मोटर वेहिकल एक्ट 1988 के अनुसार, हरियाणा में प्रत्येक वाहन मालिक को रोड टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है। हरियाणा राज्य सरकार इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए अधिकृत है। इसलिए, आप ऐसा करने के लिए राज्य के 92 आर टी ओ कार्यालयों में से किसी पर भी जा सकते हैं। आप हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

हरियाणा रोड टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें

यहां बताया गया है कि आप परिवहन वेबसाइट के माध्यम से इस रोड टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे कर सकते हैं। 

  • आधिकारिक परिवहन चेकपोस्ट पृष्ठ पर जाएं

  • ड्रॉपडाउन से अपने राज्य के रूप में 'Haryana' चुनें

  • यदि आपके पास एन सी आर परमिट है तो 'Vehicle Tax Collection (NCR)' चुनें

  • यदि आपके पास एन सी आर परमिट नहीं है तो 'Vehicle Tax Collection (Other State)' पर क्लिक करें

  • 'Go' का चयन करके आगे बढ़ें, जो आपको वाहन विवरण फॉर्म पर ले जाएगा

  • अपना वाहन नंबर भरें और 'Get Details' पर क्लिक करें

  • उन फ़ील्ड में छूटी हुई जानकारी दर्ज करें जो स्वचालित रूप से नहीं भरी जाती हैं

  • 'Calculate Tax' चुनें और स्टेट नोटिफिकेशन के अनुसार राशि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी

  • 'Pay Tax' पर क्लिक करें

  • अपना भुगतान गेटवे चुनें

  • 'Continue’' चुनें और भुगतान करें

  • सफल भुगतान के बाद उत्पन्न रसीद प्रिंट करें

हरियाणा में रोड टैक्स की गणना कैसे की जाती है?

हरियाणा सभी प्रकार के वाहनों पर रोड टैक्स लगाता है, जिसमें निजी और पैसेंजर वेहिकल, नए और पुराने वाहन, और परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और जो नहीं हैं, शामिल हैं। टैक्स का अनुमान विभिन्न कारकों के आधार पर लगाया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

  • वाहन की आयु

  • वज़न

  • आकार

  • उत्पत्ति का स्थान

  • वाहन का उद्देश्य

  • इंजन की क्षमता
     

यदि आपने अपना रोड टैक्स  का एक बार भुगतान किया है तो , आमतौर पर, आपको उन्हें दोबारा भुगतान नहीं करना पड़ता है। यह भी ध्यान रखें कि आपको टैक्स का भुगतान ऑन-रोड कीमत के बजाय एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर करना होगा।

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हरियाणा में टू-व्हीलर रोड टैक्स

यहां बताया गया है कि हरियाणा में ट्व व्हीलर्स  पर रोड टैक्स कैसे लागू होता है। 

ट्व व्हीलर की कीमत

रोड टैक्स

₹75,000 तक

वाहन के कीमत का 4%

₹75,000 से ₹2 लाख तक

वाहन के कीमत का 6%

₹2 लाख और उससे अधिक

वाहन के कीमत का 8%

टिप्पणी: यह सारी जानकारी और अधिक विवरण हरियाणा सरकार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पाया जा सकता है।

हरियाणा में फोर-व्हीलर रोड टैक्स

यदि आप हरियाणा में चार पहिया वाहन के मालिक हैं तो आपको कितना रोड टैक्स देना पड़ सकता है, वह नीचे दिया गया है। 

फोर व्हीलर की कीमत

रोड टैक्स

₹6 लाख तक

वाहन के कीमत का 5%

₹6 लाख से ₹20 लाख तक

वाहन के कीमत का 8%

₹20 लाख और उससे अधिक

वाहन के कीमत का 10%

टिप्पणी: आप ऐसे विवरण और अन्य डेटा आधिकारिक हरियाणा परिवहन विभाग पोर्टल पर पा सकते हैं।

विशेष प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन के लिए हरियाणा में रोड टैक्स

निम्नलिखित टैक्सेशन है जो विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर लागू हो सकता है। 

विशेष प्रयोजन वाहन का प्रकार

रोड टैक्स

  • एक्सकैवेटर

  • बेैकहो 

  • रोलर

  • मोबाइल क्रेन

  • फोर्कलिफ्ट ट्रक

  • रिग-फिटेड वेहिकल 

  • टो ट्रक

  • रिकवरी वेहिकल 

  • ट्री ट्रिम्मिंग वेहिकल   

  • मोबाइल कैंटीन

  • मेल कैर्रिएर 

  • फायर फाइटिंग वेहिकल

  • एक्स-रे वैन

  • एनिमल एम्बुलेंस

  • लोडर 

  • कॉम्पैक्टर

  • मोटर ग्रेडर

  • डोजर

  • कंक्रीट मिक्सर 

  • जेनेरेटर 

  • कंप्रेसर

  • ब्रेकडाउन वैन

  • टावर वैगन

  • मोबाइल वर्कशॉप

  • कॅश वैन 

  • फायर टेंडर

  • मोबाइल क्लिनिक

  • लाइब्रेरी वैन

वाहन के कीमत का 6%

  • फायर फाइटिंग वेहिकल

  • एक्स-रे वैन

  • एनिमल एम्बुलेंस

  • फायर टेंडर

  • मोबाइल क्लिनिक

  • लाइब्रेरी वैन

मालिक:

