हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक निवासी वाहन मालिक को रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। यह कर राशि उनके स्वामित्व वाले वाहन और उस वाहन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, उस पर निर्भर करती है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार वाहन की कीमत के प्रतिशत की गणना करके टैक्स लगाती है।
चूंकि यह एक नागरिक के रूप में आपके कर्तव्यों का हिस्सा है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपना रोड टैक्स समय पर चुकाएं। आपके लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, राज्य सरकार ने परिवहन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान विकल्प की पेशकश की है। आप अपना घर छोड़े बिना इस पोर्टल के माध्यम से निर्बाध रूप से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
हालांकि आप इस टैक्स का भुगतान अपना वाहन खरीदते समय कर सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश रोड टैक्स का भुगतान यहां नीचे उल्लिखित स्टेप्स से गुजरकर ऑनलाइन में भी कर सकते हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक परिवाहन चेकपोस्ट पेज पर जाएं ।
स्टेप 2: अपना वाहन पंजीकरण नंबर भरें ।
स्टेप 3: अगले पेज पर आगे बढ़ें और '‘Online Services' चुनें ।
स्टेप 4: '‘Pay Vehicle tax' पर क्लिक करें ।
स्टेप 5: चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक भरें ।
स्टेप 6: ‘Validate Regn_no/Chasi_no’ चुनें ।
स्टेप 7: 'Generate OTP' चुनें और इसे दर्ज करें ।
स्टेप 8: ओटीपी Submit करें और फिर, अपना इंश्योरेंस विवरण दर्ज करें ।
स्टेप 9: अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित शुल्क की समीक्षा करें और आगे बढ़ें ।
स्टेप 10: अपनी पसंदीदा ऑनलाइन भुगतान विधि के माध्यम से कर राशि का भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें ।
हिमाचल प्रदेश में ट्व व्हीलर्स के लिए रोड टैक्स का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है:
खरीद मूल्य |
राज्य के भीतर खरीदा गया |
बाहर से खरीदा गया |
₹1,00,000 तक |
कीमत का 6% |
कीमत का 8% |
₹1,00,000 से ऊपर |
कीमत का 7% |
कीमत का 9% |
निम्नलिखित तालिका में फोर व्हीलर्स पर लगाए गए रोड टैक्स की सूची दी गई है:
खरीद मूल्य |
राज्य के भीतर खरीदा गया |
बाहर से खरीदा गया |
₹15,00,000 तक |
कीमत का 6% |
कीमत का 8% |
₹15,00,000 से ऊपर |
कीमत का 7% |
कीमत का 9% |
टिप्पणी: विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला निजी वाहन हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी भी कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।
कृषि उपयोग को छोड़कर कमर्शियल प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों पर आर टी ओ कर लगेगा। हिमाचल प्रदेश में केवल कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को कर से छूट प्राप्त है।
विशेष विवरण |
पहले 15 वर्षों के लिए एनुअल टैक्स |
उसके बाद एनुअल टैक्स |
लाइट मोटर वेहिकल (एल एम वी) |
₹1,500 |
₹1,650 |
मैकेनिक मोटर वेहिकल(एम एम वी) |
₹2,000 |
₹2,200 |
हेवी मोटर वेहिकल(एच एम वी) |
₹2,500 |
₹2,750 |
विशेष विवरण |
पहले 15 वर्षों के लिए एनुअल टैक्स |
उसके बाद एनुअल टैक्स |
साधारण/डीलक्स/एसी बस |
₹500 प्रति सीट |
₹550 प्रति सीट |
छोटा बस |
₹500 प्रति सीट |
₹550 प्रति सीट |
पहली श्रेणी की बसों के लिए सालाना अधिकतम टैक्स ₹35,000 है, जबकि मिनीबस श्रेणी के लिए यह सालाना अधिकतम टैक्स ₹25,000 है।
विशेष विवरण |
एनुअल रोड टैक्स |
अधिकतम प्रति वर्ष टैक्स |
मैक्सी टैक्सी |
₹750 प्रति सीट |
₹15,000 |
मोटर कैब्स |
₹350 प्रति सीट |
₹10,000 |
रिक्शा |
₹200 प्रति सीट |
₹5,000 |
बस |
₹1000 प्रति सीट |
₹52,000 |
निजी कंपनियों और स्कूलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन
पहले 15 वर्षों के लिए एनुअल टैक्स |
उसके बाद एनुअल टैक्स |
₹500 प्रति सीट |
₹550 प्रति सीट |
इन वाहनों के लिए आरटीओ टैक्स की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
एम्बुलेंस के लिए एनुअल रोड टैक्स |
शव वाहनों के लिए एनुअल रोड टैक्स |
₹1,500 |
₹1,500 |
यदि आप हिमाचल प्रदेश में अपना रोड टैक्स चुकाने में विफल रहते हैं, तो जुर्माने की प्रकृति इस प्रकार हो सकती है:
प्रत्येक वर्ष के लिए कुल एनुअल टैक्स का 25% जिसमें कर राशि का भुगतान नहीं किया गया था
अगर आप हिमाचल प्रदेश में नया ट्व व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए, अपनी टैक्स लाइएबिलिटीज़ को समझकर और उन्हें समय पर भुगतान करके, आप खुद को जुर्माने से बचा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में अपने ड्राइविंग अनुभव का आनंद लेना जारी रख सकते हैं।
एक और जुर्माना जिससे आपको बचना चाहिए वह है एक्टिव मोटर इंश्योरेंस योजना न होना। जब की यह एक आदेश है जैसा कि मोटर वेहिकल एक्ट 1988 के तहत बताया गया है, इसके साथ अन्य लाभ भी जुड़े हुए हैं। आप यह जानकर तनाव मुक्त होकर गाड़ी चला सकते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस योजना और पर्सनल एक्सीडेंट कवर की वित्तीय सुरक्षा है। इस प्रकार, आप अपनी नियमित यात्रा के दौरान सुरक्षित, संरक्षित और आश्वस्त रह सकते हैं।
हां, हिमाचल प्रदेश राज्य में आर टी ओ टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। आप इसे ऑफ़लाइन भुगतान करने के लिए निकटतम आर टी ओ पर जा सकते हैं या परिवहन वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान शुरू कर सकते हैं।
कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आर टी ओ कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। इसलिए, आप किसी भी टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
हां, हिमाचल प्रदेश में ट्व और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी गई है।
हां, आप ऐसा कर सकते हैं. आप स्थानीय आर टी ओ जा सकते हैं और वहां अपनी पसंदीदा भुगतान विधि के माध्यम से अपना रोड टैक्स चुका सकते हैं।
हां, रिक्शा पर रोड टैक्स लागू है, जो प्रति सीट ₹500 से शुरू होता है।