झारखंड में ट्व व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
झारखंड में, ड्राइविंग लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए, आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष (लाइट मोटर वेहिकल) या 20 वर्ष (ट्रांसपोर्ट वेहिकल) होनी चाहिए। 50 सीसी से कम इंजन की क्षमता वाले ट्व व्हीलर के मामले में, आपकी आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। 50 सीसी से अधिक इंजन की क्षमता वाले ट्व व्हीलर के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, आपके पास वैलिड लर्नर लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा।
भारतीय मोटर वेहिकल एक्ट के अनुसार, भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस सरकार द्वारा जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट है जो आपको भारत की सार्वजनिक सड़कों पर अपना वाहन चलाने का कानूनी अधिकार देता है। यदि सड़क पर चलते समय आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको जुर्माना देना होगा या कुछ समय के लिए जेल भी हो सकती है। ड्राइविंग कानूनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सड़कों पर चलते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आप झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
भरे हुए आवेदन पत्र के अलावा, झारखंड में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित सहायक डॉक्युमेंट्स अटैच्ड होने चाहिए। प्रस्तुत किया गया डॉक्यूमेंट सेल्फ-अटेस्टेड होना चाहिए अर्थात उस पर आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए।
3 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
पैन कार्ड (यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक है)
मेडिकल सर्टिफिकेट
यदि आवेदक नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) है, तो माता-पिता/गार्डियन का सहमति पत्र भी जमा करना होगा
पते का प्रमाण - राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड के रूप में स्वीकार्य
आयु का प्रमाण - बर्थ सर्टिफिकेट , आधार कार्ड, पैन कार्ड के रूप में स्वीकार्य।
झारखंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा। यहां झारखंड डी एल की सूची दी गई है जिसके लिए आपको भुगतान करना होगा।
उद्देश्य |
फीस (₹) |
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना |
200 |
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट |
1,000 |
मौजूदा लाइसेंस में नया वाहन जोड़ना |
500 |
ड्राइवर के लाइसेंस का रिन्यूअल |
200 |
पता परिवर्तन के लिए आवेदन शुल्क |
200 |
स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस |
200 |
मोटर वेहिकल एक्ट अधिनियम,1988 के अंतर्गत जो व्यक्ति झारखंड में मोटर वाहन चलाना चाहते हैं, उन्हें पहले झारखंड के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है। झारखंड में डी एल के लिए आवेदन करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:
स्टेप 1: परिवहन झारखंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do पर जाएं।
स्टेप 2: ड्रॉप-डाउन मेनू से 'Jharkhand’.' चुनें।
स्टेप 3: पेज पर सूचीबद्ध 'Apply for Driving Licence' टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 4: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और फॉर्म भरने के निर्देश इस पेज पर पाए जा सकते हैं।
स्टेप 5: 'Continue’' पर क्लिक करें और लाइसेंस फॉर्म और अन्य व्यक्तिगत विवरण भरें।
स्टेप 6: अपेक्षित सहायक डॉक्युमेंट्स, एक फोटो (जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर दिखाई देगी) और अपने हस्ताक्षर की एक स्पष्ट तस्वीर अपलोड करें।
यहां बताया गया है कि झारखंड में आप किस प्रकार डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं ।
स्टेप 1: https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do पर जाएं
स्टेप 2: ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और 'Jharkhand’' चुनें।
स्टेप 3: पेज पर 'Apply for Duplicate Driving Licence' टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आवेदन पत्र भरें और अपने समाप्त/वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस सहित निर्देशानुसार सहायक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 5: अपना आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन नंबर नोट कर लें। इसकी आवश्यकता तब होगी जब आप सहायक डॉक्युमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आर टी ओ जाएंगे।
स्टेप 6: आर टी ओ में वेरिफिकेशन के बाद, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होगा।
झारखंड में की ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन स्थिति की जांच के लिए, आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं ।
स्टेप 2: ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और 'Jharkhand' चुनें।
स्टेप 3: ऊपरी दाएं कोने पर DL application status Jharkhand पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, और आपको एक पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमें आपका डीएल स्थिति झारखंड होगा।
झारखंड में आई डी पी ( इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट) के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना संभव है । झारखंड में ऑनलाइन आई डी पी प्राप्त करने के स्टेप्स इस प्रकार हैं:
स्टेप 1: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए: https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do पर जाएं
स्टेप 2: ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और 'Jharkhand' चुनें।
स्टेप 3: पेज पर '‘Apply for International Driving Permit' टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 4: निर्देशानुसार आवेदन पत्र भरें और सहायक डॉक्युमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 5: आवेदन पत्र में आपके द्वारा भरे गए विवरण को दोबारा जांच लें।
स्टेप 6: फोटो और हस्ताक्षर के साथ सभी डॉक्युमेंट्स को अपलोड करें।
स्टेप 7: यदि आवश्यक हो तो ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट के लिए बुक करें।
स्टेप 8: आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें, भुगतान स्थिति को वेरीफाई करें और रसीद प्रिंट करें।
स्टेप 9: यदि यह शासनादेश है तो अपने टेस्ट की प्रतीक्षा करें। एक बार जब आप अपना टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस आर टी ओ द्वारा आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा।
झारखंड में आप अपने कागज या प्लास्टिक के ड्राइविंग लाइसेंस को नए स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस में बदल सकते हैं और विभिन्न लाभों का आनंद ले सकते हैं। अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को नए स्मार्ट कार्ड वर्शन में बदलने के स्टेप्स की जांच करें।
स्टेप 1: अपने नजदीकी आर टी ओ पर जाएं ।
स्टेप 2: कार्यालय से स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म प्राप्त करें।
स्टेप 3: फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी संबंधित डॉक्युमेंट्स को अटैच करें।
स्टेप 4: अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जमा करें ।
स्टेप 5: अपने लाइसेंस को अपग्रेड करने के लिए लागू शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन करें।
स्टेप 6: भुगतान रसीद एकत्र करें जिसका उपयोग आप अपने स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के आने तक कर सकते हैं।
स्टेप 7: आपका स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आर टी ओ द्वारा पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा।
जिस तरह ट्व व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी तरह मोटर इंश्योरेंस सभी कार मालिकों और ड्राइवरों द्वारा आवश्यक है। ऑटो इंश्योरेंस खरीदने के लिए बजाज मार्केट्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेहद मददगार हैं। आप भारत के कुछ सबसे बड़े इंश्योरेंस प्रदाताओं से खरीदारी कर सकते हैं जो प्रतिस्पर्धी प्रीमियम दरों और असाधारण कस्टमर केयर पर अनुकूलन योग्य बीमा पॉलिसियां प्रदान करते हैं।
झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन की जा सकती है। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के लिए https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म की भौतिक प्रतियां एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आर टी ओ कार्यालय में जाएं।
झारखंड राज्य में 24 जिला परिवहन कार्यालयों का एक नेटवर्क शामिल है।
कुल 6 श्रेणियां हैं। लाइट मोटर वेहिकल्स, गुड्स वेहिकल (मीडियम और हैवी), यात्री वाहन (मीडियम और हैवी), विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ियां, रोड रोलर के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।