रोड टैक्स भारत में राज्य सरकारों द्वारा वाहनों पर लगाया जाने वाला शुल्क है। मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 के अनुसार, व्यक्तिगत या कमर्शियल उपयोग के लिए वाहन रखने वाले प्रत्येक वाहन मालिक को पंजीकृत रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) को रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। राज्य के नियमों और विनियमों के आधार पर करों का भुगतान या तो एनुअल या वन-टाइम पेमेंट के रूप में किया जा सकता है। चूंकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए गाजियाबाद में रोड टैक्स पूरे राज्य में लागू रोड टैक्स के समान है। इस लेख में, हम गाजियाबाद में रोड टैक्स दरों और इन शुल्कों का आसानी से भुगतान कैसे करें, इस पर करीब से नज़र डालेंगे।
करों के माध्यम से एकत्र किए गए धन का उपयोग सरकार द्वारा यात्रियों के लिए यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय सड़कों और राजमार्गों के मेंटेनेंस और संरक्षण में किया जाता है
चार्ज की जाने वाली राशि इंजन की क्षमता, वाहन का निर्माण और प्रकार, वाहन में कितने लोग बैठ सकते हैं, वाहन की कीमत क्या थी और ऑटोमोबाइल का वजन, अन्य बातों के अलावा जैसे घटकों पर निर्भर करती है .
टैक्सेशन एक्ट के अनुसार, प्रत्येक वाहन/ऑटोमोबाइल खरीदार को वाहन खरीदने के तुरंत बाद पंजीकरण शुल्क के साथ रोड टैक्स देना होता है
प्रत्येक वाहन मालिक को भारत में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा, हालांकि नियमों और विनियमों और राज्यों से अपेक्षित पुन: पंजीकरण औपचारिकताओं के आधार पर कीमत अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है
बाइक का प्रकार | टैक्स की राशि (मूल कीमत पर) |
वजन 90 किलोग्राम से कम |
150 |
2-व्हीलर की कीमत रु. 0.20 लाख |
2% |
ट्व व्हीलर की कीमत रु. 0.20 लाख और रु. 0.60 लाख |
4% |
ट्व व्हीलर की कीमत रु. 0.60 लाख और रु. 2 लाख |
6% |
2 लाख से अधिक कीमत वाला 2-व्हीलर |
8% |
गाजियाबाद में, कमर्शियल फोर व्हीलर्स पर लगाया जाने वाला टैक्स ऑटोमोबाइल के लिए भुगतान की गई मूल राशि पर आधारित है। ग्राहकों को समय पर और बिना किसी देरी के टैक्स का भुगतान करना होगा। यह यात्रियों को परेशानी मुक्त यात्रा कराता है।
4-पहिया वाहन की कीमत |
टैक्स की राशि (वार्षिक भुगतान किया जाना है) |
रु. 6 लाख |
वाहन की मूल कीमत का 3% |
6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच |
वाहन की मूल कीमत का 6% |
रु. 10 लाख से रु.. 20 लाख के बीच |
वाहन की मूल कीमत का 8% |
20 लाख रुपये से अधिक |
वाहन की मूल कीमत का 9% |
यदि आपके पास वार्षिक आधार पर यूपी में ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक सामान या वाहन हैं, तो रोड टैक्स के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार सरकार को भुगतान करना होगा:
वाहन कितना सामान ले जा सकता है (टन) |
टैक्स की राशि |
1 के अंतर्गत |
रु. 665 |
1-2 |
रु. 946 |
2-4 |
रु. 1,430 |
4-6 |
रु. 1,915 |
6-8 |
रु. 2,375 |
गाजियाबाद में ऑनलाइन रोड टैक्स भुगतान के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
स्टेप 1: वेबसाइट
https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/statevalidation/homepage.xhtml पर जाएं ।
स्टेप 2: 'Vahan Service' टैब पर क्लिक करें, और अपनी मोटरसाइकिल/ऑटोमोबाइल पंजीकरण विवरण दर्ज करें।
स्टेप 3: 'Pay Tax' पर क्लिक करें
स्टेप 4: अपना सेल फ़ोन नंबर दर्ज करें और वन-टाइम पासवर्ड जनरेट करें। भेजे गए ओटीपी को वेरीफाई करें।
स्टेप 5: आपका वाहन और कर विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांचें कि विवरण आपका है और सही है।
स्टेप 6: यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवरण सही हैं, टैक्स पेमेंट की अवधि चुनें।
स्टेप 7: लंबित कर राशि की पुष्टि करें और भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
एक बार जब आपकी ओर से ट्रांसैक्शन समाप्त हो जाएगा, तो आपको एक कन्फर्मेशन संदेश प्राप्त होगा। यदि कोई चिंता का विषय है, तो आगे के मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता के लिए बेझिझक निकटतम आर टी ओ से संपर्क करें।
गाजियाबाद में रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर वाहन/ऑटोमोबाइल मालिकों को राज्य सरकार द्वारा तय ब्याज दरों पर मोनेटरी कॉम्पेन्सेशन के रूप में जुर्माना देना होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य के पास भारी जुर्माना वसूलने का कानूनी अधिकार है, जो मूल टैक्स की राशि का 50% तक हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपने करों का भुगतान समय पर करें क्योंकि ऐसा करने में विफल रहने पर आपको केवल अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे आसानी से बचा जा सकता था।