मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 के अनुसार भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर लाइसेंस एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है जो आपको सार्वजनिक सड़कों पर अपना वाहन चलाने की अनुमति देता है। ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल काफी आसान है और इसे कुछ सरल स्टेप्स में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए आप आर टी ओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और रिन्यूअल के लिए केवल न्यूनतम शुल्क देना होगा। यदि आप नहीं जानते कि ड्राइवर का लाइसेंस कैसे रिन्यू किया जाए, तो आइए यहां विस्तार से स्टेप्स देखें।
मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 के अनुसार, वैलिड ड्राइवर लाइसेंस का होना अनिवार्य है। यह एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट है जो आपको सार्वजनिक सड़कों पर अपना वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए कानूनी प्रमाण के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है।
इसका मतलब यह भी है कि लाइसेंस का मालिक ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस से अच्छी तरह परिचित है। मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 की धारा 177 के तहत वैलिड ड्राइवर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने वालों पर सजा के रूप में ₹5000 का जुर्माना या/और 3 महीने तक की कैद का प्रावधान है।
हालांकि, केवल लाइसेंस होना ही पर्याप्त नहीं है। एक बार समाप्त होने के बाद, सार्वजनिक सड़कों पर कानूनी रूप से अपना वाहन चलाने के लिए इसे रिन्यू करना अनिवार्य है।
आपको अपने नजदीकी आर टी ओ में मांगे गए डॉक्युमेंट्स के साथ विधिवत भरा हुआ डी एल रिन्यूअल का आवेदन पत्र जमा करना होगा। वहीं आप आवेदन ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। नॉन-ट्रांसपोर्ट वेहिकल्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पांच साल के लिए रिन्यू किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट वेहिकल्स के लिए इसे तीन साल के लिए रिन्यू किया जाता है। रिन्यूड ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने के बाद आमतौर पर 20 दिन लगते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म वह है जिसे आपको अपना डी एल रिन्यू करते समय देखना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट संबंधित आर टी ओ वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है या स्थानीय आर टी ओ कार्यालय में उपलब्ध है।
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन पत्र को समझना काफी सरल है।
डॉक्युमेंट्स में कुछ सूचनात्मक प्रश्न हैं जिन्हें आवेदक को भरना होगा। इन प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मौजूदा डी एल जानकारी से संबंधित है।
फॉर्म को विधिवत भरने के बाद, आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले ऊपर बताए अनुसार मांगे गए डाक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स की सूची इस प्रकार है:
वाहन का प्रकार |
आवश्यक डॉक्युमेंट्स |
नॉन-ट्रांसपोर्ट या निजी वाहन |
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कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट वाहन |
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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की फीस इस प्रकार है:
ड्राइविंग लाइसेंस का प्रकार |
उद्देश्य |
फीस |
पुस्तक |
जब ग्रेस पीरियड के भीतर आवेदन किया जाता है |
रु. 200 |
जब ग्रेस पीरियड के बाद आवेदन किया जाता है |
रु. 1000 जुर्माना + लागू शुल्क |
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स्मार्ट कार्ड |
जब ग्रेस पीरियड के भीतर आवेदन किया जाता है |
रु. 400 |
जब ग्रेस पीरियड के बाद आवेदन किया जाता है |
रु. 1000 जुर्माना + लागू शुल्क |
परमानेंट ड्राइवर लाइसेंस की वैलिडिटी 20 वर्ष है, या जब तक मालिक 50 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता। जिन लोगों का लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका है, उनके लिए रिन्यूअल के लिए बिना दंड के 30 दिनों की छूट अवधि प्रदान की जाती है। यदि आप 30 दिनों के बाद अपने लाइसेंस को रिन्यू करना चुनते हैं, तो आपसे लागू जुर्माना लिया जाएगा। जो लोग अपने लाइसेंस की समाप्ति के 5 साल के भीतर रिन्यूअल नहीं कराते हैं उन्हें नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
दूसरी ओर, ट्रांसपोर्ट वेहिकल के लिए रिन्यूड लाइसेंस की वैलिडिटी 5 वर्ष और ट्रांसपोर्ट वेहिकल की 3 वर्ष है।
