मोटर वेहिकल एक्ट 1988 के अनुसार, भारत में वाहन चलाने के लिए आपके पास एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट - ड्राइवर का लाइसेंस होना आवश्यक है। बिना लाइसेंस के कोई भी वाहन चलाना दंडनीय अपराध है और आपको या तो जुर्माना भरना पड़ सकता है या कारावास की सजा हो सकती है या दोनों हो सकते हैं।
आप किस प्रकार के ड्राइवर हैं और आप किस प्रकार का वाहन चला रहे हैं, उसके आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस हैं। आप ड्राइवर लाइसेंस के चार प्रकारों में से एक को चुनकर उस के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
पहला है लर्निंग लाइसेंस या लर्नर परमिट, जो उन लोगों को जारी किया जाने वाला प्रारंभिक लाइसेंस है जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं और छह महीने के लिए वैध है। अन्य दो निजी वाहन मालिकों के लिए और कमर्शियल वेहिकल्स मालिकों के लिए परमानेंट लाइसेंस हैं। आखिरी अंतरराष्ट्रीय परमिट है जिसका लाभ आप भारत से बाहर गाड़ी चलाने के लिए ले सकते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
भारत में विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ वाहनों की भी विभिन्न श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों का उल्लेख ड्राइविंग लाइसेंस पर किया गया है और आप केवल वही वाहन चला सकते हैं जो उल्लिखित श्रेणी का अनुपालन करता है।
यहां भारत में विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणियां प्रदर्शित करने वाली एक तालिका है:
लाइसेंस धारकों की श्रेणियां |
वाहन का प्रकार |
एमसी 50सीसी |
50cc या उससे कम इंजन की क्षमता वाले वाहन |
एल एम वी-एनटी |
लाइट मोटर वेहिकल (नॉन-कमर्शियल) |
एफ वी जी |
गियरलेस वेहिकल |
एम सी ईए क्स 50सीसी |
इंजन की क्षमता = 50 सीसी प्लस वाली गियर मोटरसाइकिलें |
एम सी डब्ल्यू जी |
गियर और गियरलेस मोटरसाइकिलें |
एच जी एम वी |
गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए हैवी वेहिकल |
एच पी एम वाई |
पैन-इंडिया परमिट हैवी वेहिकल |
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आपके पास किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस है और वह किस श्रेणी में आता है, इसका उल्लेख आर टी ओ द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस पर किया जाता है। वैलिड लाइसेंस होना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा अनिवार्य है।
यहां एक ड्राइविंग लाइसेंस न होने के नुकसान हैं:
वैलिड लाइसेंस के बिना आप किसी भी भारतीय सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकते।
आपको उन सेवाओं से इनकार किया जा सकता है जहां पहचान/आयु के वैलिड प्रूफ के रूप में अपना लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
यदि आप बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपकी कार जब्त की जा सकती है।
यदि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो अधिकारी जुर्माना लगा सकते हैं। आपको जुर्माना, कारावास या दोनों हो सकते हैं।
यदि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो आपको किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान का भुगतान अपनी जेब से करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवरेज शून्य है।
हां, यदि आप कोई वाहन चलाने का इरादा रखते हैं तो आपके पास वैध ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए।