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उत्तर प्रदेश राज्य में एक पात्र मोटर वाहन चालक बनने के लिए, आपके पास राज्य में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हालाँकि, यदि आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन प्रक्रिया और यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क जानना आवश्यक है। 

 

चाहे आप लर्नर लाइसेंस, स्थायी लाइसेंस या डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हों, यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क संरचना आपके द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेज़ के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। शुरू करने के लिए, आपको आवेदन पत्र पूरा करके, आवश्यक दस्तावेज जमा करके और यूपी में लागू लर्नर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। कम से कम 30 दिनों के लिए लर्नर लाइसेंस रखने के बाद, आप उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से गाड़ी चलाने के लिए स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

उत्तर प्रदेश में रहने वाले आवेदक अपने वाहन की श्रेणी के अनुरूप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस इस प्रकार हैं:

लर्निंग लाइसेंस

लर्नर लाइसेंस रखने से आप स्थायी लाइसेंस धारक की देखरेख में यूपी की सड़कों पर कानूनी रूप से मोटर वाहन चला सकते हैं।

निजी वाहनों के लिए स्थायी लाइसेंस

कार या बाइक जैसे निजी वाहनों के लिए स्थायी लाइसेंस के तहत श्रेणियां यहां दी गई हैं, जिनके लिए व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:

  • टू व्हिलर वाहन (बिना गियर के)

  • टू व्हिलर वाहन (गियर के साथ)

  • फोर व्हिलर वाहन

वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्थायी लाइसेंस

  • एमजीवी (मध्यम माल वाहन)

  • एमपीवी (मध्यम यात्री वाहन)

  • एचजीवी (भारी माल वाहन)

  • एचपीवी (भारी यात्री वाहन)

  • भारी निर्माण वाहन (रोड रोलर)

अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट

यह एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो आपको भारत से बाहर किसी विदेशी भूमि में कानूनी रूप से गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। इस ड्राइविंग परमिट के लिए आप उत्तर प्रदेश में भी आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड।

यदि आप उत्तर प्रदेश में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं , आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा।

  • लर्नर लाइसेंस कम से कम 30 दिन पुराना और 180 दिन से अधिक पुराना न हो।

  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।

  • सभी यातायात नियमों और विनियमों की जानकारी रखें।

बिना गियर वाले टू व्हिलर वाहनों के लिए (जैसे स्कूटर)

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए।

गियर वाले टू व्हिलर वाहनों (जैसे मोटरसाइकिल) या फोर व्हिलर वाहनों जैसे कार, ट्रैक्टर और अन्य निजी वाहनों के लिए

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

परिवहन वाहनों के लिए (जैसे ट्रक, बस, या अन्य वाणिज्यिक वाहन)

व्यक्ति की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्हें 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हल्के मोटर वाहन चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज।

  • फॉर्म नंबर 2 में आवेदन (आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरा गया)

  • फॉर्म भरते समय अपलोड करने के लिए पासपोर्ट फोटो और हस्ताक्षर

  • फॉर्म भरते समय नियमानुसार पते का प्रमाण

 

इसके अलावा, प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम -32 में निर्दिष्ट आवश्यक शुल्क अपने पास रखें।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क

टू व्हिलर वाहन के साथ-साथ फोर व्हिलर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय विभिन्न उद्देश्यों के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। यहां एक नज़र में उत्तर प्रदेश में विभिन्न ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क दिए गए हैं:

उद्देश्य

फीस

फॉर्म 3 में शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करना। (वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए)

₹150

लर्नर लाइसेंस टेस्ट या रिपीट टेस्ट के लिए शुल्क 

₹50

ड्राइविंग क्षमता के परीक्षण या दोबारा परीक्षण के लिए शुल्क (वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए)

₹300

ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना

₹200

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना

₹1000

ड्राइविंग लाइसेंस में एक और वाहन श्रेणी जोड़ना

₹500

खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन के लिए प्राधिकरण का समर्थन या नवीनीकरण

₹1000

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

अब, चूंकि आपके पास सभी दस्तावेज और आवश्यक शुल्क तैयार हैं, तो यहां बताया गया है कि आप उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. परिवहन वेबसाइट पर जाए। https://parivahan.gov.in/parivahan//en

 

