हिमाचल प्रदेश ने अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक पारदर्शिता पोर्टल - ई पी डी एस हिमाचल प्रदेश में डिजिटलीकृत कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से कार्डधारक अब अपने राशन कार्ड की प्रति स्वयं प्रिंट कर सकते हैं। एच पी राशन कार्ड और उसके विवरण के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की सूची की जांच करें

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड सूची की जांच करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

  • स्टेप 1: हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट - food.hp.nic.in पर जाएं ।
  • स्टेप 2: राशन कार्ड की सूची प्राप्त करने के लिए पेज पर ऑनलाइन फॉर्म में जिले का नाम, शहर का नाम और इलाके जैसे विवरण भरें ।
  • स्टेप 3: एक बार जब आप फॉर्म जमा कर देते हैं, तो आप अपने चुने हुए इलाके की राशन कार्ड की सूची देख सकते हैं ।

हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड के लाभ

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड होने से कई लाभ मिलते हैं: उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: 

  • किफायती खाद्य आपूर्ति

  • बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा

  • सरकारी योजनाओं तक पहुंच

  • लक्षित लाभ

  • आधिकारिक पहचान सत्यापन (ऑफिशियल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन)

  • आपातकालीन सहायता

  • अतिरिक्त लाभ के लिए एलिजिबिलिटी 

  • पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुंच

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड के प्रकार

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड के प्रकार इस तरह हैं :

  • गरीबी की रेखा से नीचे (बी पी एल) राशन कार्ड: यह कार्ड गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों तक पहुंच प्रदान करता है।
  • गरीबी की रेखा से ऊपर (ए पी एल) राशन कार्ड: गरीबी रेखा से ऊपर आय वाले परिवारों को यह कार्डजारी किया गया है, जिससे उन्हें मानक दरों पर भोजन खरीदने में मदद मिली, हालांकि बीपीएल जितनी भारी सब्सिडी नहीं दी गई है।
  • अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) राशन कार्ड: सबसे अधिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को लक्षित, यह कार्ड अधिक मात्रा में सब्सिडी वाले खाद्य प्रावधान प्रदान करता है।

हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

नए हिमाचल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए-

  1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए

  2. आवेदक के परिवार के सदस्य जिनका नाम राशन कार्ड में होगा वे भी भारतीय नागरिक होने चाहिए

  3. नए कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास उस व्यक्ति के नाम पर कोई राशन कार्ड नहीं होना चाहिए

  4. यदि आवेदक ने अपना आवासीय पता बदल लिया है तो वह नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है

  5. यदि आवेदक के पास अस्थायी राशन कार्ड है जिसकी वैधता 3 महीने है तो वह नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है

  6. यदि आवेदक का पुराना राशन कार्ड खो गया है, ख़राब हो गया है या ख़राब हो गया है, जो अब पढ़ने योग्य नहीं है, तो वह नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको आवेदन पत्र के साथ नीचे सूचीबद्ध अतिरिक्त डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे।

नए राशन कार्ड के लिए:

  • विलोपन प्रमाणपत्र (डीलीशन सर्टिफिकेट) - यह इस बात का प्रमाण है कि आवेदक के पास पहले कोई राशन कार्ड नहीं था

मौजूदा राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए:

  • मौजूदा राशन कार्ड
  • जीवनसाथी के लिए: डीलीशन सर्टिफिकेट 
  • बच्चे के लिए: बर्थ सर्टिफिकेट  

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से एचपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करें।

  • स्टेप 1: हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट - food.hp.nic.in पर जाएं ।
  • स्टेप दो: होम पेज के बाईं ओर 'Getting/Renewal of Ration Cards' अनुभाग पर जाएं ।
  • स्टेप  3: दिखाई देने वाले पेज से, राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म II चुनें ।
  • स्टेप  4: आवेदन पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डाउनलोड करने का विकल्प है ।
  • स्टेप  5: अपनी पसंद का आवेदन पत्र डाउनलोड करें और आवश्यक फ़ील्ड सावधानीपूर्वक भरें।
  • स्टेप 6: भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करें।

 

ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में, इसे पंचायत सेक्रेटरी या सहायक के पास जमा करें।

 

शहरी क्षेत्रों के मामले में, इसे फ़ूड एवं सप्लाइज अधिकारी या निरीक्षक के पास जमा करें।

