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बिहार राशन कार्ड के बारे में

राशन कार्ड बिहार सहित भारत की राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट है। यह देश भर के विभिन्न राज्यों में रहने वाले नागरिकों के लिए राष्ट्रीयता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। 

 

यह कार्ड परिवार की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावी ढंग से दर्शाता है। यही कारण है कि यह बिहार और अन्य राज्यों में एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जो रियायती दरों पर खाद्य उत्पादों के लिए लोगों की पात्रता निर्धारित करता है।

बिहार में राशन कार्ड क्यों जारी किया जाता है?

बिहार में परिवारों के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो कई लाभ प्रदान करता है। यहां बताया गया है कि इसे क्यों जारी किया गया है:

  • यह पात्र परिवारों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत कम कीमतों पर चावल, गेहूं और चीनी खरीदने की अनुमति देता है।

  • यह निवास और पहचान के आधिकारिक प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जिसकी अक्सर सरकारी सेवाओं के लिए आवश्यकता होती है

  • कई कल्याणकारी योजनाएं राशन कार्ड  के आधार पर तय करती हैं कि वित्तीय सहायता और लाभ के लिए कौन पात्र है 

  • यह आय-आधारित वर्गीकरण में मदद करता है। परिवारों को उनकी आय के आधार पर राशन कार्ड मिलते हैं, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) जैसी श्रेणियों में रखा जाता है।

  • यह परिवारों को आधार-आधारित सेवाओं से जोड़ने में मदद करता है, जिससे सरकारी लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है

बिहार में राशन कार्ड के लिए पात्रता

परिवार की आय के आधार पर, कोई व्यक्ति दिए गए प्रकार के राशन कार्ड के लिए पात्र होता है।

बिहार में राशन कार्ड का प्रकार

मांग

बीपीएल राशन कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे) – लाल कार्ड

वार्षिक पारिवारिक आय ₹24,000 से कम होनी चाहिए

एपीएल राशन कार्ड (गरीबी रेखा से ऊपर) – नीला कार्ड

वार्षिक पारिवारिक आय ₹24,000 से कम होनी चाहिए

एएवाई राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)

परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे है

अन्नपूर्णा राशन कार्ड

बिहार के पेंशनधारियों के लिए

बिहार में राशन कार्ड के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे।

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • पते का प्रमाण

  • आय प्रमाण पत्र

बिहार में राशन कार्ड का उपयोग

एक राशन कार्ड एक मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है जो बिहार के निवासियों को कई लाभ  प्रदान करता  है ।

यहां बताया गया है कि यह कैसे उपयोगी है:

  • रियायती दरों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ की उपलब्धि 

यह पात्र परिवारों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के माध्यम से कम कीमतों पर चावल, गेहूं, चीनी और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने की अनुमति देता है।

  • पहचान और पते का प्रमाण

यह सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करते समय पहचान और निवास की पुष्टि के लिए एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करता है ।

  • सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुंच

पेंशन योजनाओं और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों सहित कई राज्य और केंद्रीय योजनाओं में पात्रता के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है ।

  • आय वर्गीकरण

राशन कार्डों पर परिवारों को उनकी आय के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने में सरकार की मदद करना ।

जन वितरण योजना क्या है?

जन वितरण अन्न (जेवीए), जिसे राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, बिहार सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड जारी करने और प्रबंधित करने में मदद करता है।

 

जेवीए सुनिश्चित करता है कि राशन कार्ड निष्पक्ष रूप से वितरित किए जाएं, जिससे परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिले। यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) में पारदर्शिता में भी सुधार करता है।

बिहार में नए राशन कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें

बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:

  1. जन वितरण योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in/ पर जाएं।

  2. 'अप्लाई आरसी ऑनलाइन' टैब पर क्लिक करें।

  3. आपको https://rconline.bihar.gov.in/ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

  4. निर्देश ध्यान से पढ़ें और फिर 'लॉगिन' टैब पर क्लिक करें।

  5. आपको ‘ मेरी पहचान ’ पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

  6. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें।

  7. एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।

  8. जानकारी भरें और 'आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस' पर टिक करें। 

  9. इसके बाद ' वेरीफाई ' टैब पर क्लिक करें और संकेत के अनुसार आगे के निर्देशों का पालन करें।

एक बार सबमिट करने के बाद, कोई और बदलाव नहीं किया जा सकता है। आपको अपने आवेदन आईडी और अंतिम सबमिशन विवरण के साथ एक एसएमएस कन्फर्मेशन  प्राप्त होगा।

बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको दिए गए सरल स्टेप्स का पालन करना होगा:

  • आधिकारिक बिहार राशन कार्ड के वेबसाइट पर जाएं।

  • आप सब डिविज़नल ऑफिसर के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

  • मांगी गई सभी जानकारी भरें।

  • सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स जमा करें।

  • आवेदन पत्र ऑनलाइन या कार्यालय में जमा करें। इससे आपकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है । आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपना आवेदन नंबर नोट कर लें क्योंकि इससे आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

