यदि आपके पास झारखंड में कोई वाहन है, तो आपको रोड टैक्स का भुगतान करना होगा जो सरकार द्वारा लगाया और विनियमित किया जाता है। यह कर राशि आपके वाहन के प्रकार और उस उद्देश्य के आधार पर भिन्न होती है जिसके लिए आप वाहन का उपयोग करते हैं। आपके वाहन के पंजीकरण के बाद बीते समय के आधार पर, पंजीकरण के दौरान आपको भुगतान किए जाने वाले कर का प्रतिशत बदल जाता है। आपके वाहन की कीमत के आधार पर यह प्रतिशत बढ़ सकता है। 


झारखंड में रोड टैक्स का भुगतान करने से कतराने पर भारी जुर्माना लग सकता है और इसलिए, जहां करों का संबंध है, वहां अनुशासित रहना महत्वपूर्ण है। जब आपके वाहन के टैक्सेशन और रजिस्ट्रेशन  की बात आती है तो याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात मोटर इंश्योरेंस है। मोटर वेहिकल एक्ट, जो रोड टैक्स के भुगतान को अनिवार्य बनाता है, यह भी कहता है कि मोटर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। इसलिए, प्रतिकूल कानूनी निहितार्थों से बचने के लिए, समय पर अपने रोड टैक्स का भुगतान करना और एक एक्टिव मोटर इंश्योरेंस योजना रखना बुद्धिमानी है।

झारखंड में रोड टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें

झारखंड में अपना रोड टैक्स ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

  • स्टेप 1: आधिकारिक परिवहन वेबसाइट पर जाएं ।

  • स्टेप 2: अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें।

  • स्टेप 3: आगे बढ़ने के बाद 'Online Services' चुनें ।

  • स्टेप 4: '‘Pay Vehicle Tax' चुनें ।

  • स्टेप 5: अपने वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें ।

  • स्टेप 6: ‘Validate Regn_no/Chasi_no’ चुनें  ।

  • स्टेप 7: वह विकल्प चुनें जो कहता है 'Generate OTP' ।

  • स्टेप 8: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और Submit  करें ।

  • स्टेप 9: अपना मोटर इंश्योरेंस  विवरण दर्ज करें ।

  • स्टेप 10: अपने विवरण की समीक्षा करें और झारखंड रोड टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें ।

और पढ़ें

झारखंड में रोड टैक्स की गणना कैसे की जाती है?

मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन एक्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश हैं जिनका पालन झारखंड राज्य सरकार द्वारा झारखंड वाहन कर की गणना के लिए किया जाता है। झारखंड रोड टैक्स की दर कई कारकों के आधार पर तय की जाती है जैसे:

  • वाहन का बिना लदा हुआ वजन

  • वाहन की इंजन की क्षमता

  • वाहन का मॉडल

  • वाहन की आयु

  • जगह

  • उद्देश्य

 

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झारखंड में टू-व्हीलर रोड टैक्स

पंजीकरण के समय लिया जाने वाला रोड टैक्स बिना जी एस टी के वाहन की कीमत का 6% है।  झारखंड में ट्व-व्हीलर्स के लिए टैक्सेशन सिस्टम को समझने के लिए आप नीचे दी गई जानकारी देख सकते हैं:

वाहन पंजीकरण के बाद की अवधि

पंजीकरण के दौरान भुगतान किए गए कर का प्रतिशत

1-2 साल के बीच

95%

2-3 साल के बीच

90%

3-4 साल के बीच

85%

4-5 साल के बीच

80%

5-6 साल के बीच

75%

6-7 साल के बीच

70%

7-8 साल के बीच

65%

8-9 साल के बीच

60%

9-10 साल के बीच

55%

10 वर्ष से अधिक

50%

झारखंड में फोर-व्हीलर रोड टैक्स

पंजीकरण के समय, झारखंड आर टी ओ वाहन की कीमत का 6% (बिना जीएसटी) रोड टैक्स के रूप में लेता है। अगर आपकी कार सेकंड-हैंड गाड़ी है तो आर टी ओ 3% टैक्स भी लेता है। इसके अतिरिक्त, यदि वाहन की कीमत ₹15 लाख (कोई जीएसटी नहीं) से अधिक है तो 15% कर लगाया जाता है। यह समझने के लिए नीचे देखें कि झारखंड में विभिन्न चरणों में रोड टैक्स कैसे लगाया जाता है।