2. “ड्राइवर/लर्नर्स लाइसेंस” टैब चुनें।

 

3. ड्रॉप-डाउन सूची से उत्तर प्रदेश का चयन करें।

 

4. आपको पुनः निर्देशित किया जाएगा। https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelectBean.do पेज

 

5. "लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करें" या "ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें। 

 

6. यहां पालन करने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया दी गई है:

  • आवेदन विवरण भरें।

  • दस्तावेज़ अपलोड करें।

  • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। (आधार के माध्यम से ईकेवाईसी के मामले में, केवल हस्ताक्षर अपलोड करना होगा)

  • अपने लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए एक टेस्ट स्लॉट बुक करें।

  • शुल्क भुगतान करें।

  • भुगतान स्थिति वेरीफाई करें।

  • रसीद प्रिंट करें।

 

7. आपका आवेदन नंबर आपके ईमेल और आपके फोन नंबर पर भेजा जाएगा।

 8. अपने ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा के लिए स्लॉट बुक करने के लिए, आपको अपना आवेदन नंबर और अपनी जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

 9. भुगतान करने के बाद अपना आवेदन पत्र और भुगतान पर्ची प्रिंट कर लें। आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा की तारीख पर उन्हें अपने साथ ले जाना होगा।

आरटीओ में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। यहां चरण दिए गए हैं:

  • अपने स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पर जाएँ।

  • कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें। वैकल्पिक रूप से, आप इसे उत्तर प्रदेश परिवहन वेबसाइट से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं: https://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/Form-Fee-Structure/LIST-OF-FORMS

  • प्रपत्रों में आवश्यक विवरण दर्ज करें।

  • आरटीओ में फॉर्म और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करें और अपना ड्राइविंग टेस्ट शेड्यूल करें।

  • आवेदन और परीक्षण के लिए शुल्क का भुगतान करें।

 ड्राइविंग टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने के बाद आपको अपने निवास स्थान पर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन स्थिति की जांच करने के स्टेप।

आप इन चरणों से अपना डीएल स्टेटस यूपी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक सारथी वेबसाइट (https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do) पर जाएं।

  2. 'उत्तर प्रदेश' राज्य का चयन करें।

  3. 'आवेदन स्थिति' विकल्प चुनें।

  4. आवेदन की स्थिति जानने के लिए अपनी जन्मतिथि और आवेदन संख्या भरें।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरी की जा सकती है। आइए निम्नलिखित प्रक्रियाओं की जाँच करें:

ऑनलाइन नवीनीकरण प्रक्रिया

यदि आपको पता चलता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो आप इसे नवीनीकृत करने के लिए कुछ सरल स्टेप्स का पालन कर सकते हैं: 

  1. वेबसाइट पर जाएँ।

  2. राज्य का नाम चुनें।

  3. आपको पुनः निर्देशित किया जाएगा। https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelectBean.do

  4. “डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।

  5. आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत करने के लिए ₹50 का शुल्क देना होगा। (यदि 30 दिनों के भीतर नवीनीकृत किया जाता है)

  6. देरी की स्थिति में ₹50 की अतिरिक्त विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि आप स्मार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस चुनते हैं, तो रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। 200 रुपए चार्ज भी लगेगा।

ऑफ़लाइन नवीनीकरण प्रक्रिया

  • निकटतम आरटीओ पर जाएँ।

  • ऊपर बताए अनुसार विधिवत भरे हुए फॉर्म ले जाएं। फिर आप उन्हें परिवहन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

  • आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।

  • फीस का भुगतान करें और रसीद अपने पास रखें।

  • सत्यापन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर पते पर भेज दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आपके ड्राइवर का लाइसेंस खो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, या चोरी हो गया है, तो डुप्लिकेट प्राप्त करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। आवश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:

  1. आवेदन पत्र एलएलडी

  2. अगर डीएल चोरी हो गया है तो एफआईआर कॉपी

  3. कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी चालान क्लीयरेंस रिपोर्ट

  4. फॉर्म 1

  5. आयु प्रमाण और पते के प्रमाण की प्रति

  6. मूल लाइसेंस की प्रति

  7. यदि लाइसेंस चोरी हो गया है तो लाइसेंस संख्या

 

जमा करने से पहले दस्तावेजों की प्रतियों को सत्यापित करना आवश्यक है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

 

 उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना होगा:

 

 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करे। https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelectBean.do

  • “डुप्लीकेट डीएल के लिए आवेदन करें” चुनें और निर्देशों का पालन करें

 

 ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए:

  • अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय पर जाएँ।

  • आवेदन पत्र पूरा करें और अपने मूल दस्तावेज़ की प्रतियां संलग्न करें।

  • आरटीओ में फॉर्म जमा करें और ₹200 का शुल्क अदा करें।

  • वेरिफिकेशन के बाद अपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्राप्त करें।

 

एक बार वेरीफाई हो जाने पर, आपको उसी दिन अपने लाइसेंस की एक प्रति प्राप्त हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

यूपी में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आप परमिट के लिए आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी आरटीओ पर जा सकते हैं। लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता है।

 

यहां उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जिनकी आपको अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यकता होगी:

  • राष्ट्रीयता प्रमाण

  • स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, वीजा और पासपोर्ट की सत्यापित प्रति

  • निवास प्रमाण की वेरीफाई प्रति

  • 5 पासपोर्ट साइज फोटो

  • मेडिकल फॉर्म 1-ए

 

परमिट के लिए आवेदन करने के लिए आप यहां दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

  • सारथी परिवहन पोर्टल पर जाये और ‘उत्तर प्रदेश’ चुने।

  • आपको पुनः निर्देशित किया जाएगा https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelectBean.do

  • 'अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के लिए आवेदन करें' चुनें।

  • निर्देश पढ़ें और 'जारी रखें' पर क्लिक करके अपना आवेदन शुरू करें।

  • आवेदक-संबंधित विवरण भरें, दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें और अपना परीक्षण बुक करें ।(केवल ड्राइविंग लाइसेंस के अतिरिक्त समर्थन के लिए आवश्यक)

  • फीस का भुगतान करें और रसीद प्रिंट या डाउनलोड करें।

 

आप यूपी में अंतरराष्ट्रीय ड्राइवर लाइसेंस के लिए आरटीओ में जाकर, आवेदन पत्र 4ए भरकर और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा।

उत्तर प्रदेश में आरटीओ

यह तालिका उत्तर प्रदेश के कुछ आरटीओ को सूचीबद्ध करती है:

आरटीओ कार्यालय

कोड

हरदोई 

यूपी 30

सहारनपुर

यूपी 11

मुजफ्फरनगर

यूपी12

बुलंदशहर 

यूपी13

गाजियाबाद

यूपी14

मेरठ

यूपी15

गौतम बुद्ध नगर

यूपी16

बागपत

यूपी17

शामली 

यूपी19

बिजनौर 

यूपी20

मुरादाबाद

यूपी21

ग़ाज़ीपुर 

यूपी 61

लखनऊ

यूपी 32

ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की प्रक्रिया

प्रत्येक ड्राइवर लाइसेंस आवेदक को अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। परीक्षण मोटर वाहन निरीक्षक की उपस्थिति में आयोजित किया जाता है। यह आवेदक के स्थानीय आरटीओ में होगा और आवेदक के अपने वाहन से संचालित किया जाएगा। 

  • टू या थ्री व्हिलर वाहन के लिए परीक्षण

इस परीक्षण के लिए आम तौर पर आवेदक को चित्र 8 में ट्रैक पर वाहन चलाने की आवश्यकता होती है। उन्हें संकेतित क्षेत्र में अपने पैरों को जमीन को छूए बिना, और साइड रेल के खिलाफ ब्रश किए बिना ऐसा करना होगा। यदि यह परीक्षण पास हो जाता है, तो आवेदक को सभी यातायात नियमों और विनियमों का पालन करते हुए सड़क पर एक निश्चित दूरी तक यात्रा करनी होती है।

  • फोर व्हीलर के लिए टेस्ट

यह परीक्षण पिछले परीक्षण के समान है, आवेदकों को अपने पाठ्यक्रम में बाधाओं से बचते हुए एच में गाड़ी चलाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आवेदक सड़क परीक्षण के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि आवेदक परीक्षण में असफल हो जाता है, तो वे मामूली शुल्क का भुगतान करने के बाद एक सप्ताह बाद इसे दोबारा दे सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत में हर उस नागरिक के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना नितांत आवश्यक है जो देश में कानूनी रूप से गाड़ी चलाना चाहता है। अपने घर के पास निकटतम आरटीओ का पता लगाएं और उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें। उत्तर प्रदेश में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाएं और किसी भी तरह के दुष्परिणाम से बचने के लिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करें।

