पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुसूची 1ए, अनुच्छेद 23 भारतीय स्टांप ड्यूटी अधिनियम, 1899 के तहत संपत्तियों पर स्टांप ड्यूटी चार्जेस को 2% संशोधित और कम कर दिया है। 

पश्चिम बंगाल स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

पश्चिम बंगाल में स्टांप ड्यूटी और संपत्ति के रेजिस्ट्रेशन चार्जेस को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक इस प्रकार हैं: 

  • संपत्ति की लागत:

    अगर आपकी संपत्ति की कीमत ₹1 करोड़ से कम है तो आपको कम स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। हालाँकि, ₹1 करोड़ से अधिक कीमत वाली संपत्तियों के लिए स्टांप ड्यूटी तुलनात्मक रूप से अधिक है। 

  • संपत्ति का स्थान:

    यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आपको शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम स्टांप ड्यूटी देना होगा।

  • संपत्ति की स्थिति:

    आपको पुरानी सुविधाओं के साथ पहले निर्मित की तुलना में उच्च-स्तरीय सुविधाओं के साथ हाल ही में निर्मित संपत्ति के लिए अधिक स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा।

  • मालिक की उम्र:

    60 साल से कम उम्र के लोगों की तुलना में सीनियर सिटीजन्स को कम स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी।

  • संपत्ति का प्रकार:

    व्यावसायिक संपत्ति की तुलना में रेजिडेंशियल संपत्ति के लिए आपको कम स्टांप ड्यूटी देना होगा।  

 

पश्चिम बंगाल में स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस को नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है-

प्रकार

₹1 करोड़ से कम की संपत्ति के लिए स्टांप ड्यूटी (संपत्ति की कीमत%)

₹1 करोड़ से अधिक की संपत्ति के लिए स्टांप ड्यूटी (संपत्ति की कीमत %)

रेजिस्ट्रेशन चार्जेस (संपत्ति की कीमत का%)

शहरी क्षेत्र

4%

5%

1%

ग्रामीण क्षेत्र

3%

4%

1%

अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं।

पश्चिम बंगाल में संपत्तियों के लिए रेजिस्ट्रेशन चार्जेस:

संपत्ति के प्रकार 

रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

संपत्ति की बिक्री

₹7

बिल्डर को पावर ऑफ अटॉर्नी (निर्माण और बिक्री उद्देश्यों के लिए)

कोई शुल्क नहीं

अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं।

संपत्ति का स्थान 

रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

निगम क्षेत्र

संपत्ति की कीमत का 1%

नगर पालिका क्षेत्र

संपत्ति की कीमत का 1%

अन्य क्षेत्र

संपत्ति की कीमत का 1%

अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों में स्टांप ड्यूटी चार्जेस

पश्चिम बंगाल के शहरों में स्टांप ड्यूटी चार्जेस अलग-अलग हैं -

संपत्ति का स्थान 

₹1 करोड़ से कम की संपत्तियों के लिए स्टांप ड्यूटी चार्जेस

₹1 करोड़ से अधिक की संपत्तियों के लिए स्टांप ड्यूटी चार्जेस

दुर्गापुर

संपत्ति की कीमत का 4%

संपत्ति की कीमत का 5%

हावड़ा

संपत्ति की कीमत का 4%

संपत्ति की कीमत का 5%

खरगपुर

संपत्ति की कीमत का 4%

संपत्ति की कीमत का 5%

कोलकाता

संपत्ति की कीमत का 4%

संपत्ति की कीमत का 5%

सिलीगुड़ी

संपत्ति की कीमत का 4%

संपत्ति की कीमत का 5%

अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नई दरें देखें।

पश्चिम बंगाल में अन्य संपत्ति के डाक्यूमेंट्स और उपकरणों पर स्टांप ड्यूटी

यहां पश्चिम बंगाल में अन्य संपत्ति डाक्यूमेंट्स पर लगाए गए स्टांप ड्यूटी चार्जेस की एक सूची दी गई है।

संपत्ति के डाक्यूमेंट्स और उपकरण 

स्टांप ड्यूटी

रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

₹30 लाख से कम की संपत्तियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी 

₹5,000

कोई शुल्क नहीं

₹30 - ₹60 लाख के बीच की कीमत की संपत्तियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी 

₹7,000

कोई शुल्क नहीं

₹60 लाख से ₹1 करोड़ के बीच की कीमत की संपत्तियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी 

₹10,000

कोई शुल्क नहीं

₹1 - ₹1.5 करोड़ के बीच की कीमत की संपत्तियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी 

