सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यक वस्तुओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराकर गरीबी कम करने के लिए राशन कार्ड जारी करती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए राशन कार्ड जारी करती है। चावल, दाल, गेहूं, चीनी, केरोसिन, एलपीजी, उर्वरक आदि जैसी वस्तुओं को रियायती कीमतों पर प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड का विवरण यहां देखें।

राशन कार्ड के फायदे

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं;

  • सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए - यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और रियायती कीमतों पर चावल, दाल, गेहूं, चीनी, केरोसिन, एलपीजी, उर्वरक आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास अपने नाम वाला राशन कार्ड होना चाहिए।
  • पहचान प्रमाण के रूप में - किसी की पहचान स्थापित करने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, बच्चे, आय स्तर, लिंग, तस्वीरें आदि जैसे विवरण शामिल हैं, यह पूरे परिवार के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है।
  • एड्रेस प्रूफ के तौर पर - यह एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी काम कर सकता है| बैंकों से लोन प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड आवश्यक है। आने वाले समय में लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड और बैंक खाते को राशन कार्ड से जोड़ा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के प्रकार

राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी विभिन्न प्रकार के राशन कार्डों को संभालती है। आरसीएमएस छत्तीसगढ़ राशन कार्ड चार प्रकार के होते हैं।

राशन कार्ड

विशेषताएं 

प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) राशन कार्ड

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को जारी किया गया। इस श्रेणी के तहत कार्डधारकों को हर महीने रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलेगा। वे 35 किलो चावल और गेहूं 2 रु. प्रति किलो और 2 किलो दाल 10 रु. प्रति किलो की दर से प्राप्त कर सकते हैं| 

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड

यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 15000 रुपये से कम है|वे सरकार से सस्ती कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। वे 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से 35 किलो चावल और गेहूं प्राप्त कर सकते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड

एक मूल निवासी की वार्षिक आय 10000 रुपये से कम है, वे बीपीएल कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड से बीपीएल कार्डधारक को आवश्यक वस्तुएं कम कीमत पर प्राप्त होती है।

गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) कार्ड

एक मूल निवासी जिसकी वार्षिक आय 10000 रुपये से अधिक है, वह एपीएल कार्ड प्राप्त कर सकता है| ये कार्डधारक न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% से कम कीमत पर 15 किलोग्राम तक चावल और गेहूं खरीदने के पात्र हैं।

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के लिए पात्रता

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के लिए पात्र होने के लिए, निम्न पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक या आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास उनके नाम पर राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।

  • आवेदक के पास शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाला मकान नहीं होना चाहिए।

  • आवेदक के पास गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर/10 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर/20 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।

  • छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम (सीएफएनएसए) की धारा 15 की उपधारा (A) के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य राशन कार्ड के लिए प्रतिबंधित परिवार की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें ?

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. CG खाद्य आपूर्ति निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. वहां आपको 'समाचार और घोषणाएं ' अनुभाग के अंतर्गत 'राशन कार्ड कम डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए आवेदन' पर क्लिक करना होगा।

  1. छत्तीसगढ़ राशन कार्ड कम डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए आवेदन स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  2. आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें।
  3. आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें।
  4. आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय में जमा करना होगा।
  5. आवेदन जमा करते समय एक पावती रसीद प्रदान की जाएगी जिसे राशन कार्ड के संग्रह और भविष्य के संदर्भों के लिए भी रखा जाना चाहिए।

 

फिर आवेदनों का सत्यापन संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। एक बार आवेदकों का सत्यापन और पात्रता जांच पूरी हो जाने के बाद, राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

यहां छत्तीसगढ़ राशन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची दी गई है।

  • फोटो के साथ पहचान प्रमाण

  • निवास प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड

  • बैंक पासबुक

  • डोमिसाइल प्रमाणपत्र

  • परिवार के प्रत्येक सदस्य की पासपोर्ट आकार की तस्वीर

  • श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

  • विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

छत्तीसगढ़ की राशन कार्ड सूची

छत्तीसगढ़ की राशन कार्ड सूची देखने के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन करें।

  • सीजी खाद्य आपूर्ति निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • 'सार्वजनिक भागीदारी' टैब पर क्लिक करें।

  • 'जिलेवार राशन कार्ड सूची' विकल्प चुनें।

  • जिलेवार राशन कार्ड सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

निष्कर्ष

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार अपने नागरिकों को रियायती भोजन और आवश्यक आपूर्ति प्रदान करती है। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। हालांकि, राशन कार्ड सरकार द्वारा जारी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। यदि आपको सर्वोत्तम होम लोन की आवश्यकता है, तो राशन कार्ड आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। बजाज मार्केट्स पर शीर्ष होम लोन प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित अन्य दस्तावेजों, पात्रता मानदंड और शर्तों की सूची देखें।

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