लखनऊ में स्टाम्प ड्यूटी के बारे में आपको जो कुछ पता होना चाहिए
पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार, खरीदार को रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ लखनऊ में स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा। खरीदार के नाम पर संपत्ति रजिस्टर करने के लिए, खरीदार को स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी शुल्क में संशोधन करती है। महिलाओं को घर खरीदने का बढ़ावा देने के उद्देश्य से, लखनऊ में महिला खरीदारों के लिए स्टांप ड्यूटी कम रखी गई है।
लखनऊ में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका देखें।
मालिक |
स्टाम्प ड्यूटी (संपत्ति मूल्य का %) |
रजिस्ट्रेशन शुल्क (संपत्ति मूल्य का %) |
पुरुष |
7% |
1% |
महिला |
6% |
1% |
पुरुष + स्त्री |
6.5% |
1% |
पुरुष + पुरुष |
7% |
1% |
स्त्री + स्त्री |
6% |
1% |
अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, कृपया मौजूदा दरों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
आइए लखनऊ में स्टांप ड्यूटी और संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि कोई महिला लखनऊ में 30 लाख रुपये की संपत्ति खरीदती है, तो उसे निम्नलिखित शुल्क देना होगा:
लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क |
संपत्ति मूल्य का 1% |
₹30,000 |
लखनऊ में स्टाम्प ड्यूटी |
संपत्ति मूल्य का 6% |
₹1.80 लाख |
संपत्ति की प्रभावी कॉस्ट |
संपत्ति का मूल्य + रजिस्ट्रेशन शुल्क + स्टांप ड्यूटी |
₹32.1 लाख |
अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, कृपया मौजूदा दरों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
उत्तर प्रदेश भारत में उच्च स्टांप ड्यूटी वाले राज्यों में से एक है। यह पुरुष लिंग के खरीदार से 7% स्टांप ड्यूटी की मांग करता है।
महिलाओं के बीच संपत्ति के ओनरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए इसे घटाकर 6% कर दिया है। स्टाम्प ड्यूटी में यह कटौती ट्रांसेक्शन के कुल मूल्य में से केवल ₹10 लाख तक ही लागू है।
लखनऊ में स्टांप ड्यूटी शुल्क उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी शासनादेश के समान ही है। हालांकि, लिंग की परवाह किए बिना, लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क 1% तय किया गया है।
लखनऊ में अन्य संपत्ति डाक्यूमेंट्स और उपकरणों पर स्टांप ड्यूटी की कुछ दरें यहां दी गई हैं।
डाक्यूमेंट्स |
स्टाम्प ड्यूटी |
गिफ्ट डीड |
₹60-125 |
विल |
₹200 |
एक्सचेंज डीड |
संपत्ति मूल्य का 3% |
नोटरी |
₹10 |
एग्रीमेंट |
₹10 |
एडॉप्शन डीड |
₹100 |
तलाक |
₹50 |
लीज डीड |
₹200 |
बांड |
₹200 |
एफिडेविट |
₹10 |
स्पेशल पावर ऑफ़ अटॉर्नी |
₹100 |
जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी |
₹10-100 |
अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, कृपया मौजूदा दरों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
निम्नलिखित तालिका उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का पूर्वावलोकन प्रस्तुत करती है:
शहर |
पुरुष खरीदारों के लिए स्टांप ड्यूटी (संपत्ति मूल्य का %) |
महिला खरीदारों के लिए स्टांप ड्यूटी (संपत्ति मूल्य का %) |
संयुक्त खरीदारों के लिए स्टांप ड्यूटी (संपत्ति मूल्य का %) |
आगरा |
7% |
6% |
6.5% |
लखनऊ |
7% |
6% |
6.5% |
प्रयागराज |
7% |
6% |
6.5% |
अलीगढ |
7% |
6% |
6.5% |
नोएडा |
7% |
6% |
6.5% |
अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, कृपया मौजूदा दरों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
लखनऊ में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग यूपी पोर्टल - https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर लॉग ऑन करें। पेज शुरू में हिंदी में खुलेगा|
'आवेदन करें' विकल्प चुनें और अब आप अंग्रेजी पर स्विच कर सकते हैं|
'नया एप्लिकेशन' विकल्प चुनें और एक एप्लीकेशन नंबर बनाएं|
अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्वयं को रजिस्टर करें और एक रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता बनें|