₹20,000

कोई शुल्क नहीं

₹1.5 - ₹3 करोड़ के बीच की कीमत की संपत्तियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी

₹40,000

कोई शुल्क नहीं

3 करोड़ रुपये और अधिक कीमत की संपत्तियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी 

₹75,000

कोई शुल्क नहीं

₹500 का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट

₹20

₹7

₹10,000 का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट

₹50

₹7

₹50,000 का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट

₹100

₹7

पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की कीमत ₹50,000 से अधिक है

₹150

₹7

लीज ट्रांसफर डीड 

(परिवार को हस्तांतरित सरकारी लैंड के लिए)

संपत्ति मूल्य का 0.5%

कन्वेन्स डीड शुल्क

लीज ट्रांसफर डीड

(अन्य)

कन्वेन्स डीड शुल्क

कन्वेन्स डीड शुल्क

परिवार के किसी सदस्य को संपत्ति गिफ्ट डीड

संपत्ति मूल्य का 0.5%

कन्वेन्स डीड शुल्क

किसी को संपत्ति गिफ्ट डीड

कन्वेन्स डीड शुल्क

कन्वेन्स डीड शुल्क

₹30 लाख से कम कीमत की संपत्ति का सेल्स एग्रीमेंट 

₹5,000

₹7

₹30 - ₹60 लाख के बीच की कीमत की संपत्ति का सेल्स एग्रीमेंट

₹7,000

₹7

₹60 लाख - ₹1 करोड़ के बीच की कीमत की संपत्ति का सेल्स एग्रीमेंट

₹10,000

₹7

₹1 - ₹1.5 करोड़ के बीच की कीमत की संपत्ति का सेल्स एग्रीमेंट

₹20,000

₹7

₹1.5 - ₹3 करोड़ के बीच की कीमत की संपत्ति का  सेल्स एग्रीमेंट

₹40,000

₹7

₹3 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति का सेल्स एग्रीमेंट

₹75,000

₹7

अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं।

पश्चिम बंगाल में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे करें?

स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस को गणना करने के स्टेप्स नीचे उल्लिखित हैं: 

  • स्टेप 1: वेबसाइट https://wbregistration.gov.in/(S(q1ucdmwzrc35yyrmmxv45ucv))/SD_RF_कैलकुलेटर.aspx पर जाएं

  • स्टेप 2: अपना ट्रांसेक्शन मेजर, माइनर और लोकल निकाय चुनें

  • स्टेप 3: अपनी संपत्ति की मार्किट वैल्यू सहित आवश्यक जानकारी भरें और स्क्रीन पर 'डिस्प्ले' विकल्प चुनें

 

'डिस्प्ले' पर क्लिक करने के बाद, आप पश्चिम बंगाल में अपनी संपत्ति की कीमत के अनुसार स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस देख सकते हैं।

ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट करने की प्रक्रिया

स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, आपके ई-डीड को मंजूरी दी जानी चाहिए। आपको अपने ई-कर्मों को मंजूरी दिलाने के लिए आवेदन प्रक्रिया के समय एक ई-मूल्यांकन जमा करना होगा। 

 

स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:  

  • स्टेप 1: पश्चिम बंगाल के स्टांप ड्यूटी के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, और 'ई-सेवाओं' श्रेणी के तहत 'E-payment and Payment' विकल्प पर क्लिक करें

  • स्टेप  2: 'स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का ई-भुगतान' विकल्प चुनें

  • स्टेप 3: अपना विवरण जैसे क्वेरी नंबर, क्वेरी वर्ष, सुरक्षा कोड दर्ज करें और फिर 'आगे बढ़ें' विकल्प पर टैप करें

स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस की रिफंड प्रक्रिया

आप तीन महीने के भीतर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस की वापसी का दावा कर सकते हैं। स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस की वापसी का दावा करने के लिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  • स्टांप ड्यूटी चार्जेस के आधिकारिक पोर्टल पर, 'रिफंड के लिए आवेदन' विकल्प पर टैप करें

  • क्वेरी नंबर, वर्ष, जीआरएन (सरकारी संदर्भ संख्या) जैसी जानकारी भरें और 'भुगतान दिखाएं' पर क्लिक करें

 

यदि दर्ज किए गए क्वेरी नंबर पर कोई रिफंड लागू होता है, तो राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यदि आप अपने रिफंड का ऑफ़लाइन दावा करना चाहते हैं, तो आपको ई-असेसमेंट फॉर्म में आवेदन पत्र रेजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करना होगा।

