान्य श्रेणी

10%

90%

25%

विशेष श्रेणी

5%

95%

25%

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, आपको नीचे सूचीबद्ध यूवाईईजीपी योजना पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  • आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए

  • तुम्हें बेरोजगार होना चाहिए

  • आपको अन्य सरकारी योजनाओं (राज्य या केंद्र) से लोन या सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहिए।

     

  • परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए

  • अगर आप विशेष वर्ग से हैं तो आपकी उम्र 18-35, 45 के बीच होनी चाहिए

  • आपको तमिलनाडु में रहना चाहिए

  • प्रोजेक्ट की लागत दिशानिर्देश के अनुसार, प्रोजेक्ट के प्रकार के आधार पर ₹15 लाख से ₹5 लाख के बीच होनी चाहिए

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यूवाईईजीपी योजना के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

यूवाईईजीपी योजना की उपरोक्त पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, आपको लाभों का आनंद लेने के लिए जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) को दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • शिक्षा प्रमाण के लिए आपके स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)।

  • जन्म प्रमाण के लिए राशन कार्ड (2 प्रतियां)

  • यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो राजस्व विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र

  • कोटेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट

  • सामुदायिक सर्टिफिकेट

  • भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों या ट्रांसजेंडरों के लिए प्रमाणपत्र

  • नोटरी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ₹20 के स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र  

  • बैंक को किराये/पट्टा समझौते की एक प्रति

यूवाईईजीपी योजना के लिए आवेदन कैसे करें

यदि आप यूवाईईजीपी योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • यूवाईईजीपी पोर्टल पर जाएँ

  • 'Apply Now' बटन पर क्लिक करें

  • आवेदन पत्र भरें

  • डीआईसी द्वारा अपनी पात्रता वेरिफिकेशन करें

  • साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कॉल लेटर प्राप्त करें

  • कॉल लेटर प्राप्त होने पर साक्षात्कार में भाग लें

  • बैंक से सिफ़ारिश और मंजूरी प्राप्त करें

  • 7 दिवसीय ईडीपी प्रशिक्षण पूरा करें

  • ईडीपी प्रशिक्षण पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें

  • अन्य प्रासंगिक डाक्यूमेंट्स के साथ ईडीपी सर्टिफिकेट बैंक में जमा करें

  • जमा किए गए डाक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद बैंक लोन वितरित करेगा

  • बैंक डीआईसी के पास सब्सिडी के लिए दावा दायर करेगा

  • बैंक तीन साल तक टीडीआर के तहत सब्सिडी जमा करेगा

  • लॉक-इन अवधि के बाद सब्सिडी आपकी लोन राशि के साथ समायोजित हो जाएगी

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यूवाईईजीपी योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूवाईईजीपी योजना किन गतिविधियों को कवर करती है?

स्व-रोज़गार मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएँ और व्यावसायिक उद्यम यूवाईईजीपी योजना के अंतर्गत आते हैं।

यूवाईईजीपी योजना में कौन से बैंक शामिल हैं?

इस योजना के अंतर्गत राज्य के पब्लिक क्षेत्र, कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक शामिल हैं।

यूजीवाईईपी योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि क्या है?

योजना की पुनर्भुगतान अवधि पांच वर्ष है।

क्या यूजीवाईईपी योजना का लाभ उठाने के लिए ईडीपी प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है?

हां, यूजीवाईईपी के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

क्या मौजूदा एमएसएमई इकाइयों के लिए यूजीवाईईपी से फाइनेंसियल सहायता उपलब्ध है?

नहीं, योजना से वित्तीय सहायता केवल नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उपलब्ध है।

क्या यूवाईईजीपी के तहत बैंक से प्राप्त सरकारी सब्सिडी लॉक-इन अवधि के साथ आती है?

हां, सरकारी सब्सिडी में 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है जो आपकी लोन राशि में समायोजित हो जाती है।

यूवाईईजीपी योजना के तहत प्रमोटर कितना योगदान देता है?

विशेष और सामान्य श्रेणियों के लिए प्रमोटर का योगदान क्रमशः 5% और 10% है।

यूवाईईजीपी योजना के लिए प्रस्तावित न्यूनतम और अधिकतम लोन क्या है?

यूवाईईजीपी योजना के तहत आपको मिलने वाली लोन राशि ₹15 लाख से ₹5 लाख तक हो सकती है।

क्या मुझे यूवाईईजीपी योजना के तहत कोई कोलैटरल सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता है?

नहीं, यदि प्रोजेक्ट की कॉस्ट ₹10 लाख से कम है, तो आपको आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किसी कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है।

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