लॉग इन करें और संपत्ति, खरीदार, विक्रेता और गवाहों का विवरण दर्ज करें|
सिस्टम द्वारा आपकी संपत्ति के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की स्वचालित रूप से गणना करने की प्रतीक्षा करें|
स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन करें|
भविष्य में उपयोग के लिए जनरेट की गई रसीद नंबर को सहेजें|
उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्ति पंजीकरण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें|
किसी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी भुगतान, डाक्यूमेंट्स या एग्रीमेंट को रद्द करने आदि के मामले में, आप 6 महीने के भीतर अपने स्टांप ड्यूटी को रिफंड करने का दावा कर सकते हैं।
पेमेंट की गई कुल स्टांप ड्यूटी से 10% की कटौती के बाद राशि वापस कर दी जाएगी। हालांकि, आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क पर रिफंड नहीं मिलेगा। यहां बताया गया है कि आप स्टांप ड्यूटी शुल्क पर रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं:
उत्तर प्रदेश के स्टांप रिफंड आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करें
स्क्रीन के बाईं ओर “स्टांप ड्यूटी रिफंड के लिए आवेदन” पर क्लिक करें
नये उपयोगकर्ता के रूप में:
ड्रॉप-डाउन मेनू से उस जिले का चयन करके रजिस्टर करें जिसमें स्टांप रिफंड की कार्यवाही की जानी है
एक रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता के रूप में:
अपने रिफंड आवेदन का विवरण सीधे भरें
लखनऊ में किसी संपत्ति की मार्केट वैल्यू की गणना करने के लिए, आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा-:
संपत्ति का निर्मित क्षेत्र निर्धारित करें|
संपत्ति की उम्र, दी जाने वाली सुविधाएं आदि जैसे विवरण प्राप्त करें|
संपत्ति का प्रकार चुनें|
अब, आप संपत्ति का मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर सकते हैं|
संपत्ति का मूल्य = संपत्ति का निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) x इलाके का सर्किल रेट (रुपये/वर्ग मीटर में)
उत्तर प्रदेश के शहीदों के कानूनी उत्तराधिकारियों और पूर्व सैनिकों को राज्य में स्टांप ड्यूटी से छूट दी गई है। वे नया घर, आवासीय या वाणिज्यिक भूमि के साथ-साथ कृषि भूमि खरीदते समय इन छूटों का लाभ उठा सकते हैं।
यही बात लखनऊ वासियों पर भी लागू होती है। वे ₹20 लाख तक की संपत्ति के अपने हिस्से पर यह लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वारिस के हिस्से की जमीन या घर पर 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी से छूट मिलेगी।
लखनऊ में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से संबंधित सभी शिकायतों का समाधान स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग यूपी पोर्टल पर किया जाएगा। आप सीधे साइट के शिकायत निवारण अनुभाग पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
नए घर का रजिस्ट्रेशन करते समय स्टाम्प ड्यूटी को पे करना और अन्य प्रासंगिक शुल्कों का ध्यान रखना आपका कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारी है। लेकिन संपत्ति के मूल्य के आधार पर ये शुल्क आसानी से कुछ लाख रुपये तक और कुछ मामलों में करोड़ों रुपये तक भी जा सकते हैं।
हालांकि, आप होम लोन की सहायता से इन खर्चों को कवर कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप बजाज मार्केट पर, होम लोन प्राप्त कर सकते हैं।
बस बुनियादी होम लोन पात्रता मानदंड को पूरा करें और सुनिश्चित करें कि सभी होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद आप तुरंत होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं!
लखनऊ में वर्तमान स्टांप ड्यूटी पुरुष, संयुक्त (पुरुष और महिला) और महिला मालिकों के लिए संपत्ति मूल्य का क्रमशः 7%, 6.5% और 6% है।
लखनऊ में गिफ्ट डीड के लिए स्टाम्प ड्यूटी ₹60-125 के बीच है।
अगर खरीदार महिला है तो स्टांप ड्यूटी 6% है और अगर खरीदार पुरुष है तो 7% है। रजिस्ट्रेशन शुल्क पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संपत्ति मूल्य का 1% है।