 

भारत में तृतीय-पक्ष बीमा कानूनी रूप से आवश्यक है। इसलिए, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के अलावा, आपको एक व्यापक मोटर बीमा योजना की भी आवश्यकता होगी, जो आपको और आपके वाहन दोनों के लिए व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। व्यापक कवरेज के साथ किफायती प्रीमियम के लिए, बजाज मार्केट्स पर शीर्ष वाहन बीमा योजनाएं देखें।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?

यदि आपका लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो आप इसे ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आसानी से नवीनीकृत कर सकते हैं। ऑफ़लाइन नवीनीकरण के लिए, आपको फॉर्म 1 और 9, अपना मूल लाइसेंस, आयु प्रमाण और पता प्रमाण जमा करना होगा। लाइसेंस धारक की आयु 50 वर्ष होने तक या 20 वर्ष की अवधि तक लाइसेंस वैध होता है। आप अपने डीएल को रिन्यू कराने के लिए इसे https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do पर ऑनलाइन भी रिन्यू करा सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना खर्चा आता है?

ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की लागत ₹200 है। हालाँकि, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से जुड़े अन्य शुल्क भी हो सकते हैं जैसे परीक्षण शुल्क या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट शुल्क।

मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकता हूं?

अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do पर जाएं।

क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?

यूपी के निवासी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.uptransport.co.in पर जा सकते हैं।

यूपी में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

यहां वे स्टेप्स दिए गए हैं जिनका पालन करके आप परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • राष्ट्रीय पोर्टल पर जाएं और अपना राज्य चुनें।

  • अगले पृष्ठ पर, 'ड्राइवर लाइसेंस' टैब के अंतर्गत 'ऑनलाइन आवेदन करें' चुनें।

  • इसके बाद, 'ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं' चुनें और दिए गए निर्देशों का पालन करें।

 

आप यूपी में अंतरराष्ट्रीय ड्राइवर लाइसेंस के लिए आरटीओ में जाकर, आवेदन पत्र 4ए भरकर और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा।

यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

यहां उन दस्तावेज़ों की एक सूची दी गई है जिन्हें कॉपी करके आपके आवेदन के साथ संलग्न करने की आवश्यकता है। 

  • आयु प्रमाण: शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट की सत्यापित प्रति, जन्म प्रमाण पत्र, या सरकारी नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है।

  • निवास प्रमाण पत्र: मतदाता पहचान पत्र, एलआईसी पॉलिसी बांड, वैध पासपोर्ट, राशन कार्ड, या राज्य/स्थानीय सरकार द्वारा अनुमोदित नियोक्ता प्रमाणपत्र के रूप में हो सकता है।

  • आवेदन प्रपत्र 4

  • आवेदन प्रपत्र 5 (यदि वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं)

  • मूल शिक्षार्थी लाइसेंस

  • 3 पासपोर्ट साइज फोटो

यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

यदि आप उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक को यह करना होगा:

  • लर्नर्स लाइसेंस कम से कम 30 दिन पुराना और 180 दिन से अधिक पुराना न हो

  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो

  • सभी यातायात नियमों और विनियमों की जानकारी रखें।

मैं ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिलॉकर से कैसे लिंक करूं?

अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डिजीलॉकर से लिंक करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

  • डिजीलॉकर ऐप या वेबसाइट खोलें।

  • नए खाते के लिए साइन इन करें या रजिस्ट्रेशन करें।

  • 'जारी किए गए दस्तावेज़' ढूंढें और टैप करें।

  • 'जारी किए गए दस्तावेज़ प्राप्त करें' चुनें।

  • 'केंद्र सरकार' > 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय' पर जाएं।

  • 'ड्राइविंग लाइसेंस' चुनें।

  • अपना लाइसेंस नंबर दर्ज करें और अपना आधार लिंक करें।

  • 'दस्तावेज़ प्राप्त करें' पर क्लिक करें।

  • इसके बाद डिजीलॉकर स्वचालित रूप से आपके ड्राइविंग लाइसेंस विवरण को लाएगा और संग्रहीत करेगा।

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