नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन ओ सी) लोकल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस(आर टी ओ) द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण कानूनी डॉक्यूमेंट है। यह एक ही राज्य के भीतर या राज्य की सीमाओं के पार परेशानी मुक्त वेहिकल ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है और सबूत के रूप में कार्य करता है कि प्रस्तावित वेहिकल ट्रांसफर पर कोई आपत्ति नहीं है। चाहे आप किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो रहे हों या किसी अन्य क्षेत्र में किसी को अपना वाहन बेच रहे हों, सुचारु परिवर्तन के लिए एन ओ सी प्राप्त करना आवश्यक है।
क्या आप किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने और अपना वाहन साथ लाने की योजना बना रहे हैं? ऐसा करते समय, अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई को समझना महत्वपूर्ण है। यदि आपका ट्रांसफर टेम्पररी है, 90 दिनों से कम समय तक चलने वाला है, तो आपको आमतौर पर पता परिवर्तन या वाहन पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, लंबी अवधि के लिए, स्थानीय आर टी ओ से एन ओसी हासिल करना आवश्यक हो जाता है। यह डॉक्यूमेंट इस बात की पुष्टि करता है कि आपके वाहन से जुड़ा कोई टैक्स या बकाया नहीं है, जिससे नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसके पंजीकरण की सुविधा मिलती है।
मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में वाहन के लिए एन ओ सी की आवश्यकता होती है:
वाहन का ओनरशिप ट्रांसफर विभिन्न परिदृश्यों के तहत होता है, जिसमें मूल मालिक की मृत्यु के कारण बिक्री, खरीद या विरासत शामिल है। ट्रांसफर का कारण चाहे जो भी हो, नए मालिक को मूल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) से एन ओ सी प्राप्त करनी होगी जहां वाहन शुरू में पंजीकृत था। यह सर्टिफिकेशन ओनरशिप के पुनर्विक्रय या ट्रांसफर को वैलिड बनाता है।
एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य में स्थायी रूप से ट्रांसफर होने पर वाहन का पुनः पंजीकरण आवश्यक है। ऐसे मामलों में, मूल आर टी ओ से एन ओ सी प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जहां वाहन पंजीकृत था। हालांकि , तीन महीने से कम समय तक चलने वाले अस्थायी ट्रांसफर के लिए, एन ओ सी वैकल्पिक (ऑप्शनल) हो सकती है।
सड़क परिवहन मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट) ने परिवहन वेबसाइट के माध्यम से एन ओ सी के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधाएं शुरू की हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सेवा सभी राज्यों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है। आपके वाहन की एन ओ सी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है:
आधिकारिक परिवहन वेबसाइट पर जाएं और दिए गए ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य चुनें
अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें और संबंधित आर टी ओ का चयन करें
एक बार अपने पंजीकरण नंबर का उपयोग करके लॉग इन करने के बाद, 'Application for No Objection Certificate' विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें
खुलने वाले नए पेज पर अपने वाहन के बारे में सभी आवश्यक विवरण भरें
एन ओ सी आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक डॉक्युमेंट्स अपलोड करें
ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया पूरी करें और सभी भुगतान रसीदें डाउनलोड करना सुनिश्चित करें
भरे हुए फॉर्म और भुगतान रसीदों का प्रिंटआउट लें
अंत में, आगे की प्रक्रिया के लिए प्रिंटेड डॉक्युमेंट्स और रसीदें जमा करने के लिए अपने संबंधित आर टी ओ कार्यालय पर जाएं
डॉक्युमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपकी एन ओ सी आपको दे दी जाएगी।
एन ओ सी के लिए आवेदन करने के लिए, कुछ आवश्यक डॉक्युमेंट्स हैं जिन्हें आपको खरीदना होगा। निम्नलिखित की सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें ताकि आपका आवेदन परेशानी मुक्त तरीके से किया जा सके:
आपके वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर सी)
वेहिकल इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट
कमर्शियल प्रयोजन वाहनों के संबंध में, एक फिटनेस सर्टिफिकेट और उपयोग की अनुमति
आपके वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो एमिशन्स का परीक्षण करता है
सी एम वी फॉर्म 28 पर आपके वाहन के फाइनेंसर (यदि वित्तपोषित है) से विधिवत सहमति प्राप्त की गई है। यह आवश्यक है बशर्ते वाहन एचपीए, लीज एग्रीमेंट, या हाइपोथिकेशन द्वारा कवर किया गया हो।
चेसिस और इंजन नंबर का एक पेंसिल प्रिंट
आपके के वाई सी डॉक्युमेंट्स जिसमें पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट शामिल हैं
अन्य डॉक्युमेंट्स की तरह, एन ओ सी की भी एक वैलिडिटी की अवधि होती है, जिसके बाद यह समाप्त हो जाती है और पुनः पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इस मामले में, एन ओ सी की वैलिडिटी की अवधि जारी होने की तारीख से छह महीने है।
यह समझना कि केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों को ट्रांसफर करने के लिए एन ओ सी की आवश्यकता नहीं है। किसी भिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को वाहन बेचते समय भी आपको इसकी आवश्यकता होती है। भारत में इंटर-स्टेट वेहिकल ट्रांसफरके लिए विशिष्ट कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है, और एन ओ सी प्राप्त करना इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स में से एक है।
हां, कार और बाइक दोनों के लिए एन ओ सी प्राप्त करने की प्रक्रिया समान है। आप कार या बाइक एन ओ सी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सहायता के लिए अपने स्थानीय रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) पर जा सकते हैं।
आप परिवहन वेबसाइट के माध्यम से कार या बाइक एन ओ सी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आप परिवहन वेबसाइट पर जाकर और अपना पंजीकरण विवरण दर्ज करके, या अपने निकटतम आर टी ओ में पूछताछ करके अपने वेहिकल की एन ओ सी की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
आप अपने स्थानीय आर टी ओ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर फॉर्मेट सहित एन ओ सी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स और विवरण पा सकते हैं।
यदि आपकी यात्रा 3 महीने से कम अवधि के लिए है तो आप बिना एन ओ सी के दूसरे राज्य की यात्रा कर सकते हैं।
वाहन पंजीकरण प्रक्रिया के लिए एन ओ सी सर्टिफिकेट वाहन सिटीजन सर्विसेज द्वारा वाहन मालिक को जारी किया जाता है।