भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के अनुसार, पुडुचेरी मे कोई भी सम्पति खरीदने या बेचने के समय स्टम्प ड्यूटी पे करनी अनिवार्य है। यह ड्यूटी आपको रेजिस्ट्रेशन के समय देनी होती है।

स्टाम्प ड्यूटी और संपत्ति रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुडुचेरी के रेजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट द्वारा नियंत्रित की जाती है। समय पर स्टाम्प ड्यूटी न देने पर आपको पेनल्टी देनी पढ़ सकती है। 

पुडुचेरी में स्टांप ड्यूटी चार्जेस के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें।

पुडुचेरी में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

यहां पुडुचेरी में स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में विवरण दिया गया है।

वर्ग

स्टाम्प ड्यूटी

रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

वाहन

सेल्स वैल्यू या गाइडलाइन मूल्य पर 10% (जो भी अधिक हो)

सेल्स वैल्यू या गाइडलाइन मूल्य पर 0.5% (जो भी अधिक हो)

गिफ्ट

सेल्स वैल्यू या गाइडलाइन मूल्य पर 10% (जो भी अधिक हो)

सेल्स वैल्यू या गाइडलाइन मूल्य पर 0.5% (जो भी अधिक हो)

एडॉप्शन एग्रीमेंट

₹33.75

₹20

बांड ऑफ़  इंडेम्निफिकेशन

₹22.50

बांड राशि का 0.5%

पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी

  • ₹20,000 (गैर-रक्त संबंध)

  • ₹5,000 (रक्त संबंध) 

  • ₹100 (गैर-अनुसूचित बिजली)

₹50

सेल्स कॉन्ट्रैक्ट

₹20

अग्रिम मूल्य का 0.5%

संपत्ति के बिना लोन

लोन मूल्य पर 1% (अधिकतम ₹25,000)

लोन मूल्य पर 0.5% (अधिकतम ₹5,101)

संपत्ति के साथ लोन

लोन मूल्य पर 3%

लोन मूल्य पर 0.5% (अधिकतम ₹5,000)

विल

लागू नहीं

₹30

वसीयत रद्द करना

₹50

₹20

पार्टीशन

संपत्ति की मार्किट वैल्यू का 1% (अधिकतम ₹5,000)

संपत्ति के मूल्य या गाइडलाइन मूल्य का 0.5% (जो भी अधिक हो)

अस्वीकरण: उपरोक्त दरें राज्य सरकार के विवेक पर भिन्न हो सकती हैं।

पुडुचेरी में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे की जाती है?

भारत के अन्य स्थानों की तरह, पुडुचेरी में स्टांप ड्यूटी का मूल्यांकन संपत्ति के मूल्य, स्थान और प्रकार के आधार पर किया जाता है।

स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना करने का सूत्र यहां दिया गया है:

स्टाम्प ड्यूटी = संपत्ति मूल्य x पुडुचेरी में लागू स्टाम्प ड्यूटी प्रतिशत

ध्यान दें कि यह प्रतिशत वर्तमान में 10% निर्धारित है। वैकल्पिक रूप से, आप तुरंत शुल्क की गणना करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लें कि आपने पुडुचेरी में ₹50 लाख की संपत्ति खरीदी है। निम्नलिखित भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं:

  • स्टाम्प ड्यूटी: ₹50 लाख का 10% = ₹5 लाख

  • रेजिस्ट्रेशन चार्जेस: ₹50 लाख का 0.5% = ₹25,000

  • कुल शुल्क: ₹5 लाख + ₹25,000 = ₹5,25,000

पुडुचेरी में स्टाम्प ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक

पुडुचेरी में स्टांप ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कुछ आवश्यक कारक यहां दिए गए हैं:

  • संपत्ति की आयु: चूंकि पुरानी इमारतों के बाजार मूल्य का अवमूल्यन हो जाता है, इसलिए पुरानी इमारतों पर आमतौर पर नई इमारतों की तुलना में स्टांप ड्यूटी कम होता है

  • संपत्ति का प्रकार: आवासीय भवनों की तुलना में वाणिज्यिक संपत्तियों पर स्टांप ड्यूटी अधिक होता है

  • मालिक की उम्र: यदि संपत्ति का मालिक वरिष्ठ नागरिक(सीनियर सिटीजन) है, तो स्टांप ड्यूटी शुल्क में कुछ छूट है

