मध्य प्रदेश में, जब आप संपत्ति खरीदते हैं और ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। ये भुगतान मध्य प्रदेश के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं और उप-पंजीयक को प्रस्तुत किए जाते हैं।

अब, आप आसानी से स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जिससे उप-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ) में प्रत्यक्ष रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह प्रक्रिया को तेज़ और अधिक कुशल बनाता है।

मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क

मध्य प्रदेश में लागू स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

डॉक्युमेंट्स 

स्टैम्प ड्यूटी

पंजीकरण शुल्क

बिना पॉज़ेशन के एग्रीमेंट 

₹1000 

0.8%

बिल्डर का एग्रीमेंट /डेवलपर का एग्रीमेंट 

शेयर पर 5%

या 2.5% पर

एमवी 

0.8% पर

एमवी

कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट 

0.25 %

₹1000 

अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित एग्रीमेंट 

5%

0.8%

बिक्री का प्रमाण पत्र

5%

0.8%

एग्रीमेंट के अनुपालन में कन्वेयन्स 

पॉज़ेशन के साथ बिक्री

5%

3%

मॉर्टगेज के अनुपालन में कन्वेयन्स 

5%

3%

पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुपालन में विचार के साथ कन्वेयन्स 

5%

3%

एग्रीमेंट के अनुपालन में कन्वेयन्स

बिक्री (पॉज़ेशन के बिना)

5%

3%

उपहार - का साधन, निपटान नहीं होना

(संख्या 52) या वसीयत या ट्रांसफर (56)।

(i) जब परिवार का सदस्य बनाया गया

(अचल संपत्ति)

2.5%

0.8%

(ii) जब परिवार का सदस्य बनाया गया

(चल संपत्ति)

1%

₹500 

उपहार- साधन, निपटान नहीं होना

(सं.52) या वसीयत या ट्रांसफर (56)- अन्य सभी में

मामलों

5%

3%

पॉज़ेशन के साथ मॉर्टगेज 

5%

0.8%

पॉज़ेशन के बिना मॉर्टगेज 

0.5%

0.8%

पार्टनरशिप - पार्टनरशिप का विघटन/पार्टनर की रिटायरमेंट जिसमें अन्य पार्टनर्स  द्वारा लाई गई अचल संपत्ति में हिस्सेदारी शामिल है

5% 

शून्य

पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी - ऑथेंटिकेटेड पॉवर ऑफ अटॉर्नी

₹1000 

₹500 

शेयर वारंट

7.5%

शून्य

विल डीड

0

₹1000 

अस्वीकरण: उपर्युक्त शुल्क और शुल्क नीतियों में अपडेट के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। आगे बढ़ने से पहले नवीनतम शुल्कों की जांच  करें।

मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी की गणना कैसे करें

मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना कैसे की जाती है इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

यदि आप ₹50 लाख मूल्य की संपत्ति खरीदते हैं, तो शुल्क इस प्रकार होंगे:

  • एमपी में स्टैम्प ड्यूटी, जो संपत्ति के मूल्य का 7.5% है = ₹3,75,000

  • पंजीकरण शुल्क, जो संपत्ति के मूल्य का 3% है = ₹1,50,000

मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया

आप मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टैम्प ड्यूटी और प्रभार का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। यहां वे स्टेप्स दिए गए हैं जिनका आपको पालन करना होगा:

 

1. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ स्टैम्प्स, कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज के दाईं ओर 'ई स्टांप वेरिफिकेशन' पर क्लिक करें।

3. नई विंडो खुलने के बाद, ई-स्टांप आईडी, कैप्चा दर्ज करें और भुगतान विकल्प पर जाने के लिए 'सर्च ' पर क्लिक करें।

4. उपयुक्त भुगतान विकल्प जैसे डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूपीआई आदि का उपयोग करके शुल्क का भुगतान करें।

5. भुगतान सफल होने के बाद, आपको एक लेनदेन रसीद और डिजिटल रूप से प्रिंटेड डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा।

मप्र में ई-स्टैंपिंग

ई-स्टैंपिंग सरकार को संपत्ति लेनदेन पर स्टैम्प शुल्क का भुगतान करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस पद्धति से स्टैम्प शुल्क का भुगतान सरल हो गया है। यहां स्टेप्स दिए गए हैं:

  1. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ स्टैम्प्स, कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर 'संपदा' पर क्लिक करें।

  3. आपको संपदा लॉगिन पेज दिखाई देगा, जहां नए यूज़र्स एक यूज़रनेम बना सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं, जबकि मौजूदा यूज़र्स सीधे लॉग इन कर सकते हैं।

