यहां आपको चेन्नई में रोड टैक्स के बारे में जानने की जरूरत है
क्या आप चेन्नई में कार खरीदने की सोच रहे हैं? फिर आपके लिए इसे खरीदने से जुड़े कई अतिरिक्त खर्चों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। रोड टैक्स और आर टी ओ शुल्क दो महत्वपूर्ण खर्च हैं जो आपको वाहन खरीदते समय उठाने पड़ सकते हैं। अब, चेन्नई में रोड टैक्स की गणना कैसे की जाती है? यह वाहन के प्रकार और उम्र पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करते हुए कि वाहन पहली बार कब पंजीकृत हुआ था, सड़क कर की दरें, इंजन के आकार, ईंधन का प्रकार,एमिशन्स या अन्य मानदंडों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का एक शहर होने के नाते, चेन्नई में रोड टैक्स तमिलनाडु मोटर वेहिकल टैक्सेशन एक्ट, 1974 के दायरे में आता है। यह एक्ट, चेन्नई में एक नई कार के लिए रोड टैक्स और आर टी ओ शुल्क के संबंध में स्पष्ट नियम और विनियम देता है।
आपके वाहन के लिए भुगतान किया जाने वाला रोड टैक्स, कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि आपके वाहन का निर्माण और मॉडल, उसकी उम्र, उसकी इंजन की क्षमता और जिस प्रकार के ईंधन से वाहन चलता है, और उसका उद्देश्य। चेन्नई में ट्व व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, दोनों के लिए रोड टैक्स दरों के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ना जारी रखें।
चेन्नई में ट्व व्हीलर्स के लिए रोड टैक्सेशन रूल्स बहुत सरल और समझने में आसान हैं। चेन्नई में, सभी नए ट्व व्हीलर्स से मेक, मॉडल और इंजन की क्षमता की परवाह किए बिना वाहन की कीमत के 8% की एक निश्चित दर पर रोड टैक्स लिया जाता है।
हालांकि, पहले पंजीकरण के बाद किसी भी बाद के पंजीकरण के लिए, टैक्स की दर वाहन की उम्र के आधार पर भिन्न होती है। यहां एक सूची है जो आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।
ट्व व्हीलर की आयु
(पहले पंजीकरण के बाद से) |
चेन्नई में रोड टैक्स की दर
(वाहन की कीमत पर) |
1 वर्ष तक |
7.75% |
1 से 2 साल |
7.5% |
2 से 3 साल |
7.25% |
3 से 4 साल |
7% |
4 से 5 साल |
6.75% |
5 से 6 साल |
6.5% |
6 से 7 साल |
6.25% |
7 से 8 साल |
6% |
8 से 9 साल |
5.75% |
9 से 10 साल |
5.5% |
10 से 11 साल |
5.25% |
11 वर्ष से अधिक |
5% |
फिर, चेन्नई में ट्व व्हीलर रोड टैक्स की तरह, फोर व्हीलर्स के लिए टैक्सेशन योजना भी काफी सरल है। ₹10 लाख से कम कीमत वाले सभी नए फोर व्हीलर्स के लिए, वाहन की लागत के 10% की एक निश्चित दर पर रोड टैक्स लिया जाता है। और ₹10 लाख से अधिक कीमत वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए, वाहन की कीमत का 15% की एक निश्चित दर पर रोड टैक्स लिया जाता है।
हालांकि, पुनः पंजीकरण कराने वाले फोर व्हीलर्स के लिए चेन्नई में रोड टैक्स वाहन की उम्र पर निर्भर करता है। जितना पुराना वाहन दोबारा पंजीकृत किया जाएगा, रोड टैक्स की दर उतनी ही कम होगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई सूची देखें।
फोर व्हीलर की आयु
(पहले पंजीकरण के बाद से) |
₹10 लाख से कम कीमत वाले वाहन
|
10 लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहन
|
1 वर्ष तक |
8.75% |
13.75% |
1 से 2 साल |
8.5% |
13.5% |
2 से 3 साल |
8.25% |
13.25% |
3 से 4 साल |
8% |
13% |
4 से 5 साल |
7.75% |
12.75% |
5 से 6 साल |
7.5% |
12.5% |
6 से 7 साल |
7.25% |
12.25% |
7 से 8 साल |
7% |
12% |
8 से 9 साल |
6.75% |
11.75% |
9 से 10 साल |
6.5% |
11.5% |
10 से 11 साल |
6.25% |
11.25% |
11 वर्ष से अधिक |
6% |
11% |
जिन वाहनों का उपयोग कमर्शियल उद्देश्यों के लिए किया जाता है, उनसे एक बार नहीं, बल्कि समय-समय पर रोड टैक्स लिया जाता है। चेन्नई में रोड टैक्स के मामले में, कमर्शियल वेहिकल्स को हर क्वार्टर टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है। लागू कर की राशि वाहन पर लदे वजन पर निर्भर करती है। चेन्नई में कमर्शियल वेहिकल रोड टैक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई सूची देखें।
वाहन का लदा हुआ वजन |
चेन्नई में रोड टैक्स (क्वार्टरली) |
3,000 किलोग्राम से कम |
₹545 |
3,000 से 5,500 किलोग्राम |
₹885 |
5,500 से 9,000 किलोग्राम |
₹1,335 |
12,000 से 13,000 किलोग्राम |
₹1,930 |
13,000 से 15,000 किलोग्राम |
₹2,300 |
15,000 किलोग्राम से अधिक |
₹2,300 (15,000 किलोग्राम से अधिक भार वाले प्रत्येक 250 किलोग्राम के लिए ₹50) |
यदि आप नियत तिथि के भीतर समय पर अपना रोड टैक्स का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आप निर्धारित नियमों का पालन न करने के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आइए उस जुर्माने की राशि पर एक नज़र डालें जो आपको भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा।
विलंब की अवधि |
जुर्माने की राशि |
अंतिम नियत तिथि से 15 दिनों के भीतर |
देय क्वार्टरली टैक्स का 1/4 भाग |
अंतिम देय तिथि से 15 दिन से अधिक लेकिन 45 दिन से कम |
देय क्वार्टरली टैक्स का ½ |
अंतिम देय तिथि से 45 दिन से अधिक |
देय क्वार्टरली टैक्स की राशि |
हां, अंतिम संस्कार कारों, एम्बुलेंस और आर्म्ड फोर्सेज में पंजीकृत वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी गई है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले दो साल तक रोड टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, इससे आगे उन्हें टैक्स चुकाना होगा।
ऐसे वाहनों के लिए रोड टैक्स की दरें वाहन की उम्र पर निर्भर करती हैं और ट्व व्हीलर्स के लिए 7.75% से 5% और फोर व्हीलर्स के लिए 13.75% से 6% तक हो सकती हैं।
आप परिवहन वेबसाइट के माध्यम से शीघ्रता से ऑनलाइन रोड टैक्स भुगतान कर सकते हैं।
चेन्नई में ₹10 लाख से कम कीमत वाली नई कार के लिए आर टी ओ शुल्क वाहन की कीमत का 10% है।