सीजीएचएस के बारे में वह सब कुछ जानें जो आपको जानना आवश्यक है
केंद्र सरकार हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य योजना है। यह चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के तहत उपचार की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कुछ सुविधाएं ओपीडी उपचार और दवा की लागत और इनडोर उपचार हैं। इसके अतिरिक्त, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और चिकित्सा परामर्श शामिल हैं। इसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) की दवाएं भी शामिल हैं। आप सीजीएचएस आवेदन पत्र केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लाभार्थी बनने के बाद, आप सीजीएचएस कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और इसे प्रस्तुत करने पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति सीजीएचएस के लाभार्थी बनने के पात्र हैं-
कर्मचारी जो केंद्रीय नागरिक अनुमान और उनके लाभार्थियों से वेतन प्राप्त करते हैं|
केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्रों में रहने वाले हेल्थ स्कीम के परिवारों के आश्रित।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगी|
संसद सदस्य|
पूर्व उपराष्ट्रपति|
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश|
डाक एवं तार विभाग के कर्मचारी|
दिल्ली पुलिस के जवान|
स्वतंत्रता सेनानी|
प्रेस सूचना ब्यूरो के पत्रकार|
रेलवे बोर्ड के कर्मचारी|
कृपया ध्यान दें कि यह एक विस्तृत सूची नहीं है। आप योजना के लिए पात्र व्यक्तियों की पूरी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
सीजीएचएस के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां शामिल हैं:
एलोपैथी
होम्योपैथी
भारतीय चिकित्सा पद्धति
आयुर्वेद
यूनानी
सिद्ध
योग
सीजीएचएस रजिस्टर्ड लाभार्थियों और उनके आश्रितों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। सीजीएचएस-अधिकृत कल्याण केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की सूची नीचे सूचीबद्ध है:
ओपीडी उपचार और दवा की लागत|
सरकारी या पॉलीक्लिनिक अस्पतालों में विशेषज्ञ परामर्श|
सरकारी या सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों में इनडोर उपचार|
सरकारी या सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों में जांच|
सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में कैशलेस सुविधाएं|
उपचार के लिए प्रतिपूर्ति, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, उपकरण आदि जैसे उत्पादों की खरीद।
मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ और परिवार कल्याण|
आयुष हेतु चिकित्सकीय परामर्श एवं औषधि वितरण|
सीजीएचएस भारत के केवल कुछ निर्दिष्ट शहरों में ही उपलब्ध कराया गया है। यहां उन शहरों का अवलोकन दिया गया है जो सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए हैं।
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
शहर |
असम |
गुवाहाटी |
आंध्र प्रदेश |
विशाखापत्तनम |
बिहार |
पटना |
छत्तीसगढ़ |
रायपुर |
दिल्ली |
दिल्ली |
गोवा |
पणजी |
गुजरात |
अहमदाबाद |
गांधीनगर |
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हरयाणा |
फरीदाबाद |
गुड़गांव |
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हिमाचल प्रदेश |
शिमला |
जम्मू और कश्मीर |
जम्मू |
झारखंड |
रांची |
कर्नाटक |
बेंगलुरु |
केरल |
तिरुवनन्तपुरम |
मध्यप्रदेश |
भोपाल |
जबलपुर |
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इंदौर |
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महाराष्ट्र |
मुंबई |
नागपुर |
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पुणे |
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मणिपुर |
इंफाल |
मेघालय |
शिलांग |
मिजोरम |
आइजोल |
नगालैंड |
कोहिमा |
ओडिशा |
भुवनेश्वर |
पुदुचेरी |
पुदुचेरी |
राजस्थान |
जयपुर |
सिक्किम |
गंगटोक |
तमिलनाडु |
चेन्नई |
तेलंगाना |
हैदराबाद |
त्रिपुरा |
अगरतला |
उत्तराखंड |
देहरादून |
उत्तर प्रदेश |
इलाहाबाद |
गाजियाबाद |
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ग्रेटर नोएडा |
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इंदिरापुरम |
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कानपुर |
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लखनऊ |
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नोएडा |
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मेरठ |
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साहिबाबाद |
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पश्चिम बंगाल |
कोलकाता |
चंडीगढ़ (UT) |
चंडीगढ़ |
सीजीएचएस योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में वार्डों की पात्रता व्यक्ति के वेतन ग्रेड पर आधारित है। वार्ड पात्रता पर अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
वार्ड पात्रता |
सातवें सीपीसी में अधिकारी द्वारा आहरित मासिक मूल वेतन |
सामान्य वार्ड |
₹47,600 तक |
अर्ध-निजी वार्ड |
₹47,601 से ₹63,100 |
प्राइवेट वार्ड |
