रोड टैक्स राज्य सरकारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह उनके खजाने को राजस्व से भरने में मदद करता है जिसका उपयोग राज्य में सड़क नेटवर्क के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के लिए किया जाता है। यही स्थिति मध्य प्रदेश राज्य की भी है। 

 

एमपी में रोड टैक्स टू-व्हीलर,फोर-व्हीलर, निजी और व्यावसायिक वाहनों पर अलग-अलग लगाया जाता है। इसके अलावा, वास्तविक राशि की गणना विभिन्न कारकों जैसे वाहन की इंजन क्षमता (सीसी में), बैठने की क्षमता और एक्स-शोरूम लागत मूल्य के आधार पर की जाती है। 

 

रोड टैक्स का भुगतान न करने या देर से भुगतान करने पर लंबित राशि के अलावा अवैतनिक कर का 4% जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

राज्य सरकारों को अपने बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है। रोड टैक्स किसी भी राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है, और यही स्थिति मध्य प्रदेश (एमपी) राज्य की भी है। हालांकि प्रत्येक वाहन के लिए निर्माता द्वारा एक निर्धारित कीमत होती है, लेकिन यह वही राशि नहीं है जो आपको अपना वाहन खरीदते समय चुकानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन, वाहन इंश्योरेंस और सड़क कर (एमपी आरटीओ कर) की लागत जोड़ने के कारण वास्तविक राशि थोड़ी अधिक है। 

 

मोटर वाहन अधिनियम 1988 - धारा 39 के अनुसार एमपी में रोड टैक्स होता है| इस लेख में हम मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए लागू सड़क करों की जांच करेंगे और दंड से बचने के लिए उन्हें समय पर कैसे भुगतान किया जा सकता है।

 

रोड टैक्स राज्य स्तर पर क्यों लगाया जाता है ?

 

जबकि केंद्र सरकार अंतर-राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, प्रत्येक राज्य सरकार संबंधित राज्य के लिए सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रबंधन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इन निर्माण और रखरखाव गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए, वे राज्य में पंजीकृत वाहनों पर वाहन की एक्स-शोरूम कीमत से अधिक रोड टैक्स लगाते हैं।

एमपी ऑनलाइन में रोड टैक्स का भुगतान कैसे करें?

जब आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हों तो रोड टैक्स का भुगतान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को करना होता है। आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और अन्य सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आप एमपी रोड टैक्स का भुगतान उनके ऑनलाइन भी कर सकते हैं- वेबसाइट: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग।

एमपी में रोड टैक्स की गणना कैसे की जाती है ?

मध्य प्रदेश में रोड टैक्स केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाया गया एक संयोजन कर है। कुल रोड टैक्स का वह हिस्सा जो सरकारी नियमों और विनियमों के अधीन है, इसका मुख्य कारण है रोड टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है| मध्य प्रदेश रोड टैक्स की गणना वाहन की कई विशिष्टताओं जैसे इंजन क्षमता, बैठने की क्षमता और लागत मूल्य के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, एमपी आरटीओ टैक्स ट्रक, वैन, कार, टू-व्हीलर और अन्य प्रकार के वाहनों के लिए भी अलग है।

मध्य प्रदेश में टू-व्हीलर रोड टैक्स

एमपी में आरटीओ टैक्स टू-व्हीलर पर बिना लदे वाहन के वजन के आधार पर लिया जाता है। टू-व्हीलर पर त्रैमासिक कर की दरें निम्नलिखित हैं:

वर्ग

त्रैमासिक कर दर 

70 किलोग्राम तक का अनलेडेड वजन

रु. 18

70 किलोग्राम से अधिक का अनलेडेड वजन

रु. 28

 

 

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मप्र में फोर-व्हीलर रोड टैक्स

जैसा कि शुरुआत में बताया गया है, एमपी में विभिन्न प्रकार के वाहन अलग-अलग आरटीओ शुल्क के साथ आते हैं। फोर-व्हीलर के लिए, त्रैमासिक कर दरें उनके अनलेडेड वजन के आधार पर नीचे उल्लिखित हैं:

वर्ग

त्रैमासिक कर दर 

800 किलोग्राम तक का अनलेडेड वजन

64 रुपये प्रति तिमाही

800 किलोग्राम से अधिक और 1600 किलोग्राम तक अनलेडेड वजन

94 रुपये प्रति तिमाही

अनलेडेड वजन 1600 किलोग्राम से अधिक 2400 किलोग्राम से तक  

112 रुपये प्रति तिमाही

अनलेडेड वजन 2400 किलोग्राम से अधिक 3200 किलोग्राम से तक  

132 रुपये प्रति तिमाही

अनलेडेड वजन 3200 किलोग्राम से अधिक

150 रुपये प्रति तिमाही

मप्र में वाणिज्यिक वाहन रोड टैक्स

यदि आप आरटीओ वाणिज्यिक वाहनों के लिए एमपी में शुल्क समझना चाह रहे हैं, तो नीचे दी गई तालिकाएं मदद कर सकती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, वाणिज्यिक वाहनों के लिए कर काफी हद तक उनके उपयोग और उनके वर्गीकरण पर आधारित होते हैं।

  • ऑटो-रिक्शा के लिए मध्य प्रदेश में रोड टैक्स

वर्ग

त्रैमासिक कर दर 

बैठने की क्षमता 3+1 तक

रु. 40

बैठने की क्षमता 4 से 6 तक

रु. 60

  • मध्य प्रदेश में सिटी सर्विस टैक्सियों के लिए रोड टैक्स

वर्ग

त्रैमासिक कर दर 

बैठने की क्षमता 3 - 6+1 तक

150 रुपये प्रति सीट 

टैक्सी/मैक्सी कैब में बैठने की क्षमता 7 से 12+1 तक

450 रुपये प्रति सीट 

  • बड़े यात्री वाहनों के लिए मध्य प्रदेश में रोड टैक्स

वर्ग

त्रैमासिक कर दर 

4-12 यात्रियों तक के टेम्पो ट्रैवलर

रु. 60 प्रति सीट 

साधारण बस में 4 से 50 यात्री

रु. 60 प्रति सीट 

एक्सप्रेस बस में 4 से 50 यात्री

रु. 80 प्रति सीट 

शिक्षा बस

रु. 30 प्रति सीट

  • निजी सेवा वाहनों के लिए मध्य प्रदेश में रोड टैक्स

वर्ग

त्रैमासिक कर दर 

6+1 से ऊपर बैठने की क्षमता मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड वाहन  

450 रुपये प्रति सीट प्रति तिमाही

बैठने की क्षमता 6+1 से ऊपर और पट्टे पर चल रही है

600 रुपये प्रति सीट प्रति तिमाही

मप्र में सड़क कर का भुगतान न करने पर जुर्माना

मध्य प्रदेश राज्य में आरटीओ टैक्स का भुगतान न करने के संबंध में कानून सख्त हैं। इस पर कर की अवैतनिक राशि का 4% जुर्माना लगता है। यह भुगतान न की गई राशि के अतिरिक्त है जिसका भी भुगतान किया जाना आवश्यक है। अधिक देरी या बड़ी अवैतनिक राशि के परिणामस्वरूप परिवहन विभाग से कानूनी नोटिस भी मिल सकता है।

निष्कर्ष

राज्य द्वारा लगाए गए रोड टैक्स का भुगतान करना एक अनिवार्य आवश्यकता है और ऐसा न करने पर जुर्माना हो सकता है और बार-बार अपराध करने पर आपका वाहन जब्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा, भारत के मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन इंश्योरेंस भी एक आवश्यक आवश्यकता है। आप विभिन्न मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में से चुन सकते हैं बजाज मार्केट पर।

एमपी में रोड टैक्स पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या एमपी में अलग-अलग शहरों के लिए अलग-अलग रोड टैक्स है ?

नहीं, किसी राज्य के लिए रोड टैक्स उस विशेष राज्य द्वारा तय और निर्धारित किया जाता है।

क्या मुझे रोड टैक्स का भुगतान करने के लिए आरटीओ जाने की ज़रूरत है?

एमपी आरटीओ रोड टैक्स ऑनलाइन भुगतान एक सरल और आसान प्रक्रिया है जिसके लिए आपको किसी भी आरटीओ कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने एमपी आरटीओ टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, बस वेबसाइट पर जाएं और अच्छी तरह से निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें।

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