  4. लॉग इन करने के बाद आवश्यक विवरण दर्ज करें और ऑनलाइन भुगतान करें।

  5. भुगतान सफल होने पर अपना ई-स्टैम्प प्रमाणपत्र या रसीद डाउनलोड करें।

  6. एसआरओ में अपनी यात्रा के लिए उपलब्ध अपॉइंटमेंट स्लॉट की जाँच करें।

मध्य प्रदेश में स्टैम्प शुल्क के भुगतान के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया

एमपी में संपत्ति की रजिस्ट्री शुल्क और स्टैम्प शुल्क का भुगतान नजदीकी उप-पंजीयक कार्यालय में ऑफ़लाइन भी किया जा सकता है। यदि आप यह भुगतान एसआरओ कार्यालय में ऑफ़लाइन करना चाहते हैं, तो मूल डीड डॉक्युमेंट्स  अपने साथ ले जाएं। आप भुगतान नकद, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। 

इसके अलावा, कुछ डाकघर और बैंक स्टैम्प शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं, और आप सुविधा के अनुसार वहां जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते समय, सभी शामिल पक्षों को पते और हस्ताक्षर वेरीफाई करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ डॉक्युमेंट्स  में शामिल हैं:

  • टाइटल डीड

  • सेल डीड 

  • भुगतान किए गए प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें

  • खाता सर्टिफिकेट

  • एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट 

  • मालिक और सभी शामिल पक्षों का पैन कार्ड

  • मालिक और सभी शामिल पक्षों का आधार कार्ड

  • बिक्री का मूल अनुबंध

  • सभी शामिल दलों की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

  • पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी

  • नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 

  • स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रमाण 

  • बिल्डर द्वारा नई इमारतों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 

  • बिल्डर द्वारा निर्माणाधीन भवनों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी रिफंड कैसे प्राप्त करें

यदि आपने शुल्क का भुगतान कर दिया है, लेकिन खरीदारी नहीं हुई है तो आप स्टांप ड्यूटी रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यह शर्त लागू होती है कि आप स्टाम्प शुल्क के भुगतान के केवल 6 महीने के भीतर ही रिफंड का दावा कर सकते हैं। 

रिफंड पाने के लिए आपको डिप्टी कमिश्नर के पास प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद, स्टैम्प ड्यूटी राशि का 10% काट लिया जाएगा और शेष धनराशि वापस स्थानांतरित कर दी जाएगी। हालांकि, किसी भी पंजीकृत संपत्ति पर पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है।

मप्र में स्टैम्प ड्यूटी पर कर लाभ

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 सी के तहत, आप 1.5 लाख रुपये तक की स्टैम्प ड्यूटी पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, आप भुगतान की गई स्टैम्प ड्यूटी पर रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, आप ऐसा केवल प्रॉपर्टी खरीदने के 1 साल के भीतर ही कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू नहीं होता है।

मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी: ग्रीवांस रिड्रेसल

स्टैम्प ड्यूटी  से संबंधित किसी भी मुद्दे के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए, आप निम्नलिखित तक पहुंच सकते हैं:

श्री एम. सेलवेन्द्रन (पंजीकरण महानिरीक्षक)

  • फ़ोन: 0755 2441953
  • ईमेल: igrebpl@nic.in

श्री सी. वी. सॉर्टी (संयुक्त पंजीकरण महानिरीक्षक)

  • फ़ोन: 0755 2441900
  • ईमेल: digrbhopal.mpigr@mp.gov.in

मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य प्रदेश में वर्तमान स्टैम्प ड्यूटी क्या है?

मप्र में सर्टिफकेट ऑफ़ सेल के लिए वर्तमान स्टैम्प ड्यूटी  5% है।

मध्य प्रदेश में गिफ्ट डीड के लिए स्टैम्प ड्यूटी क्या है?

मध्य प्रदेश में उपहार कार्यों के लिए लागू स्टैम्प ड्यूटी वर्तमान में विभिन्न कारकों के आधार पर 1% से 5% है।

क्या मैं मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकता हूं ?

हां, आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ स्टैम्प्स, कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

मैं मध्य प्रदेश में अपने रजिस्ट्री शुल्क की गणना कैसे करूं?

आप इसकी गणना दर और संपत्ति के मूल्य के अनुसार मैन्युअल रूप से कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप मुफ़्त ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

मैं मध्य प्रदेश में संपत्ति का पंजीकरण कैसे करूं?

एसआरओ कार्यालय में स्वयं जाकर आप संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपको मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी और भूमि पंजीकरण शुल्क की जांच करनी होगी और अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले उनका भुगतान करना होगा।

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