हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक निवासी वाहन मालिक को रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। यह कर राशि उनके स्वामित्व वाले वाहन और उस वाहन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, उस पर निर्भर करती है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार वाहन की कीमत के प्रतिशत की गणना करके टैक्स लगाती है। 


चूंकि यह एक नागरिक के रूप में आपके कर्तव्यों का हिस्सा है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपना रोड टैक्स समय पर चुकाएं। आपके लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, राज्य सरकार ने परिवहन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान विकल्प की पेशकश की है। आप अपना घर छोड़े बिना इस पोर्टल के माध्यम से निर्बाध रूप से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें

हालांकि आप इस टैक्स का भुगतान अपना वाहन खरीदते समय कर सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश रोड टैक्स का भुगतान यहां नीचे उल्लिखित स्टेप्स से गुजरकर ऑनलाइन में भी कर सकते हैं:

  • स्टेप 1: आधिकारिक परिवाहन चेकपोस्ट पेज पर जाएं ।

  • स्टेप 2: अपना वाहन पंजीकरण नंबर भरें । 

  • स्टेप 3: अगले पेज पर आगे बढ़ें और '‘Online Services' चुनें ।

  • स्टेप 4: '‘Pay Vehicle tax' पर क्लिक करें ।

  • स्टेप 5: चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक भरें ।

  • स्टेप 6: ‘Validate Regn_no/Chasi_no’ चुनें ।

  • स्टेप 7: 'Generate OTP' चुनें और इसे दर्ज करें ।

  • स्टेप 8: ओटीपी Submit  करें और फिर, अपना इंश्योरेंस  विवरण दर्ज करें ।

  • स्टेप 9: अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित शुल्क की समीक्षा करें और आगे बढ़ें ।

  • स्टेप 10: अपनी पसंदीदा ऑनलाइन भुगतान विधि के माध्यम से कर राशि का भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें ।

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हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स की गणना कैसे की जाती है

यहां वे कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि आपको कितना रोड टैक्स चुकाना होगा:

  • आपके वाहन का वजन

  • उत्पत्ति का स्थान

  • आपके वाहन के इंजन की क्षमता

  • आपके वाहन की आयु

  • आपके वाहन का आकार

  • वाहन का उद्देश्य

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हिमाचल प्रदेश में टू-व्हीलर रोड टैक्स

हिमाचल प्रदेश में ट्व व्हीलर्स  के लिए रोड टैक्स का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है:

खरीद मूल्य

राज्य के भीतर खरीदा गया

बाहर से खरीदा गया

₹1,00,000  तक

कीमत का 6%

कीमत का 8%

₹1,00,000 से ऊपर

कीमत का 7%

कीमत का 9%

हिमाचल प्रदेश में फोर-व्हीलर रोड टैक्स

निम्नलिखित तालिका में फोर व्हीलर्स पर लगाए गए रोड टैक्स की सूची दी गई है:

खरीद मूल्य

राज्य के भीतर खरीदा गया

बाहर से खरीदा गया

₹15,00,000 तक

कीमत का 6%

कीमत का 8%

₹15,00,000 से ऊपर

कीमत का 7%

कीमत का 9%

टिप्पणी: विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला निजी वाहन हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी भी कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल वेहिकल रोड टैक्स

कृषि उपयोग को छोड़कर कमर्शियल प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों पर आर टी ओ कर लगेगा। हिमाचल प्रदेश में केवल कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को कर से छूट प्राप्त है।

 

मालवाहक वाहनों (गुड्स कैरिजेस) पर आर टी ओ टैक्स:

विशेष विवरण

पहले 15 वर्षों के लिए एनुअल टैक्स

उसके बाद एनुअल टैक्स 

लाइट मोटर वेहिकल  (एल एम वी)

₹1,500

₹1,650 

मैकेनिक मोटर वेहिकल(एम एम वी)

₹2,000 

₹2,200 

हेवी मोटर वेहिकल(एच एम वी)

₹2,500 

₹2,750 

 

स्टेज कैरिज पर आर टी ओ शुल्क:

विशेष विवरण

पहले 15 वर्षों के लिए एनुअल टैक्स

उसके बाद एनुअल टैक्स 

साधारण/डीलक्स/एसी बस

₹500 प्रति सीट

₹550 प्रति सीट

छोटा बस

₹500 प्रति सीट

₹550 प्रति सीट

पहली श्रेणी की बसों के लिए सालाना अधिकतम टैक्स ₹35,000 है, जबकि मिनीबस श्रेणी के लिए यह सालाना अधिकतम टैक्स ₹25,000 है।