  • स्टेप 7: आवेदन पत्र राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए ।
  • स्टेप 8: एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, आवेदक को एक रसीद प्राप्त होगी जिसमें राशन कार्ड प्राप्त करने की तारीख का उल्लेख होगा ।
  • स्टेप 9: नए पते, सदस्यों के संबंध में अन्य जानकारी आदि सहित आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी चीजों का वेरिफिकेशन  किया जाएगा ।
  • स्टेप 10: नया राशन कार्ड सभी विवरण संतोषजनक पाए जाने पर जारी किया जाएगा ।
  • स्टेप 11: आवेदक को राशन कार्ड लेने के लिए रसीद दिखानी होगी ।
  • स्टेप 12: नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए मूल राशन कार्ड के अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा ।
  • स्टेप 13: यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो दी गई तारीख पर कारण आवेदक के साथ साझा किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें

हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की स्थिति की जांच करने के लिए आप ई पी डी एस हिमाचल वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

  • स्टेप 1: ई पी डी एस हिमाचल प्रदेश ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर जाएं ।
  • स्टेप 2:  मेन मेनू पेज से, बाईं ओर दिखाई देने वाले 'Your Ration Card' विकल्प चुनें।
  • स्टेप 3: दिखाई देने वाले नए पेज पर, आवेदन जमा करने के समय प्राप्त रसीद में राशन कार्ड डेटा जैसे राशन कार्ड आईडी या रेफेरेंस नंबर भरें ।
  • स्टेप 4: 'Application Status' दर्ज करें और 'Search’ पर क्लिक करें ।
  • स्टेप 5: आपके हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी ।

हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें

कुछ ही स्टेप्स में आप हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए इन स्टेप्स पर एक नज़र डालें।

  • स्टेप 1: ई पी डी एस हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं ।
  • स्टेप दो: मेन पेज पर, आप 'Print Ration Card' देख सकते हैं ।
  • स्टेप 3: बॉक्स पर क्लिक करें और एक नया पेज खुलेगा ।
  • स्टेप 4: 'Select Input Type' चुनें और अपनी सुविधा के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनें।
  • स्टेप 5: इसके आगे दिए गए फ़ील्ड में आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  • स्टेप 6: 'Search' पर क्लिक करें ।
  • स्टेप 7: परिणाम पृष्ठ पर दिखाई देंगे ।
  • स्टेप 8: आप पेज के नीचे प्रदर्शित प्रिंट आइकन पर क्लिक करके राशन कार्ड फ़ाइल को डाउनलोड या प्रिंटआउट ले सकते हैं ।

निष्कर्ष

यदि आप हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, तो अपने कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का उपयोग करें। आप ऊपर दिए गए स्टेप्स का उपयोग करके भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपने कार्ड को अपडेटेड रखें, ताकि आप ए चपी सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें। एक अपडेटेड कार्ड आईडी/एड्रेस प्रूफ के रूप में भी उपयोगी है।

हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुझे हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पत्र कहां से मिल सकता है?

राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र जिसे 'फॉर्म- II - राशन कार्ड के लिए आवेदन' के रूप में जाना जाता है, भरना आवश्यक है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या पंचायत सचिव/पंचायत सहायक को और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो फ़ूड एवं सप्लाइज अधिकारी/निरीक्षक, एफ सी एस &सी ए को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड जारी होने में आमतौर पर कितना समय लगता है?

आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड जारी होने में 2-3 सप्ताह का समय लगता है। आवेदन जमा करते समय आपको प्राप्त स्वीकृति रसीद में राशन कार्ड जारी होने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में नया राशन कार्ड जारी करने के लिए कितना शुल्क लागू है?

हिमाचल प्रदेश में नया राशन कार्ड जारी करने के लिए आपसे ₹5 का शुल्क लिया जाएगा

क्या राशन कार्ड में संशोधन किया जा सकता है?

हां, आप राशन कार्ड में नाम जोड़ या हटा सकते हैं।

मैं हिमाचल प्रदेश में अपना राशन कार्ड कैसे अपडेट कर सकता हूं?

आप डेवलपमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना राशन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। '‘Getting/Renewal of Ration Cards' अनुभाग पर जाएं और राशन कार्ड को अपडेट करने के लिए फॉर्म II चुनें।

मैं ऑनलाइन एच पी राशन कार्ड में अपना नाम कैसे जोड़ सकता हूं?

राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए डेवलपमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स,, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 'Getting/Renewal of Ration Cards' अनुभाग पर जाएं और राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म II चुनें।

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