₹63,101 और उससे अधिक |
आप तुरंत किसी वेलनेस सेंटर के लिए सीजीएचएस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको बस नीचे सूचीबद्ध चरणों का पालन करना है।
आधिकारिक सीजीएचएस ऑनलाइन पोर्टल cghs.nic.in पर जाएं|
'बुक अपॉइंटमेंट' सेक्शन के अंतर्गत 'ऑनलाइन अपॉइंटमेंट' पर क्लिक करें|
अपनी लाभार्थी आईडी और कैप्चा दर्ज करें और एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) जनरेट करें।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और 'आगे बढ़ें' चुनें।
फिर आप अगले पृष्ठ पर विशेषता, सीजीएचएस औषधालय और डॉक्टर चुन सकते हैं|
इसके बाद 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें|
फिर आप डॉक्टर की उपलब्धता के अनुसार अपॉइंटमेंट की तारीख चुन सकते हैं|
इसके बाद, स्क्रीन स्लॉट समय और उपलब्ध नियुक्तियों को प्रदर्शित करेगी|
'अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आगे बढ़ें' चुनें|
सीजीएचएस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आपका विवरण और सारांश प्रदर्शित किया जाएगा|
'अपॉइंटमेंट बुक करने की पुष्टि करें' चुनें और एक पुष्टिकरण स्थिति दिखाई देगी|
यह पुष्टिकरण रसीद मुद्रित की जा सकती है। सिस्टम आपके रजिस्टर्ड संपर्क नंबर पर एक पुष्टिकरण एसएमएस भी भेजेगा।
सीजीएचएस कार्ड केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला एक प्लास्टिक कार्ड है। इसमें एक फोटो आईडी और एक लाभार्थी आईडी नंबर शामिल है। सीजीएचएस कार्ड वाले कर्मचारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। वे इसे किसी अधिकृत वेलनेस सेंटर में प्रस्तुत करके ऐसा कर सकते हैं।
कार्ड खो जाने पर कार्डधारकों को पुलिस स्टेशन और सीजीएचएस अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा। डुप्लीकेट कार्ड प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी को कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। ये एफआईआर और आवेदन पत्र की एक प्रति हैं, और ₹50 का जुर्माना देना होगा।
सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड सफेद रंग का होता है और इसके शीर्ष पर एक रंगीन पट्टी होती है। यह पट्टी निम्नलिखित में से किसी भी रंग की हो सकती है और कार्डधारक की स्थिति को दर्शाती है।
लाल - कार्डधारक संसद सदस्य (सांसद) है|
नीला - कार्डधारक एक सेवारत सरकारी कर्मचारी है|
हरा - कार्डधारक स्वतंत्रता सेनानी, पेंशनभोगी, सेवानिवृत्त कर्मी या पूर्व सांसद है|
पीला - कार्डधारक एक पत्रकार और एक स्वायत्त कंपनी का लाभार्थी है|
सीजीएचएस आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में आवश्यक दस्तावेज भिन्न हो सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप सेवारत कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी। यहां कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची का अवलोकन दिया गया है।
यदि कोई आश्रित दिव्यांग है तो वैध प्राधिकारी से दिव्यांगता प्रमाण पत्र|
आश्रितों के रहने का प्रमाण|
आश्रितों का आयु प्रमाण|
निवास का प्रमाण\
निवास का प्रमाण|
आश्रित का आयु प्रमाण|
आश्रित के रहने का प्रमाण
यदि कोई आश्रित दिव्यांग है तो वैध प्राधिकारी से दिव्यांगता प्रमाण पत्र|
पीपीओ, प्रोविजनल पीपीओ या अंतिम वेतन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियां|
सरेंडर सर्टिफिकेट, यदि सेवा के दौरान सीजीएचएस कार्ड जारी किया गया था|
डिमांड ड्राफ्ट|
सेवारत कर्मचारियों के मामले में, सीजीएचएस कार्ड उनकी सेवानिवृत्ति के दिन तक वैध है। सीजीएचएस कार्ड की वैधता को बढ़ाने या जारी रखने के लिए योगदान देना होगा। यह समापन वर्ष से पहले की बात है|
हालांकि, गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में स्थानांतरित कर्मचारियों के मामले में यह अलग है। यहां, कार्ड स्थानांतरण के बाद 6 महीने तक परिवार के सदस्यों के लिए वैध है। हालांकि, यह तब है जब योगदान पहले से किया गया हो।
केंद्र सरकार हेल्थ स्कीम कार्ड सभी सीजीएचएस-कवर क्षेत्रों में मान्य है। इसमें अस्पताल में भर्ती होना, इलाज और जांच शामिल है। किसी अन्य सीजीएचएस शहर में इलाज कराने के लिए स्थानांतरण परमिट की आवश्यकता केवल उच्च मूल्य वाली दवाओं के लिए होती है। इन्हें जीवन रक्षक या प्रतिबंधित आपूर्ति दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
सीजीएचएस कार्ड का उपयोग कर्मचारियों के एक विभाग/मंत्रालय से दूसरे विभाग में स्थानांतरण के मामले में किया जा सकता है। बशर्ते कि वह उसी शहर में हो। कर्मचारी डेटाबेस में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।
सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए एक शहर से दूसरे शहर में सेवारत कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए, उसी सीजीएचएस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म और ट्रांसफर ऑर्डर को वर्तमान सीजीएचएस शहर के अतिरिक्त निदेशक (एडी) को भेजना होगा। नए शहर में कार्ड का स्थानांतरण ऑनलाइन पूरा करना होगा। एक बार ऐसा हो जाने पर, कर्मचारी कार्ड को मान्य कर सकता है। यह नए सीजीएचएस शहर के एडी को एक आवेदन और सहायक दस्तावेज जमा करके किया जा सकता है।