पुडुचेरी में स्टाम्प ड्यूटी पर कर लाभ

आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 80C के अनुसार, स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस पर कुछ आयकर कटौती लागू होती हैं हालाँकि, धारा 80C के तहत कुल छूट ₹1.5 लाख तक सीमित है।

पुडुचेरी में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया

पुडुचेरी में बिना ई-अपॉइंटमेंट के अपनी संपत्ति पंजीकृत करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

  • उप-रजिस्ट्रार कार्यालय पर जाएँ

  • संपत्ति पंजीकरण आवेदन पत्र एकत्र करें 

  • प्रत्येक विवरण सावधानीपूर्वक भरें और सहायक डाक्यूमेंट्स के साथ जमा करें

  • उप-पंजीयक द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें 

  • लागू रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करें और ई-स्टाम्प खरीदें

  • अपना बायोमेट्रिक्स प्रदान करें

  • उप-रजिस्ट्रार से अपना पंजीकरण नंबर प्राप्त करें

 

फिर पंजीकरण विलेख पर उप-रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी। अंत में, पंजीकृत दस्तावेज़ों को स्कैन किया जाएगा, और रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज़ उप-रजिस्ट्रार कार्यालय के जिम्मेदार प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

ई-अपॉइंटमेंट के साथ संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • http://epathirapathivu.py.gov.in/ के माध्यम से ई-फाइलिंग के बाद ई-अपॉइंटमेंट प्राप्त करें

  • अपॉइंटमेंट स्लिप के प्रिंटआउट के साथ विशिष्ट बुक तिथि पर उप-रजिस्ट्रार के पास जाएँ

  • पंजीकरण के लिए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें 

  • उप-पंजीयक द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें

  • रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करें और ई-स्टाम्प खरीदें

  • अपना बायोमेट्रिक्स जमा करें और पंजीकरण संख्या प्राप्त करें

  • सब-रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर प्राप्त करें और पंजीकृत डाक्यूमेंट्स को स्कैन करें

 

अंत में ई-स्टांप लॉक करने के बाद आपके डाक्यूमेंट्स डिलीवर हो जाएंगे।

और पढ़ें

पुडुचेरी में संपत्ति रेजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

संपत्ति रेजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स यहां दिए गए हैं:

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)

  • पैन कार्ड

  • आवासीय प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उपयोगिता बिल)

  • एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट कॉपी

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

  • स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन भुगतान फी विवरण

  • सेटलमेंट/पट्टा कॉपी

यदि आप पांडिचेरी में किसी संपत्ति में में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इन विवरणों से अवगत होना होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि आप होम लोन लेना चाहते है, तो आप बजाज मार्केट्स पोर्टल पर, जा सकते हैं, जहां आप प्रमुख लोन देने वाले पार्टनर्स द्वारा आकर्षक दरों पर दिए जाने वाले होम लोन का लाभ उठा सकते हैं।

पुडुचेरी में स्टाम्प ड्यूटी और संपत्ति रेजिस्ट्रेशन चार्जेस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुडुचेरी में स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या हैं?

पुडुचेरी में स्टांप ड्यूटी संपत्ति के मूल्य का 10% है, और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस 0.5% है।

क्या पुडुचेरी में संपत्ति के लिए रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करना अनिवार्य है?

भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार, भारत में संपत्ति पंजीकरण अनिवार्य है। किसी भी संपत्ति को पंजीकृत करने के लिए आपको लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

मैं पुडुचेरी में स्टांप ड्यूटी का भुगतान कैसे कर सकता हूं?

आप पोर्टल gras.py.gov.in पर जाकर स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर सकते हैं। आप पंजीकरण विभाग और स्टांप ड्यूटी कार्यालय में भी जा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर सकते हैं।

यदि मैं समय पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं करता हूँ तो क्या कोई जुर्माना लगाया जाएगा?

आपको समय पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा, और यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा।

क्या पुडुचेरी में संपत्ति पंजीकृत करने का कोई ऑनलाइन प्रावधान है?

आप epathirapathivu.py.gov.in पर जाकर ही ई-स्टांप प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आपको उप-रजिस्ट्रार कार्यालय का दौरा करना होगा।

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