एचपी राशन कार्ड के बारे में और जानें
हिमाचल प्रदेश ने अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक पारदर्शिता पोर्टल - ई पी डी एस हिमाचल प्रदेश में डिजिटलीकृत कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से कार्डधारक अब अपने राशन कार्ड की प्रति स्वयं प्रिंट कर सकते हैं। एच पी राशन कार्ड और उसके विवरण के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड सूची की जांच करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड होने से कई लाभ मिलते हैं: उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
किफायती खाद्य आपूर्ति
बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा
सरकारी योजनाओं तक पहुंच
लक्षित लाभ
आधिकारिक पहचान सत्यापन (ऑफिशियल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन)
आपातकालीन सहायता
अतिरिक्त लाभ के लिए एलिजिबिलिटी
पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुंच
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड के प्रकार इस तरह हैं :
नए हिमाचल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए-
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
आवेदक के परिवार के सदस्य जिनका नाम राशन कार्ड में होगा वे भी भारतीय नागरिक होने चाहिए
नए कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास उस व्यक्ति के नाम पर कोई राशन कार्ड नहीं होना चाहिए
यदि आवेदक ने अपना आवासीय पता बदल लिया है तो वह नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है
यदि आवेदक के पास अस्थायी राशन कार्ड है जिसकी वैधता 3 महीने है तो वह नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है
यदि आवेदक का पुराना राशन कार्ड खो गया है, ख़राब हो गया है या ख़राब हो गया है, जो अब पढ़ने योग्य नहीं है, तो वह नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको आवेदन पत्र के साथ नीचे सूचीबद्ध अतिरिक्त डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे।
आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से एचपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करें।
ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में, इसे पंचायत सेक्रेटरी या सहायक के पास जमा करें।
शहरी क्षेत्रों के मामले में, इसे फ़ूड एवं सप्लाइज अधिकारी या निरीक्षक के पास जमा करें।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की स्थिति की जांच करने के लिए आप ई पी डी एस हिमाचल वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।
कुछ ही स्टेप्स में आप हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए इन स्टेप्स पर एक नज़र डालें।
यदि आप हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, तो अपने कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का उपयोग करें। आप ऊपर दिए गए स्टेप्स का उपयोग करके भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपने कार्ड को अपडेटेड रखें, ताकि आप ए चपी सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें। एक अपडेटेड कार्ड आईडी/एड्रेस प्रूफ के रूप में भी उपयोगी है।
राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र जिसे 'फॉर्म- II - राशन कार्ड के लिए आवेदन' के रूप में जाना जाता है, भरना आवश्यक है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या पंचायत सचिव/पंचायत सहायक को और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो फ़ूड एवं सप्लाइज अधिकारी/निरीक्षक, एफ सी एस &सी ए को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड जारी होने में 2-3 सप्ताह का समय लगता है। आवेदन जमा करते समय आपको प्राप्त स्वीकृति रसीद में राशन कार्ड जारी होने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में नया राशन कार्ड जारी करने के लिए आपसे ₹5 का शुल्क लिया जाएगा
हां, आप राशन कार्ड में नाम जोड़ या हटा सकते हैं।
आप डेवलपमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना राशन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। '‘Getting/Renewal of Ration Cards' अनुभाग पर जाएं और राशन कार्ड को अपडेट करने के लिए फॉर्म II चुनें।
राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए डेवलपमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स,, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 'Getting/Renewal of Ration Cards' अनुभाग पर जाएं और राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म II चुनें।