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बिहार राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें

अपना बिहार राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स  का पालन करें:

  1. ईपीडीएस बिहार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in/ पर जाएं ।

 

2. कर्सर को 'आरसीएमएस' टैब पर रखें और ड्रॉप-डाउन मेनू से 'आरसीएमएस रिपोर्ट' का विकल्प चुनें ।

 

 

3. आपको 'रिपोर्ट ऑन कैटेगरी वाइज़ नंबर ऑफ़ राशन कार्ड इन डिस्ट्रिक्ट' पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा

 

 

4. ड्रॉप डाउन मेनू से, अपना जिला चुनें और 'शो' पर क्लिक करें

 

 

5. इसके बाद ग्रामीण या शहरी विकल्पों में से चयन करें

 

 

6. इसके बाद 'ब्लॉक' का विकल्प चुनें

 

 

7. 'पंचायत' के विकल्प पर क्लिक करें और फिर 'विलेज’ का विकल्प चुनें

 

 

8. 'एफपीएस डीलर' कॉलम के अंतर्गत अपना नाम खोजें

 

 

9. अपने नाम के आगे संबंधित राशन कार्ड लिंक पर क्लिक करें

 

 

10. आपका राशन कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा

 

 

11. नीचे स्क्रॉल करें और 'प्रिंट पेज' के विकल्प पर क्लिक करें

 

मेरा राशन ऐप कैसे डाउनलोड करें (बिहार)

मेरा राशन ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे पूरे भारत में राशन कार्डधारकों, विशेष रूप से प्रवासियों, को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए:

  1.  एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए:

    • अपने डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर खोलें

    • 'मेरा राशन 2.0' खोजें

    • ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए 'इंस्टॉल' पर टैप करें

  2. आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए:

    • अपने डिवाइस पर ऐप स्टोर खोलें

    • 'मेरा राशन ऐप 2.0' खोजें

    • ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए 'गेट' पर टैप करें

एक बार इंस्टॉल हो जाने पर, ऐप खोलें और इसकी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए अपने राशन कार्ड नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें।

बिहार में मेरा राशन ऐप की विशेषताएं और लाभ

मेरा राशन ऐप बिहार में राशन कार्डधारकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है:

  • जीपीएस कार्यक्षमता का उपयोग करके आसानी से निकटतम एफपीएस ढूंढें

  • सब्सिडी वाले खाद्यान्न की अपनी आवंटित मात्रा देखें

  • अपने हाल के लेन-देन और वितरण का विवरण प्राप्त करें

  • वेरीफाई करें कि आपका आधार नंबर आपके राशन कार्ड से जुड़ा है या नहीं

  • प्रवासी लाभार्थी नए स्थानों पर राशन लाभ प्राप्त करने के लिए अपने प्रवासन विवरण को पंजीकृत कर सकते हैं

  • ऐप के माध्यम से सीधे प्रतिक्रिया या सुझाव प्रदान करें

बिहार में राशन कार्ड सूची कैसे जांचें

यह वेरीफाई करने के लिए कि आपका नाम बिहार राशन कार्ड सूची में है या नहीं:

  1. ईपीडीएस बिहार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in/ पर जाएं ।

 

 

2. कर्सर को 'आरसीएमएस' टैब पर रखें और 'आरसीएमएस रिपोर्ट' का विकल्प चुनें।

 

 

3.आपको 'रिपोर्ट ऑन कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ राशन कार्ड इन डिस्ट्रिक्ट' पेज पर पुनः निर्देशित किया जाना चाहिए।

 

 

4.इसके अनुसार अपना जिला, ब्लॉक, पंचायत और गांव चुनें।

 

 

 

5.आपके चयनित क्षेत्र में राशन कार्डधारकों की एक सूची प्रदर्शित की जाएगी।

 

 

बिहार में राशन कार्ड की स्थिति कैसे जांचें

बिहार राशन कार्ड की स्थिति जांचने के लिए दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

  1. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. “राशन कार्ड  मैनेजमेंट सिस्टम” चुनें।

  3. सूची से अपना जिला चुनें।

  4. आप श्रेणीवार राशन कार्डों की संख्या देख सकते हैं। फिर आपको शहरी या ग्रामीण विकल्प में से चयन करना होगा।

  5. उपलब्ध विकल्पों में से अपने ब्लॉक पर क्लिक करें।

  6. पंचायतों की सूची से चयन करें और विलेज पर क्लिक करें।

  7. सही फेयर प्राइस शॉप का चयन करें।

  8. राशन कार्ड की दी गई सूची देखें।

  9. फिर आपको अपना राशन कार्ड नंबर चुनना होगा और कार्ड विवरण देखना होगा। अब 'डाउनलोड' का विकल्प चुनें।

