नागालैंड राशन कार्ड एक दस्तावेज है जो राज्य के नागरिकों को रियायती दरों पर अनाज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आदि प्राप्त करने का अधिकार देता है। भूमिहीन मजदूर, विधवाएं, वृद्ध लोग और ऐसे परिवार जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है, वे नागालैंड राशन कार्ड के लिए पात्र हैं। नागालैंड का फ़ूड सिविल सप्लाइज एंड  कंस्यूमर्स अफेयर्स डिपार्टमेंट, राज्य में योग्य परिवारों को राशन कार्ड जारी करने का प्रभारी है। परिवारों को रियायती कीमत पर चावल, गेहूं, चीनी आदि अनाज मिल सकता है।

नागालैंड राशन कार्ड सूची

सरकार ने नागालैंड की राशन कार्ड  सूची की जांच करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। आप नागालैंड के फ़ूड सिविल सप्लाइज एंड कंस्यूमर्स अफेयर्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से जाँच सकते हैं

इसके लिए अनुसरण करने योग्य स्टेप्स यहां दिए गए हैं:

  • स्टेप 1: आरंभ करने के लिए, आपको दी गई वेबसाइट http://www.edistrict.nagaland.gov.in/ पर ब्राउज़ करना होगा
  • स्टेप 2: साइट पर पहुंचने के बाद, आपको आवश्यक विवरण के साथ पेज पर पंजीकरण/लॉग इन करना होगा
  • स्टेप 3: इसके बाद, आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आपको अपना जिला और गांव चुनना होगा
  • स्टेप 4: उसके बाद, राशन कार्डों की एक सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप उसमें अपना नाम सर्च कर सकते है

नागालैंड राशन कार्ड की मुख्य विशेषताएं

नागालैंड राशन कार्ड के बारे में कुछ आवश्यक बिंदुओं वाली तालिका नीचे दी गई है:

नागालैंड राशन कार्ड जारी करने का प्राधिकरण

फ़ूड सिविल सप्लाइज एंड कंस्यूमर्स अफेयर्स डिपार्टमेंट

राशन कार्ड की श्रेणियाँ

तीन (अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड)

दिए जाने वाले लाभ

रियायती दरों पर फूड ग्रेन

एलेजिबिलिटी

वृद्ध, विधवाएँ और मजदूर

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन या ऑफलाइन 

आवेदन प्रक्रिया

आप वेबसाइट पर कभी भी आवेदन कर सकते हैं

आधिकारिक वेबसाइट

https://edistrict.nagaland.gov.in/?p=1056

नागालैंड राशन कार्ड के लिए एलेजिबिलिटी क्राइटेरिया

  • आपको नागालैंड का स्थायी निवासी होना चाहिए

  • आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए

  • आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए

  • नागालैंड राशन कार्ड जारी करने के लिए आपकी कुल मासिक आय विभाग द्वारा स्थापित स्टैण्डर्ड का पालन करना चाहिए

  • आपके पास दूसरे राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए

नागालैंड राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आप सूचीबद्ध स्टेपों का पालन करके नागालैंड के अपने राशन कार्ड के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं:

  • स्टेप 1: आरंभ करने के लिए, आपको नागालैंड के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://edistrict.nagaland.gov.in/?p=1056 पर जाना होगा
  • स्टेप 2: मैन पृष्ठ पर पहुंचने के बाद आपको टैब के शीर्ष पर 'Register' का एक विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें
  • स्टेप 3: इसके बाद, सभी आवश्यक विवरणों के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें और सबमिट करें
  • स्टेप 4: सबमिशन के बाद, आपकी प्रोफ़ाइल बनाई जाएगी
  • स्टेप 5: पृष्ठ पर लॉग इन करने के लिए उस विवरण का उपयोग करें
  • स्टेप 6: लॉग इन करने के बाद आपको 'ई-सर्विसेज' का विकल्प चुनें
  • स्टेप 7: अलग-अलग विभागों से कई विकल्प सामने आएंगे। आपको 'फ़ूड एंड सिविल  सप्लाइज' में से 'Ration card' चुनना होगा
  • स्टेप 8: इसके बाद, आपको एक आवेदन पत्र दिखाई देगा
  • स्टेप 9: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और मांगे गए डाक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दें
  • स्टेप 10: अंत में, फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या जारी की जाएगी। इस नंबर का उपयोग आपके आवेदन की प्रगति पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है
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नागालैंड राशन कार्ड के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

यहां नागालैंड राशन कार्ड के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स की सूची दी गई है।

  • पते का प्रमाण (आधार कार्ड, किराया समझौता, उपयोगिता बिल)

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड

  • अधिवास प्रमाणपत्र

  • आय प्रमाण पत्र

नागालैंड राशन कार्ड के मुख्य आँकड़े

यहां नागालैंड राशन कार्डों की सांख्यिकीय संख्या प्रदान करने वाली तालिका है (दिसंबर 2021 के अनुसार):

 

टोटल फेयर प्राइस स्टोर

1671

नागालैंड के टोटल राशन कार्ड

3,03,587

उपलब्ध(अवैलड) राशन कार्ड

2,04,647

टोटल बेनिफिशरी

10,55,530

पोर्टेबिलिटी कार्ड

663

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)

1,90,511

परिवारों की महिला मुखियाओं की संख्या

2,85,409

स्रोत: http://epos.nic.in/naga/index.jsp#

https://edistrict.nagaland.gov.in/?p=1056

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नागालैंड में अपने राशन कार्ड की पात्रता कैसे जानें?