कई बार, दुर्घटना की स्थिति में लोग वाहन संबंधी महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स खो देते हैं/गुम कर देते हैं। इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस क्षतिग्रस्त या चोरी भी हो सकता है। हालांकि, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो घबराएं नहीं और न ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन करें। इसके बजाय, निकटतम आर टी ओ पर जाएं और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें। हमने नीचे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के स्टेप्स बताए हैं।
विधिवत भरा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल आवेदन पत्र जमा करें
एफ आई आर, एफिडेविट, या शिकायत पत्र की प्रतियां जमा करें (आवश्यकतानुसार)
विधिवत भरा हुआ फॉर्म 1
यातायात पुलिस से क्लीयरेंस रिपोर्ट
पते का प्रमाण
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शुल्क भुगतान रसीद
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें
आवश्यक डॉक्युमेंट्स जमा करें
आर टी ओ जमा किए गए डॉक्युमेंट्स और आपके आवेदन का वेरिफिकेशन करेगा और शीघ्र ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा
अगर आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफलाइन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
अपने नजदीकी आर टी ओ पर जाएं
फॉर्म एल एल डी मांगें - डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र
फॉर्म भरें और मांगे गए डॉक्युमेंट्स अटैच करें
आपके आवेदन को संसाधित करने के लिए 200 रुपये का मामूली शुल्क का भुगतान करें।
एक बार जब आप आवेदन जमा कर देते हैं, तो आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसका उपयोग डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होने तक किया जा सकता है।
भारतीय चालकों के लिए यातायात और सड़क सुरक्षा मानदंडों का पालन करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और जब भी आवश्यक हो इसे रिन्यू करें।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। एक बार जब आप डी एल रिन्यूअल के भाग का ध्यान रख लें, बाइक इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस पॉलिसियों को बजाज मार्केट्स पर उपलब्ध इंश्योरेंसवाला भाग को संभाल लेगा।
बजाज मार्केट्स पर मोटर इंश्योरेंस से पॉलिसीधारकों को तत्काल दावा निपटान, पूरे भारत में 4000+ गैरेज का एक बड़ा नेटवर्क और बहुत कुछ मिलता है। अपनी नई इंश्योरेंस पॉलिसी और रिन्यूड लाइसेंस के साथ, आप सड़क पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह सुसज्जित होंगे।
हां। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराते समय आप अपने पते और नाम में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, सुनिश्चित करें कि आप आवेदन जमा करते समय सबूत के तौर पर प्रासंगिक डॉक्युमेंट्स को अटैच करें।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराते समय प्रैक्टिकल डी एल टेस्ट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है या आप किसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित हैं, तो आपको डी एल टेस्ट कराना होगा।
हां। लेकिन यह लाइसेंस समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए।
हां। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के 5 साल के भीतर उसका रिन्यूअल करा सकते हैं। रुपये का जुर्माना यदि लाइसेंस की समाप्ति तिथि के 30 दिनों के भीतर रिन्यूअल नहीं कराया जाता है तो प्रति वर्ष 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है।
आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल तक या ड्राइवर के 50 साल की उम्र तक वैलिड है। इस डॉक्यूमेंट वैलिडिटी उस पर निर्भर करती है जो भी खंड पहले आता है।
यह प्रक्रिया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नया आवेदन करने के समान है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do. ड्राइवर/लर्नर लाइसेंस पर जाएं। ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और बिहार चुनें। Apply for Renewal of Driving Licence टैब पर जाएं। साथ में फॉर्म भरें और सहायक डॉक्युमेंट्स अपलोड करें। आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद आवेदन संख्या नोट कर लें। सत्यापन प्रक्रिया के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से आर टी ओ का दौरा करना होगा। एक बार दस्तावेज़ वेरीफाई हो जाने और रिन्यूअल शुल्क का भुगतान हो जाने पर, आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा।
रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आपको रिन्यूड लाइसेंस जारी करता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आपको अपने आवेदन के साथ अपना पैन और आधार कार्ड जमा करना होगा।