मेरी पहचान पोर्टल पर कैसे माइग्रेट करें

मेरी पहचान पोर्टल एक सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। यदि आप किसी एकीकृत सेवा (इंटीग्रेटेड सर्विस) के मौजूदा उपयोगकर्ता हैं और मेरी पहचान पोर्टल पर माइग्रेट करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स का पालन करें:

  1. मेरी पहचान पोर्टल https://meripehchaan.gov.in/ पर जाएं।

  2. अपना मौजूदा उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें।

  3. 'साइन इन' बटन पर क्लिक करें।

 

एक कंसेंट पॉप-अप दिखाई देगा

  1. जानकारी की समीक्षा करें और आगे बढ़ने के लिए 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें।

  2. अपनी प्रोफ़ाइल पूरी करने के लिए कोई भी अतिरिक्त आवश्यक विवरण भरें।

  3. संकेत के अनुसार सिक्योरिटी क्वेश्चन या ट्व-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चुनें और सेट करें।

  4. सभी विवरणों की पुष्टि करें और माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

जिलेवार संपत्ति कैसे देखें

यह प्रक्रिया आपको प्रत्येक जिले के लिए विस्तृत संपत्ति घोषणाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है। बिहार में जिलेवार संपत्ति देखने के लिए, इन स्टेप्स का पालन करें:

  1. राज्य खाद्य निगम की आधिकारिक वेबसाइट http://sfc.bihar.gov.in/login.htm पर जाएं।

  2. होमपेज पर 'एसेट डिक्लेरेशन' विकल्प पर क्लिक करें।

  3. 'डिस्ट्रिक्ट एसेट्स' का विकल्प चुनें।

  4. ड्रॉपडाउन मेनू से, अपना जिला चुनें।

  5. अपना यूज़रनेम और पासवर्ड प्रविष्ट करें।

  6. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

  7. चयनित जिले की संपत्ति की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

शिकायत कैसे दर्ज करें

यदि आपको बिहार में  पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम  (पीडीएस) से संबंधित कोई चिंता या समस्या है, तो आप निम्नानुसार शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

  1. ईपीडीएस बिहार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in/ पर जाएं।

  2. 'लॉगिन' विकल्प पर क्लिक करें और अपना क्रेडेंशियल और कैप्चा कोड दर्ज करें।

  3. लॉग इन करने के बाद 'कस्टमर इन्फो' सेक्शन में जाएं।

  4. 'सबमिट ग्रीवांस' पर क्लिक करें।

  5. अपनी शिकायत के बारे में सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करें।

  6. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

  7. आपको एक पंजीकरण आईडी प्राप्त होगी।

इस आईडी को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।

अपनी शिकायत की स्थिति कैसे जांचें

आपके द्वारा दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए:

  1. ईपीडीएस बिहार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in/ पर जाएं।

  2. अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें।

  3. 'नो ग्रीवांस स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें।

  4. आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जैसे कि आपकी पंजीकरण आईडी।

  5. 'गेट स्टेटस ' बटन पर क्लिक करें।

आपकी शिकायत की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।

निष्कर्ष

हालांकि बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप पात्र हैं तो इसके लिए आवेदन करने से निश्चित रूप से मदद मिलती है। इसलिए, यदि आप बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी भी राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, तो आवश्यक डॉक्युमेंट्स के साथ कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। फिर आप राज्य में उपलब्ध खाद्यान्न योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। 

 

इसके अलावा, आपका बिहार राशन कार्ड आपकी पहचान और पते का प्रमाण है। अगर आप अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बजाज मार्केट्स पर, आकर्षक ब्याज दरों पर हाउसिंग लोन मिल सकता है और अपने राशन कार्ड को आईडी/एड्रेस प्रूफ के रूप में उपयोग करें।

बिहार राशन कार्ड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सरकार ने राशन कार्ड रखना अनिवार्य कर दिया है?

नहीं, राशन कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। यह आपकी पसंद है कि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं या नहीं। यह अनिवार्य रूप से पहचान प्रमाण और एक डॉक्यूमेंट के रूप में मदद करता है जो खाद्यान्न योजनाओं के लिए आपके आवेदन का समर्थन करता है।

क्या बिहार राशन कार्ड का उपयोग भारत के किसी अन्य राज्य में किया जा सकता है?

नहीं, बिहार राशन कार्ड का उपयोग अन्य राज्यों में नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि आप एक प्रवासी श्रमिक हैं, तो आप पूरे भारत में राशन लाभ प्राप्त करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं।

नया राशन कार्ड प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया में लगभग 15 दिन से 1 महीने तक का समय लगता है। एक बार जब आप फॉर्म जमा कर देंगे, तो अधिकारी आपके आवेदन का वेरिफिकेशन  करेंगे और आपको राशन कार्ड प्रदान करेंगे।

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