स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस की वापसी के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

पश्चिम बंगाल में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन रिफंड प्रक्रियाओं के लिए, आपको ये डाक्यूमेंट्स जमा करने होंगे-

  • वैल्यूएशन रिपोर्ट या क्वेरी की कॉपी

  • एक्सेक्यूटेड डाक्यूमेंट्स की मूल(ओरिजिनल) और कॉपी

  • डाक्यूमेंट्स जो ट्रांसफर एग्रीमेंट को रद्द करने को साबित करते हैं

  • पेमेंट का ई-चालान

  • बैंक स्टेटमेंट के लिए एक कैंसल चेक

किन संपत्तियों को स्टांप ड्यूटी चार्जेस से छूट दी गई है?

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ओनरशिप के ट्रांसफर से संबंधित सभी लेनदेन पर पश्चिम बंगाल में स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस लगाया जाता है। 

 

पश्चिम बंगाल में स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस से छूट प्राप्त एकमात्र संपत्तियां सरकारी विभागों के ओनरशिप वाली संपत्तियां हैं।

स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस के संबंध में शिकायत निवारण

स्टांप ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस के संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए, नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें-:

  • पश्चिम बंगाल पंजीकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें 

  • प्रदर्शित विंडो पर, सुझाव/शिकायत सबमिशन पर क्लिक करें

  • सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, राज्य, जिला, पिन कोड, शहर, संपर्क विवरण और अपनी शिकायत/सुझाव प्रदान की गई खाली जगह पर दर्ज करें 

  • अपने आवेदन के समर्थन में सभी डाक्यूमेंट्स (यदि कोई हों) अपलोड करें

  • अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कैप्चा भरें और सबमिट पर टैप करें

 

यदि आप अपनी शिकायत/सुझाव की वर्तमान स्थिति जांचना चाहते हैं, तो सुझाव/शिकायत स्थिति विकल्प चुनें। शिकायत आईडी/वर्ष और कैप्चा टेक्स्ट जैसे विवरण दर्ज करें। 'SEARCH' पर क्लिक करें, और आपके सुझाव/शिकायत की वर्तमान स्थिति आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

 

यदि आप पश्चिम बंगाल में नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप आसानी से बजाज मार्केट्स से किफायती ब्याज दरों पर हाउसिंग लोन का विकल्प चुन सकते हैं। आप 30 साल तक की अवधि में लोन की रकम आराम से चुका सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में लैंड पंजीकरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्टांप ड्यूटी क्या है?

पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्टांप ड्यूटी दर ₹1 करोड़ के बाजार मूल्य से नीचे की सभी संपत्तियों के लिए 4% और शहरी क्षेत्रों में इस मूल्य से ऊपर की संपत्तियों के लिए 5% है। यह दर संपत्ति के स्थान या उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। महिला खरीदारों के लिए स्टांप ड्यूटी भी समान है।

पश्चिम बंगाल में स्टांप ड्यूटी गिफ्ट डीड क्या है?

गिफ्ट डीड की स्टांप ड्यूटी बाजार मूल्य, इलाके और संपत्ति के खरीदार के अनुसार अलग-अलग होती है। यह लगभग 0.5% से 7% के बीच है।

पश्चिम बंगाल में रेजिस्ट्रेशन चार्जेस की गणना करने की विधि क्या है?

पश्चिम बंगाल में रेजिस्ट्रेशन चार्जेस राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान में, रेजिस्ट्रेशन चार्जेस की दर संपत्ति की कीमत का 1% है। यह दर जगह के स्थान पर या उसके उद्देश्य जैसे कारको के आधार पर बदल सकती है।

पश्चिम बंगाल में लैंड के ओनरशिप की जांच कैसे करें?

पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्ला लैंड नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उपयोग करके आप आसानी से पश्चिम बंगाल में लैंड के ओनरशिप की जांच कर सकते हैं। यह मंच नई लैंड सुधार और पिछले रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

क्या आप चेक का उपयोग करके पश्चिम बंगाल में स्टांप ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं?

हां, आप चेक का उपयोग करके पश्चिम बंगाल में स्टांप ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, आप इसका भुगतान कॅश, आरटीजीएस(RTGS) या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी कर सकते हैं।

क्या आप टैक्स पर स्टांप ड्यूटी का दावा कर सकते हैं?

नहीं, आप पश्चिम बंगाल में स्टांप ड्यूटी चार्जेस पर कर कटौती का दावा नहीं कर सकते।

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