भारतीय सड़कों पर चलने के लिए अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया आरटीओ द्वारा की जाती है, जो देश में सभी मोटर वाहनों को नियंत्रित करता है। एक बार खरीदने के बाद, आपको वाहन को अपने नाम पर रजिस्टर करना आवश्यक है।
ऐसा करने के लिए, आपको अपने नजदीकी आरटीओ में जाना होगा, फॉर्म 20 भरना होगा और इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। एक बार जब सभी जानकारी सत्यापित हो जाती है और काउंटर पर शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है, तो वाहन सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाएगा, और आपके पते पर एक स्मार्ट कार्ड भेज दिया जाएगा। वाहन वेबसाइट पर लॉगिन करके पंजीकरण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
वाहन और वाहन मालिक/उपयोगकर्ता के बीच संबंध खोजने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन एक कानूनी दायित्व है। यह लिंक कराधान या अपराध का पता लगाने के उद्देश्यों के लिए काम आता है। अपने नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आपको प्राथमिकता के आधार पर अपने नजदीकी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जाना होगा। इस लेख में, हम आरटीओ नई वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, उसके शुल्क और बहुत कुछ के बारे में गहराई से जानकारी लेंगे।
VAHAN वेबसाइट पर विभिन्न फॉर्म हैं, इसलिए भ्रम से बचने और अपनी नई कार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इनमें से प्रत्येक फॉर्म का क्या अर्थ है। आइए एक नजर डालते हैं:
फॉर्म नंबर |
एप्लीकेबिलिटी |
20 |
नये वाहन का रजिस्ट्रेशन |
21 |
विक्रय प्रमाणपत्र |
23 |
रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र |
24 |
मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन |
29 |
वाहन स्वामित्व हस्तांतरण सूचना |
38ए |
निरीक्षण की रिपोर्ट |
50 |
लेडिंग बिल |
51 |
इंश्योरेंस का प्रमाण पत्र |
54 |
दुर्घटना की सूचना की रिपोर्ट |
अस्थायी आरटीओ नंबर वाहन खरीद के समय दुकान मालिक द्वारा जारी किया गया नंबर है। इस अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन स्थिति की वैधता एक महीने है, जिसके दौरान आपको अपनी कार या बाइक के लिए स्थायी नंबर के लिए आवेदन करना होगा।
एक बार जब आप अपनी नई कार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आपको आरटीओ से एक स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जो आपके वाहन की नेम प्लेट पर भी दिखाई देता है। यह विशिष्ट नंबर आपको वाहन के मालिक के रूप में स्थापित करता है और इसके चेसिस और इंजन को देखकर सड़क पर आपके वाहन की पहचान करना भी आसान बनाता है।
नीचे दी गई तालिका बाइक और कारों के लिए आरटीओ शुल्क दर्शाती है:
वाहन का प्रकार |
फीस |
मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहन |
₹300 |
कार, हल्के मोटर वाहन, चार पहिया, तीन पहिया या क्वाड्रिसाइकिल |
₹600 (गैर-परिवहन) ₹1,000 (परिवहन) |
मध्यम माल/यात्री मोटर वाहन |
₹1,000
|
भारी माल/यात्री मोटर वाहन |
₹1,500
|
आयातित मोटर वाहन (कारें) |
₹5,000 |
आयातित मोटरसाइकिल (बाइक) |
₹2,500 |
स्मार्ट कार्ड जारी करना |
₹200 |
डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र |
नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क का 50% |
दृष्टिबंधक(hypothecation) या पट्टे या किराया खरीद समझौते का समर्थन |
₹500 (मोटरसाइकिल) ₹1,500 (कार, चार पहिया वाहन, या हल्के मोटर वाहन ₹3,000 (मध्यम या भारी मोटर वाहन) |
एक बार जब आप आरटीओ में वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आप वाहन पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। 'आवेदन स्थिति' अनुभाग पर जाएं और अपना आवेदन नंबर भरें। फिर, वर्तमान स्थिति देखने के लिए 'रिपोर्ट देखें' बटन पर क्लिक करें।
अब जब आप आरटीओ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आपको मोटर बीमा योजनाएं शोध भी शुरू करना चाहिए आपके दो पहिया या चार पहिया वाहन के लिए। एक अच्छी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको और आपके वाहन दोनों को कई अप्रत्याशित खर्चों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। बजाज मार्केट्स के साथ, आप त्वरित दावा अनुमोदन, सड़क किनारे सहायता, ऑनलाइन दावा निपटान और बहुत कुछ जैसे लाभों का आनंद ले सकते हैं।
हां। दरअसल, अपने वाहन को रजिस्टर करने के लिए आपको एक मोटर इंश्योरेंस योजना की आवश्यकता होती है।
आपको 15 साल के बाद आरसी रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा। इस अवधि के बाद, इसे हर 5 साल में नवीनीकृत करना होगा।
दोपहिया वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹300 है।
एक बार जब आप अपने वाहन को आरटीओ में रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन की वैधता 15 वर्षों तक रहती है।
हां। आप अपने वाहन रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन नवीनीकृत कर सकते हैं।
गैर-परिवहन वाहन के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता 15 वर्ष तक होती है। इसे हर 5 साल में रिन्यू कराना होगा|
नहीं, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन आपके वाहन को राज्य के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड करने को दर्शाता है और रोड टैक्स का मतलब वह राजस्व है जो आपको राज्य की सड़कों पर अपना वाहन चलाने के लिए हर महीने या सालाना देना पड़ता है।
एक बार जब आपका अस्थायी नंबर समाप्त हो जाता है, तो एक महीने की देरी होने पर आपको एक वचन पत्र देना होगा। यदि एक महीने से अधिक की देरी हो तो पुलिस स्टेशन से एनसीआरबी/एमओबी रिपोर्ट प्राप्त करें।
सार्वजनिक सड़कों पर अपने वाहन का उपयोग करने के लिए, आपको स्थायी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। आप वाहन खरीदने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए आरसी के रूप में अस्थायी रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर सकते हैं।