  • बोर्ड्स

  • कॉर्पोरेशंस 

  • राज्य या केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

  • रेड क्रॉस

  •   इनकम टैक्स एक्ट के तहत पंजीकृत चैरिटेबल बॉडीज़

वाहन के कीमत का 1%

व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदे गए विशेष वाहन, जैसे कारवां या कैंपर (श्रेणी I या श्रेणी II के अंतर्गत शामिल नहीं)

वाहन के कीमत का 12%

टिप्पणी: ऐसी जानकारी के लिए आप हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

हरियाणा में रोड टैक्स न चुकाने पर जुर्माना

हरियाणा में रोड टैक्स का भुगतान न करना एक दंडनीय अपराध है। इसलिए आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है।

  • लाइट मोटर वेहिकल्स के लिए ₹10,000

  • अन्य मोटर वेहिकल्स के लिए ₹25,000

  • दूसरे राज्य में पंजीकृत लाइट मोटर वेहिकल्स के लिए ₹20,000

  • दूसरे राज्य में पंजीकृत अन्य मोटर वेहिकल्स के लिए ₹50,000

और पढ़ें

रोड टैक्स कौन लगाता है और यह राज्य स्तरीय क्यों है?

हरियाणा में रोड टैक्स केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया और विनियमित किया जाता है, जैसा कि नीचे बताया गया है।

  • राज्य सरकार:
    रोड टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि यह गवर्नमेंट बॉडी किसी विशेष राज्य में (राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर) अधिकांश सड़कों के विकास और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, हरियाणा में करदाता अपने रोड टैक्स का भुगतान हरियाणा आर टी ओ में करेंगे।

  • केंद्र सरकार:
    जी एस टी, एडिशनल सेस  (मॉडल और वाहन के प्रकार के आधार पर), सीमा शुल्क (कस्टम्स), सेंट्रल एक्साइज आदि जैसे कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए और प्रबंधित किए जाते हैं।

निष्कर्ष

हरियाणा में रोड टैक्स का भुगतान अनिवार्य है। यह सड़कों के विकास और निर्बाध ड्राइविंग अनुभव के प्रबंधन में योगदान देता है। भारत में रोड टैक्स के अलावा मोटर इंश्योरेंस कराना भी अनिवार्य है। एक अच्छा कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस होने से आपको किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसे चोरी, दुर्घटना, या आपके वाहन को कोई क्षति होने पर कवरेज मिलेगा। अभी बजाज मार्केट में कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला से ब्राउज़ करें और सर्वश्रेष्ठ कवरेज प्राप्त करें!

हरियाणा में रोड टैक्स पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा में रोड टैक्स न देने पर कितना जुर्माना है?

हरियाणा  में रोड टैक्स का भुगतान न करने पर जुर्माना आपके वाहन के प्रकार और पंजीकरण की स्थिति के आधार पर ₹10,000 से ₹50,000 तक हो सकता है।

मैं हरियाणा में रोड टैक्स का भुगतान कैसे कर सकता हूं?

आप हरियाणा में अपने रोड टैक्स का भुगतान परिवहन वेबसाइट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से अपने निकटतम आर टी ओ में जाकर कर सकते हैं।

हरियाणा में गाड़ी की लाइफ कितनी है?

आपके वाहन के प्रकार के आधार पर, हरियाणा में वाहन की स्वीकार्य आयु 16 वर्ष से 20 वर्ष के बीच हो सकती है।

हरियाणा में रोड टैक्स की गणना कैसे की जाती है?

रोड टैक्स की गणना आपके वाहन के प्रकार के आधार पर की जाती है। यह ट्व व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल वेहिकल्स और विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहनों के लिए भिन्न है। प्रत्येक पंजीकरण अवधि के लिए एकमुश्त कर लगाया जाता है, जो आपके वाहन की कॉस्ट प्राइस का लगभग 4% से 12% है।

हरियाणा में रोड टैक्स पर लागू सी एस टी क्या है?

सेंट्रल सेल्स टैक्स  (सी एस टी) भारत की केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसलिए, देश के बाकी हिस्सों की तरह, यह हरियाणा में खरीदे गए वाहनों पर भी लागू होता है। वर्तमान में, सी एस टी दर 2% है|

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