आप आसानी से अपने नागालैंड राशन कार्ड पात्रता की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। इसके लिए अनुसरण करने योग्य स्टेप्स यहां दिए गए हैं:

  • स्टेप 1: पहले स्टेप के रूप में, आपको दी गई वेबसाइट https://feast.nagaland.gov.in/ पर जाना होगा 
  • स्टेप 2: मैन टैब पर पहुंचने के बाद आपको ऊपर 'Other Services' विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें
  • स्टेप 3: इसके बाद एक मेनू खुलेगा जिसमें आपको 'अपनी राशन पात्रता जानें' का विकल्प चुनना होगा
  • स्टेप 4: इसके बाद, आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपसे 'कैप्चा' दर्ज करने के लिए कहा जाएगा
  • स्टेप 5: इसके बाद, एक नया पेज दिखाई देगा जिसका टाइटल, 'अपनी राशन पात्रता जानें।' आपको माह, जिला, वर्ष आदि सहित पूछे गए विवरण प्रदान करने होंगे
  • स्टेप 6: सभी विवरण दर्ज करने के बाद, 'Search' पर क्लिक करें
  • स्टेप 7: अंत में, स्क्रीन पर पात्रता विवरण वाली एक लिस्ट दिखाई देगी। आप अपना विवरण जांचने के लिए लिस्ट को नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं

नागालैंड में एफपीएस वार आवंटन की जाँच करें

नागालैंड में एफपीएस वार आवंटन की जांच करने के लिए निम्नलिखित स्टेप दिए गए हैं:

  • स्टेप 1: चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://feast.nagaland.gov.in/ पर जाना होगा 
  • स्टेप 2: मैन टैब में आपको 'एलोकेशन' का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: इसके बाद, 'एफपीएस-वाइज अल्लोकेशन ' चुनें।
  • स्टेप 4: उसके बाद, एक नया पेज दिखाई देगा जहां आपको जारी रखने के लिए 'कैप्चा' दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
  • स्टेप 5: उसके बाद, आपको एक टैब पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आपको पूछे गए विवरण सावधानीपूर्वक जमा करने होंगे, जैसे वर्ष, महीना, इत्यादि।
  • स्टेप 6: इसके बाद, 'View report' चुनें। अब, आप नागालैंड राशन कार्ड की एफपीएस-वाइज अल्लोकेशन रिपोर्ट देख सकते हैं।

नागालैंड राशन कार्ड शिकायत जमा करें

यदि आप अपने नागालैंड राशन कार्ड से संबंधित किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

यहां वे स्टेप्स दिए गए हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं:

  • स्टेप 1: दी गई वेबसाइट http://164.100.62.55/RCMSNL/indexv.aspx पर ब्राउज़ करें
  • स्टेप 2: साइट पर पहुंचने के बाद, आपको एक 'ऑनलाइन शिकायत' विकल्प दिखाई देगा जिसमें तीन विकल्प होंगे। उनमें से 'ऑनलाइन शिकायत' चुनें
  • स्टेप 3: इसके बाद, आपको दो अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे: 'राशन कार्ड नंबर के साथ शिकायत और राशन कार्ड नंबर के बिना शिकायत'
  • स्टेप 4: यदि आपका नागालैंड का राशन कार्ड वेरिफाइड और एप्रूव्ड है, तो आप पहला विकल्प चुन सकते हैं। और दूसरा विकल्प चुनने के लिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए

 

पहले विकल्प के लिए:

  • स्टेप 1: आपको अपना नागालैंड राशन कार्ड नंबर प्रदान करना होगा
  • स्टेप 2: इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए उसे दिए गए कॉलम में दर्ज करें
  • स्टेप 3: सफल वेरिफिकेशन के बाद, आप शिकायत का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं
  • स्टेप 4: उसके बाद, एक संदर्भ संख्या उत्पन्न होगी, जिसका उपयोग आप बाद में अपनी शिकायत आवेदन की स्टेटस को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं

 

दूसरे विकल्प के लिए:

  • स्टेप 1: दूसरा विकल्प चुनने के बाद, आपको शिकायत आवेदन पत्र पर पुनः निर्देशित किया जाएगा
  • स्टेप 2: आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और सबमिट करें
  • स्टेप 3: अंत में, एक संदर्भ संख्या उत्पन्न होगी, जिसका उपयोग आवेदन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है

 

ऑनलाइन पोर्टल के अलावा, आप अपने नागालैंड राशन कार्ड के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता लेने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 पर भी कॉल कर सकते हैं।

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निष्कर्ष

इससे आपको नागालैंड राज्य में राशन कार्ड के संबंध में जानने योग्य हर चीज़ के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। यदि आप कार्ड के लिए पात्र हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप इसके प्रस्तावों का लाभ उठाने के लिए तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। 

 

लेकिन समय पर राशन कार्ड प्राप्त करने का यही एकमात्र कारण नहीं है। यदि आप चाहें तो आपका कार्ड भी उपयोगी हो सकता है गृह ऋण प्राप्त करें अपने सपनों का घर खरीदने या बनाने के लिए। आप दर्शन कर सकते हैं Bajaj Markets, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर उपलब्ध ऋण प्रस्तावों को ब्राउज़ करें, और वैध आईडी/पता प्रमाण के रूप में अपने नागालैंड राशन कार्ड का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रस्ताव के लिए आवेदन करें।

नागालैंड राशन कार्ड संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं नागालैंड में अपनी राशन कार्ड सूची कैसे देख सकता हूँ?

आप नागालैंड में अपनी राशन कार्ड सूची यहां देख सकते हैं http://epos.nic.in/naga/.

मैं अलग राशन कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

यदि आप अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं और आपकी रसोई अलग है, तो आप नागालैंड में अलग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मैं दीमापुर में राशन कार्ड कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

आप दी गई वेबसाइट पर जाकर अपने दीमापुर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं https://edistrict.nagaland.gov.in/?p=1056. आप संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन मोड का भी उपयोग कर सकते हैं।

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