वाहन पंजीकरण के बाद की अवधि

पंजीकरण के दौरान भुगतान किए गए कर का प्रतिशत

1-2 साल के बीच

95%

2-3 साल के बीच

90%

3-4 साल के बीच

85%

4-5 साल के बीच

80%

5-6 साल के बीच

75%

6-7 साल के बीच

70%

7-8 साल के बीच

65%

8-9 साल के बीच

60%

9-10 साल के बीच

55%

वाहन पंजीकरण के 10 वर्ष से अधिक 

50%

झारखंड में रोड टैक्स न चुकाने पर जुर्माना

यदि आप झारखंड में रोड टैक्स का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो आपको लगने वाले जुर्माने की मूल बातें यहां दी गई हैं:

  • जुर्माना कुल कर का 100% तक हो सकता है जो पिछले टैक्सेशन साईकल के दौरान भुगतान नहीं किया गया था

झारखंड में रोड टैक्स कौन लगाता है?

यहां बताया गया है कि झारखंड में रोड टैक्सेशन सिस्टम कैसे कार्य करती है:

  • राज्य सरकार: राज्य के भीतर सड़कों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इसलिए, वे वाहनों पर रोड टैक्स  लगाते हैं और फिर एकत्रित टैक्स का उपयोग मौजूदा सड़कों के मेंटेनेंस और राज्य में नई सड़कों के निर्माण के लिए करते हैं।

  • केंद्र सरकार: रोड टैक्सेशन सिस्टम में शामिल अतिरिक्त करों के संग्रह और विनियमन के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसमें एडिशनल सेस,  गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज शुल्क आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

राज्य सरकारों ने सभी वाहन मालिकों के लिए रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, जब आप अपने वाहन को चलाने का आनंद लेते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप झारखंड में ऑनलाइन रोड टैक्स का भुगतान करें। वाहन खरीदते समय याद रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण नियम मोटर इंश्योरेंस के तहत उसका इंश्योरेंस कराना है। मोटर वेहिकल एक्ट के अनुसार, भारतीय सड़कों पर अपना वाहन चलाने में सक्षम होने के लिए आपके पास वैलिड मोटर इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि आप झारखंड में अपना वाहन लेना चाहते हैं, तो आप मोटर इंश्योरेंस प्लान का पता लगा सकते हैं जो बजाज मार्केट्स पर उपलब्ध हैं।

झारखंड में रोड टैक्स पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आप झारखंड में रोड टैक्स का भुगतान ऑफ़लाइन कैसे कर सकते हैं?

झारखंड में रोड टैक्स का ऑफलाइन भुगतान करने के लिए आप अपने नजदीकी आरटीओ में जाकर शुरुआत कर सकते हैं। फॉर्म 20 प्राप्त करें और फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। अपना के वाई सी और वाहन संबंधी डॉक्युमेंट्स अपने साथ रखें। अपनी इच्छित भुगतान विधि से कर का भुगतान करें और आर टी ओ से रसीद प्राप्त करना याद रखें।

नई कार पर आर टी ओ टैक्स की गणना कैसे की जाती है?

आरटीओ झारखंड में नई कार पर टैक्स की गणना 6% की दर से की जाती है, जिसमें कोई जी एस टी नहीं है।

यदि मुझे झारखंड रोड टैक्स पर कोई अपील करनी हो तो मुझे किसके पास जाना चाहिए?

यदि आपके पास झारखंड रोड टैक्स पर संबोधित करने के लिए कोई अपील है तो अपने नजदीकी आर टी ओ कार्यालय में जाएं और कर अधिकारी से मिलें।

क्या रोड टैक्स का भुगतान करने के लिए कोई समय सीमा है?

नहीं, रोड टैक्स जमा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है क्योंकि भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन है।

नई कार के लिए आरटीओ टैक्स की गणना कैसे की जाती है?

आरटीओ टैक्स की गणना जीएसटी को छोड़कर वाहन की कीमत के आधार पर की जाती है।

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