आंध्र प्रदेश की कर्मचारी हेल्थ स्कीम के सभी विवरण प्राप्त करें!
कर्मचारी हेल्थ स्कीम (ईएचएस) का प्रबंधन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना डॉ. वाईएसआर आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के संरक्षण में की गई थी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क पर कैशलेस उपचार तक पहुंच प्रदान करती है। इसमें चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें दीर्घकालिक बीमारियों के लिए आंतरिक और बाह्य रोगी उपचार, अस्पताल में भर्ती और अनुवर्ती देखभाल शामिल है।
आंध्र प्रदेश में ईएचएस का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को कैशलेस अस्पताल में भर्ती सुविधाएं प्रदान करना है। यहां पॉलिसी की कुछ विशेषताएं और लाभ दिए गए हैं:
ईएचएस का कवरेज |
विशेषताएं और लाभ |
आंतरिक रोगी उपचार |
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फ़ॉलो-अप |
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दीर्घकालिक बीमारियों के लिए बाह्य रोगी उपचार |
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अस्पताल में भर्ती होना |
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वित्तीय कवर |
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यहां उन लोगों की सूची दी गई है जो पात्र नहीं हैं:
राज्य के वकील, अभियोजक, महाधिवक्ता, लोक अभियोजक आदि सहित कानूनी अधिकारी।
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लाभार्थी|
सड़क परिवहन निगम, ईएसआईएस, निषेध के आरोग्य सहायता, पुलिस विभाग के आरोग्य भद्राथ, उत्पाद शुल्क विभाग और रेलवे के कर्मचारी|
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, एआईएस अधिकारी और पेंशनभोगी|
कोई भी स्वतंत्र बच्चे और जैविक माता-पिता, यदि गोद लिए गए माता-पिता भी हैं|
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी निम्नलिखित चरणों का पालन करके इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
ईएचएस आधिकारिक पोर्टल पर जाएं|
'साइन इन' पर क्लिक करें|
अपने कर्मचारी या पेंशनभोगी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें|
'रजिस्ट्रेशन' चुनें और 'स्वास्थ्य कार्ड आरंभ करें/आवेदन देखें' चुनें|
अपना आधार कार्ड नंबर या आधार नामांकन नंबर दर्ज करें|
'विवरण पुनर्प्राप्त करें' विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें|
अपना पता, आईडी विवरण, पेंशन विवरण आदि जैसी जानकारी के साथ सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें।
फॉर्म सेव करें|
इसके बाद आपका आवेदन सत्यापन और अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। सभी आवेदन किसी क्षेत्र के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद आपका ईएचएस स्वास्थ्य कार्ड तैयार होता है।
निजी हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी व्यक्ति देश भर में कहीं से भी खरीद सकता है। हालांकि, सरकारी योजनाओं के संबंध में, केवल निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक ही पात्र हो सकते हैं:
लाभार्थी |
विवरण |
वर्तमान में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारी |
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राज्य सरकार के कर्मचारी जो अब काम नहीं कर रहे हैं |
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आश्रित |
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ईएचएस के साथ पेंशनभोगी के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड|
पासपोर्ट आकार का फोटो (45 मिमी x 35 मिमी, 200 केबी)|
विकलांगता प्रमाण पत्र|
पेंशन आईडी या कर्मचारी आईडी|
शामिल सभी लाभार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र (5 वर्ष से कम आयु)|
यदि आप अपने ईएचडी एपी कर्मचारी स्वास्थ्य कार्ड पर किसी भी जानकारी को सही या अपडेट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऐसा कर सकते हैं:
आधिकारिक ईएचएस पोर्टल पर जाएं|
'साइन इन' चुनें|
अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्पों में से 'कर्मचारी' या 'पेंशनभोगी' चुनें|
अपना यूज़रनेम और पासवर्ड प्रविष्ट करें|
ड्रॉपडाउन से 'कर्मचारी' या 'पेंशनभोगी' चुनें|
'डाउनलोड हेल्थ कार्ड' विकल्प चुनें|
'यहां क्लिक करें' चुनें |
एक बार जब आपका हेल्थ कार्ड आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाए तो 'कार्ड विवरण संपादित करें' पर क्लिक करें|
जिस लाभार्थी की जानकारी आप बदलना चाहते हैं उसके सामने 'संपादित करें' बटन का चयन करें|
सभी विवरण अपडेट करें |
