मोटर वेहिकल का ओनरशिप केवल तीन मामलों में नए मालिक को ट्रांसफर किया जा सकता है: मालिक की मृत्यु, वाहन की नीलामी, या वाहन का पुनर्विक्रय (रीसेल)। एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि वाहन किसी विशेष व्यक्ति का है। अब, ओनरशिप को परिवहन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है। दोबारा बेचने के लिए आपको फॉर्म 29 डाउनलोड करना होगा, अगर राज्य के अंदर बेचा जाता है तो फॉर्म 30 और 1 भरना होगा, मृत्यु की स्थिति में फॉर्म 31 भरना होगा और नीलामी की स्थिति में फॉर्म 32 भरना होगा। आप इन फॉर्मों को परिवहन वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यक डॉक्युमेंट्स और शुल्क के साथ निकटतम आर टी ओ में जमा कर सकते हैं।

वेहिकल ओनरशिप ट्रांसफर की परिस्थितियां

वेहिकल का नेम ट्रांसफर करने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ हैं -

  • वेहिकल को दोबारा बेचना -

यदि आप अपनी कार या किसी अन्य वेहिकल को दोबारा बेच रहे हैं, तो आपको कार का ओनरशिप खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। वेहिकल ओनरशिप ट्रांसफर से आर टी ओ को अपने डेटाबेस में नए मालिक के संबंध में विवरण दर्ज करने के लिए में मदद मिलती है ।

  • मृत्यु -

ऐसी स्थितियों में जहां मालिक की मृत्यु हो गई है, वेहिकल ओनरशिप मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि, उत्तराधिकारी को वेहिकल ओनरशिप में बदलाव के लिए आवेदन करना होगा।

  • नीलाम -

यदि किसी लोन का भुगतान करने के लिए वाहन की नीलामी की जाती है, तो नए मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेहिकल के नेम ट्रांसफर के लिए सभी प्रोटोकॉल का विधिवत पालन किया जाए।

ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए अपनाए जाने वाले स्टेप्स

सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आर टी ओ के पास विभिन्न स्थितियों के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल हैं। एक व्यक्ति वेहिकल के ओनरशिप को ऑनलाइन ट्रांसफर करने और परिवहन वेबसाइट पर प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प चुन सकता है। परेशानी मुक्त वेहिकल के नेम ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए इन त्वरित और सरल स्टेप्स का पालन करें।

वाहन पुनर्विक्रय

  • किसी वाहन को दोबारा बेचने की स्थिति में, वर्तमान और पूर्व वाहन मालिकों को फॉर्म 29 भरना होगा। यह फॉर्म संबंधित क्षेत्र के आर टी ओ के कार्यालय में जमा करना होगा।

  • यदि वाहन राज्य के भीतर खरीदा जाता है, तो वर्तमान वाहन मालिक को 14 दिनों के भीतर फॉर्म 30, फॉर्म 1 और अन्य अनिवार्य डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे। लेकिन अगर यह एक इंटरस्टेट वाहन खरीद है, तो वर्तमान मालिक को ट्रांसफर के 45 दिनों के भीतर फॉर्म 30, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और अन्य अनिवार्य डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे।

  • वर्तमान मालिक को मोटर वेहिकल एक्ट 1989 के नियम 81 के अनुसार कुछ शुल्क भी देना होगा।

मौत

  • ऐसी स्थितियों में, जहां वाहन मालिक की मृत्यु हो गई है, उत्तराधिकारी को वेहिकल नेम ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्हें फॉर्म 31 भरकर संबंधित आर टी ओ कार्यालय में जमा करना होगा।

  • वेहिकल ओनरशिप का ट्रांसफर वाहन कब्जे के तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा।

  • वर्तमान मालिक को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 81 के अनुसार कुछ शुल्क भी देना होगा।

नीलाम

  • नीलाम किए गए वाहनों के लिए, वर्तमान मालिक को फॉर्म 32 भरकर खरीद के 30 दिनों के भीतर संबंधित आरटीओ में जमा करना होगा। (सरकार प्रायोजित नीलामी)

  • वर्तमान मालिक को मोटर वेहिकल एक्ट 1989 के नियम 81 के अनुसार कुछ शुल्क भी देना होगा।

ओनरशिप को ट्रांसफर करते समय किन डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होती है?

फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 29, फॉर्म 30, फॉर्म 31 और फॉर्म 32 के अलावा, यहां कुछ अन्य अनिवार्य डॉक्युमेंट्स की सूची दी गई है जिनकी वेहिकल ओनरशिप के ट्रांसफर की प्रक्रिया में आवश्यकता होगी।

फॉर्म 1 के साथ अनिवार्य डॉक्युमेंट्स

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

  • ऐज प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड इत्यादि

  • पते का प्रमाण जैसे उपयोगिता बिल, राशन कार्ड आदि

  • टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट 

  • वेहिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  • वेहिकल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट

  • पी यू सी सर्टिफिकेट

  • वर्तमान मालिक का पैन कार्ड

  • चेसिस और इंजन नंबर का विवरण

फॉर्म 2 के साथ अनिवार्य डॉक्युमेंट्स

  •  रजिस्ट्रेशन ऑफिस  से एन ओ सी जारी करने में देरी का कारण बताते हुए एन ओ सी या ऑफिशियल लेटर।

  • यदि एन ओ सी जारी कर दी गई है, लेकिन मालिक को प्राप्त नहीं हुई है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस  या निकटतम डाकघर से रसीद जमा करनी होगी।

 

apply car insurance now

निष्कर्ष

वेहिकल का नाम नेम ट्रांसफर सरल और त्वरित है, खासकर यदि इसे ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मालिक को वेहिकल ओनरशिप ट्रांसफर की स्थिति पर भी नज़र रखने की अनुमति देता है। एक बार  वेहिकल ओनरशिप ट्रांसफर की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, बजाज मार्केट्स ऐप वाहन इंश्योरेंस और प्रीमियम भुगतान के संबंध में त्वरित अलर्ट सूचनाएं और मंथली रिमाइंडर भेजेगा ।

वेहिकल ओनरशिप ट्रांसफर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं अपने वेहिकल ओनरशिप ट्रांसफर की स्थिति ऑनलाइन कहां देख सकता हूं?

कोई भी व्यक्ति परिवहन वेबसाइट पर वाहन ओनरशिप ट्रांसफर के स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकता है।

भारत में कार ओनरशिप ट्रांसफर करने में कितना समय लगता है?

डॉक्युमेंट्स जमा करने के बाद, भारत में कार ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन  प्रक्रिया में लगभग 30 दिन लगते हैं।

भारत में कौन सा कानून भारत में वेहिकल ओनरशिप ट्रांसफर को नियंत्रित करता है?

1988 का मोटर वेहिकल एक्ट, भारत में वेहिकल ओनरशिप ट्रांसफर को नियंत्रित करता है।

क्या मैं अपनी कार का ओनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूं ?

हां, आप परिवहन वेबसाइट पर जाकर कार का ओनरशिप  ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं।

Home
active_tab
Loan Offer
active_tab
CIBIL Score
active_tab
Download App
active_tab