इंडियन मोटर वेहिकल्स एक्ट के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए एक भारतीय नागरिक के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पर्मनेंट ड्राइवर लाइसेंस जारी करने से पहले, एक लर्नर लाइसेंस जारी किया जाता है, जो सीमित वैलिडिटी के साथ आता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स में से एक है। उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के लर्निंग लाइसेंस हैं; पर्सनल और कमर्शियल । यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप कुछ सरल स्टेप्स में ज़ोनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से यूपी लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में आवेदक द्वारा चलाए जा रहे वाहन के प्रकार के आधार पर लर्निंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं, फॉर्म में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यूपी लर्निंग लाइसेंस निम्नलिखित प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध है:
बिना गियर वाली मोटरसाइकिलें
गियर वाली मोटरसाइकिलें
लाइट या मीडियम मोटर वेहिकल
मीडियम से हैवी पैसेंजर वेहिकल
हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट वेहिकल
इनवैलिड कैरिज वेहिकल्स
निर्दिष्ट विवरण के साथ मोटर वेहिकल
रोड रोलर
आपके यूपी लर्निंग लाइसेंस को सुरक्षित करने के लिए, कुछ कारक हैं जिन्हें आवेदन करने वालों को पूरा करना होगा। इन क्राइटेरिया को पूरा किए बिना उत्तर प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाते हैं। यहां वे मानदंड दिए गए हैं:
बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए आवेदक की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए।
लाइट मोटर वेहिकल के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
कमर्शियल वेहिकल के लिए, यूपी लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।
कमर्शियल वेहिकल चलाने के लिए व्यक्ति को 8वीं कक्षा तक पढ़ाई और परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
उत्तर प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ट्रैफिक से संबंधित सभी रूल्स और रेगुलेशंस की जानकारी होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, सत्यापन के लिए निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स हाथ में होने चाहिए:
एक फॉर्म (फॉर्म 1-ए) जो किसी की चिकित्सा और शारीरिक फिटनेस के बारे में विवरण मांगता है।
एक फॉर्म (फॉर्म 2) जिसमें आवेदक द्वारा चलाए जाने वाले वाहन के प्रकार, लाइसेंस के लिए शुल्क का भुगतान और व्यक्तिगत विवरण का विवरण होता है।
एक पासपोर्ट साइज फोटो ।
आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या बिजली या फोन बिल के माध्यम से पते का प्रमाण।
राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या एलआईसी पॉलिसी के माध्यम से आयु का प्रमाण।
आवेदन के लिए ₹151 का शुल्क और टेस्ट के लिए ₹ 50 का भुगतान किया जाता है।
यूपी लर्निंग लाइसेंस कई स्टेप्स के माध्यम से या तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या ऑफलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है।
1.ऑनलाइन आवेदन:
इन स्टेप्स का पालन करें:
आप इन दोनों वेबसाइटों में से किसी एक पर जा सकते हैं: यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे के https://parivahan.gov.in/parivahan/।
ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन टैब पर जाएं और “Driving Licence Related Services”" पर क्लिक करें या यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के लिए "New Learning Licence" पर क्लिक करें।
एम आर टी एच वेबसाइट के लिए, आपको एक अलग पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि आप किस राज्य में अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं।
ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आवश्यक विवरण भरें और अपने डॉक्युमेंट्स अपलोड करें ।
आवेदन शुल्क का भुगतान अपनी पसंद की विधि से ऑनलाइन किया जा सकता है ।
अपना ड्राइविंग टेस्ट देने और अपने नजदीकी स्थान आरटीओ पर जाने के लिए एक स्लॉट चुनें ।
एक बार जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं, तो यूपी लर्निंग लाइसेंस उसी पते पर जारी किया जाएगा जो पंजीकृत था ।
2.ऑफ़लाइन आवेदन:
यदि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने में अधिक सहज हैं, तो इन स्टेप्स का पालन करें:
उत्तर प्रदेश का लर्निंग लाइसेंस फॉर्म डाउनलोड करें, विवरण भरकर अपने नजदीकी आरटीओ पर जाएं ।
फॉर्म इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं: http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/।
फॉर्म जमा करते समय आवश्यक डॉक्युमेंट्स और पासपोर्ट तस्वीर ले जाएं।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपने परीक्षण के लिए एक स्लॉट चुनें।
एक बार परीक्षण पास हो जाने के बाद, लर्निंग लाइसेंस जमा किए गए फॉर्म में उल्लिखित पते पर भेज दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना आसान है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा करते समय किसी भी संभावित दुर्घटना के प्रति सावधानी और जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। बजाज मार्केट्स पोर्टल पर उपलब्ध कार इंश्योरेंस और ट्व व्हीलर इंश्योरेंस की सुविधाएं आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाने से आवेदन प्रक्रिया को बाधा रहित बनाने में मदद मिलती है। अब जब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करना है, तो एक अच्छी तरह से कवर इंश्योरेंस योजना के साथ खुद को और अपने वाहन को सुरक्षित करना सुनिश्चित करें।
यूपी लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने है।
यूपी में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले ड्राइविंग स्कूल के तहत 21 दिनों का ट्रेनिंग पूरा करना होगा।
लाइसेंस पूरे देश में वैलिड है।
मोटर वेहिकल्स एक्ट 2019 की धारा 147 के तहत बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना दंडनीय है ।