 

कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पर टैक्स:

विशेष विवरण

एनुअल रोड टैक्स

अधिकतम प्रति वर्ष टैक्स

मैक्सी टैक्सी

₹750 प्रति सीट

₹15,000

मोटर कैब्स

₹350 प्रति सीट

₹10,000

रिक्शा

₹200 प्रति सीट

₹5,000

बस

₹1000 प्रति सीट

₹52,000

निजी कंपनियों और स्कूलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन

पहले 15 वर्षों के लिए एनुअल टैक्स

उसके बाद एनुअल टैक्स 

₹500 प्रति सीट

₹550 प्रति सीट

इन वाहनों के लिए आरटीओ टैक्स की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

 

एम्बुलेंस और शव वाहन

एम्बुलेंस के लिए एनुअल रोड टैक्स

शव वाहनों के लिए एनुअल रोड टैक्स

₹1,500

₹1,500

हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स का भुगतान न करने पर जुर्माना

यदि आप हिमाचल प्रदेश में अपना रोड टैक्स चुकाने में विफल रहते हैं, तो जुर्माने की प्रकृति इस प्रकार हो सकती है:

  • प्रत्येक वर्ष के लिए कुल एनुअल टैक्स का 25% जिसमें कर राशि का भुगतान नहीं किया गया था

हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स कौन लगाता है?

हिमाचल में रोड टैक्स राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहां बताया गया है कि यह कैसे कार्य करता है:

  • राज्य सरकार: राज्य उन सभी वाहनों से पर्याप्त रेवेन्यू एकत्र करता है जो सड़कों के मेंटेनेंस और यात्रियों की सुरक्षा के लिए निजी और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए खरीदे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में प्रचलित मौसम को देखते हुए, मेंटेनेंस की लागत अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी अधिक है।

  • केंद्र सरकार: हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जी एस टी, सीमा शुल्क, एडिशनल सेस (वाहन के मॉडल और प्रकार के अनुसार), सेंट्रल एक्साइज आदि जैसे टैक्स लगाए जाते हैं।

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निष्कर्ष

अगर आप हिमाचल प्रदेश में नया ट्व व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए, अपनी  टैक्स लाइएबिलिटीज़ को समझकर और उन्हें समय पर भुगतान करके, आप खुद को जुर्माने से बचा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में अपने ड्राइविंग अनुभव का आनंद लेना जारी रख सकते हैं।

 

एक और जुर्माना जिससे आपको बचना चाहिए वह है एक्टिव मोटर इंश्योरेंस योजना न होना।  जब की यह एक आदेश है जैसा कि मोटर वेहिकल एक्ट 1988 के तहत बताया गया है, इसके साथ अन्य लाभ भी जुड़े हुए हैं। आप यह जानकर तनाव मुक्त होकर गाड़ी चला सकते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस योजना और पर्सनल एक्सीडेंट कवर की वित्तीय सुरक्षा है। इस प्रकार, आप अपनी नियमित यात्रा के दौरान सुरक्षित, संरक्षित और आश्वस्त रह सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या हिमाचल प्रदेश आर टी ओ शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है?

हां, हिमाचल प्रदेश राज्य में आर टी ओ टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। आप इसे ऑफ़लाइन भुगतान करने के लिए निकटतम आर टी ओ पर जा सकते हैं या परिवहन वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान शुरू कर सकते हैं।

यदि मैं मंडी में किसी खेत में ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा हूं, तो क्या मुझे आर टी ओ शुल्क देना होगा?

कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आर टी ओ कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। इसलिए, आप किसी भी टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

क्या हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट है?

हां, हिमाचल प्रदेश में ट्व और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी गई है।

क्या मैं हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कर सकता हूं ?

हां, आप ऐसा कर सकते हैं. आप स्थानीय आर टी ओ जा सकते हैं और वहां अपनी पसंदीदा भुगतान विधि के माध्यम से अपना रोड टैक्स चुका सकते हैं।

क्या हिमाचल प्रदेश में रिक्शों पर रोड टैक्स लागू है?

हां, रिक्शा पर रोड टैक्स लागू है, जो प्रति सीट ₹500 से शुरू होता है।

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