यदि आप नियमित रूप से भारतीय सड़कों पर ट्व व्हीलर,फोर-व्हीलर या कोई अन्य वाहन चलाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि ड्राइविंग आपको काफी हद तक आज़ादी देती है और जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाती है, लेकिन यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी है।
जब आप सड़क पर होते हैं, तो सबसे छोटी लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बन सकती है जो आपको और/या किसी तीसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि भारत में सभी वाहन मालिकों के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह लेख ड्राइविंग लाइसेंस के लाभों पर प्रकाश डालता है और यदि आप अपना लाइसेंस खो देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं।
ड्राइविंग केवल ऐसी चीज नहीं है जो आपको स्वतंत्रता प्रदान करती है और आपके जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाती है; यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है । जब आप अपनी कार चला रहे होते हैं, तो सबसे छोटी लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बन सकती है जो आपको और साथ ही थर्ड पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि भारत में सभी कार मालिकों के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
आपका ड्राइविंग लाइसेंस, न केवल, आपकी ड्राइविंग क्षमताओं को वेरीफाई करने के लिए एक कड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण है, बल्कि यह पहचान का एक स्वीकार्य प्रमाण भी है। भारत में लागू मोटर कानूनों के अनुसार, केवल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोग ही देश की सड़कों पर गाड़ी चला सकते हैं। इसलिए, आपके पास या तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो वैलिड हो।
भारत में ड्राइविंग के संबंध में कानूनी अनुपालन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में भी महत्वपूर्ण है। यदि आप सोच रहे हैं: क्या इंश्योरेंस का दावा करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है?, तो इसका उत्तर हां है। हालांकि कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार इंश्योरेंस का दावा दायर करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
कार इंश्योरेंस का दावा दायर करते समय जिन महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स को क्वोट करने और/या जमा करने की आवश्यकता होती है उनमें से एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (आई आर डी ए आई) के दिशानिर्देशों के अनुसार,अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी पर दावा दायर करने के लिए, कार के चालक के पास संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) द्वारा जारी किया गया परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ।
यदि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपका कार इंश्योरेंस का दावा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अधूरा और अमान्य माना जाएगा। इसलिए, आपको अपने कार इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्म भरते समय अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपने पास रखना चाहिए । यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार इंश्योरेंस का दावा दायर नहीं कर सकते हैं।
अब जब हमने इस प्रश्न का समाधान कर लिया है कि क्या इंश्योरेंस दावे के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है?, तो आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करें: यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? संभव है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दें। ऐसे में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करने की आवश्यकता है, इस बारे में यहां जानकारी दी गयी है ।
अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह है संबंधित पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट(एफ आई आर) दर्ज कराना। क्षेत्राधिकार (जूरिस्डिक्शन) उस क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है जहां आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है। आपको अपने संदर्भ के लिए उपरोक्त एफ आई आर की एक प्रति अपने पास रखनी होगी।
दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह है नोटरी के कार्यालय में जाना और लागू स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट प्राप्त करना, जिसमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने की बात बताई गई हो। उपरोक्त डॉक्यूमेंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने के बारे में नोटरी पब्लिक, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य संबंधित अधिकारी के सामने शपथ लेने के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।
अगला महत्वपूर्ण कदम जो आपको अवश्य अपनाना चाहिए वह है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना । ऐसा करने के लिए, आपको संबंधित आर टी ओ में जाना होगा और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना होगा। उपरोक्त फॉर्म के साथ, आपको आवश्यक सहायक डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन पर एक निश्चित शुल्क लगता है। एक बार जब आप अपना डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको इस डॉक्यूमेंट की कुछ प्रतियां बनानी होंगी, और जब भी आप अपनी कार चलाएंगे तो इसे अपने साथ रखना होगा।
यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने की स्थिति में भी कार इंश्योरेंस का दावा दायर करने में सक्षम होना चाहते हैं, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के नुकसान का ऐड-ऑन कवर का विकल्प चुन सकते हैं। आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में उपरोक्त कवर जोड़ने से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर भी पॉलिसी पर दावा दायर करने में सक्षम हो जाते हैं। न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके, यह ऐड-ऑन आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।
आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में ड्राइविंग लाइसेंस खोने का ऐड-ऑन जोड़ने के कई लाभ हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं।
इसमें नाममात्र की लागत आती है।
महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स के खो जाने की स्थिति में आप आर्थिक मुआवजे का दावा कर सकते हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ खरीदारी करना आसान है।
यह आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर भी कार इंश्योरेंस का दावा दायर करने में सक्षम बनाता है।
आप इस कवर को कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए समान रूप से खरीद सकते हैं।
अब जब आप इस प्रश्न का उत्तर जान गए हैं कि क्या इंश्योरेंस का दावा करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है, तो आपके पास हमेशा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की संभावित हानि आपके कार इंश्योरेंस के दावों को दाखिल करने में बाधा न बने, आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नुकसान का ऐड-ऑन अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में अवश्य जोड़ना होगा ।
नहीं, कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक नहीं है।
भारत में जारी किए जाने वाले दो प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस इस प्रकार हैं:
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस
यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो देते हैं, तो आपको उस पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करानी होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता है जहां आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खोया है।
हां, कार इंश्योरेंस का दावा दायर करने के लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
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