'सबमिट' पर क्लिक करें|
अपनी ईएचएस नामांकन स्थिति जानने के लिए, आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
ईएचएस वेबसाइट पर, कर्मचारी श्रेणी के अंतर्गत 'कर्मचारी नामांकन स्थिति खोजें' पर जाएं।
उस पर क्लिक करके खोज शुरू करने के लिए अपना नाम, जन्मतिथि, विभाग और डीडीओ विवरण दर्ज करें।
यदि आप ईएचएस कार्ड के लिए नामांकित हैं, तो 'आवेदन स्वीकृत' बताने वाला एक संदेश प्रदर्शित होता है। अन्यथा, स्थिति 'नामांकित नहीं' के रूप में दिखाई जाएगी।
बाद वाले मामले में, 'एनरोल' पर क्लिक करें और लॉगिन के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी और संपर्क विवरण दर्ज करें। 'विवरण सहेजें' पर क्लिक करें।
आप नीचे दिए गए निर्देशों का उपयोग करके अपने ईएचएस कार्ड की चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्थिति का पता लगा सकते हैं:
EHS - YSRAHCT सेवा लिंक पर जाएं|
'कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्थिति' विकल्प पर क्लिक करें|
नए पेज पर, चुनें कि प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की गई थी या ऑफलाइन|
डीएमई नंबर और ट्रस्ट नंबर दर्ज करें और 'खोज' पर क्लिक करें।
कर्मचारी का नाम, डीएमई नंबर, मरीज का नाम और अन्य जानकारी जैसे विवरण ईएचएस प्रतिपूर्ति स्थिति के साथ सामने आएंगे।
यहां बताया गया है कि आप अपना ईएचएस हेल्थ कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं:
आधिकारिक ईएचएस पोर्टल पर जाएं|
आप जिस श्रेणी में फिट बैठते हैं उसके अनुसार 'कर्मचारी' या 'पेंशनभोगी' चुनें|
अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भरें|
ड्रॉपडाउन मेनू से 'पेंशनभोगी' या 'कर्मचारी' चुनें|
'डाउनलोड हेल्थ कार्ड' पर क्लिक करें|
स्क्रीन पर प्रदर्शित पॉप-अप में 'यहां क्लिक करें' चुनें|
'पीडीएफ के रूप में सहेजें' चुनें|
आप कार्ड का उपयोग करने के अपने पसंदीदा तरीके के आधार पर, 'पीडीएफ के रूप में सहेजें' के बजाय 'प्रिंट' पर क्लिक करके हेल्थ कार्ड को प्रिंट करना भी चुन सकते हैं।
ईएचएस का प्राथमिक उद्देश्य योजना के लाभार्थियों के उपचार खर्च को कवर करना है। इसलिए, ऐसी कोई दावा प्रक्रिया नहीं है जिसका कर्मचारी/पेंशनभोगी या उनके परिवार के सदस्यों को पालन करने की आवश्यकता हो।
मरीज के डिस्चार्ज होने और ट्रस्ट पोर्टल द्वारा निपटान के 10 दिन बाद नेटवर्क अस्पताल द्वारा दावा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सेवानिवृत्त लोगों, पेंशनभोगियों या उनके परिवार के सदस्यों को दावा प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।
इस योजना के संबंध में अपने संदेह और शिकायतों को दूर करने के लिए आप संबंधित अधिकारियों से इस प्रकार संपर्क कर सकते हैं:
डॉ. वाईएसआर आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट
पता: डी.नं. 8-2-293/82ए/एएचसीटी, रोड नंबर:46, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 500033, भारत
फ़ोन नंबर: 040-27654107
फैक्स नंबर: 04023555657
श्री पी. तेजशेखर
संयुक्त कार्यकारी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (ईएचएस)
डॉ. वाईएसआर आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट
मेल पता: ehf@ysraarogyasri.ap.gov.in
श्री बालगा मोहन राव
उप कार्यकारी अधिकारी (ईएचएस)
डॉ. वाईएसआर आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट
मोबाइल नंबर: +918333817380
मेल पता: c118@ysraarogyasri.ap.gov.in
शिकायत (ईएचएस)
मोबाइल नंबर: +918333817469/+918333817470
फ़ोन नंबर: 040-27654107 एक्सटेंशन-618
बजाज आलियांज हेल्थ इंश्योरेंस |
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस |
केयर हेल्थ इंश्योरेंस |
आप अपनी यूजर आईडी जानने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं जो ईएचएस वेब पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, आप इसके लिए अपने क्षेत्र के उप कोषागार कार्यालय (एसटीओ)/सहायक कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ) से संपर्क कर सकते हैं।
सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रत्येक बीमारी के लिए अधिकतम ₹2 लाख की पेशकश की जाती है। आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड मेडिकल (एपीआईएमए) नियम, 1972 के अनुसार एपिसोड की संख्या सीमित है।
कर्मचारी 40% योगदान देता है जबकि शेष 60% राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाता है। इसके आधार पर मासिक योगदान इस प्रकार है:
स्लैब ए (वेतन ग्रेड I से IV): ₹90
स्लैब बी (वेतन ग्रेड V से XVII): ₹90
स्लैब सी (वेतन ग्रेड XVIII से XXXII): ₹120