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बिहार ने राज्य भर में यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी और दंड देने के लिए ई-चालान प्रणाली लागू की है। बढ़ते यातायात उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए, संबंधित यातायात जुर्माना लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी समाधान के रूप में कार्य करता है।

 

अगर आप किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके नाम पर ई-चालान जारी किया जाता है। बिहार में, सिस्टम ऐसे उल्लंघनों की पहचान करने के लिए रणनीतिक रूप से रखे गए कैमरों और सेंसरों के नेटवर्क का उपयोग करता है। लाल बत्ती पार करने से लेकर तेज गति से गाड़ी चलाने तक, किसी भी समय उल्लंघन को पकड़ा जा सकता है। एक बार यह रिकॉर्ड हो जाने पर तुरंत ई-चालान जारी किया जाता है।

 

यह सिस्टम बिहार में विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि यह न केवल जुर्माना जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है बल्कि भ्रष्टाचार और मानवीय त्रुटि की संभावना को भी कम करती है। 

बिहार में नवीनतम यातायात नियम उल्लंघन दंड

यहां 2025 के लिए बिहार में अद्यतन यातायात उल्लंघनों और उनसे जुड़े जुर्माने की एक तालिका दी गई है:

यातायात उल्लंघन

फाइन लगाया गया

वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना

₹5,000

बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना

₹2,000

बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना

₹1,000

टू-व्हीलर व्हीकल पर ट्रिपल सवारी

₹1,000

टू-व्हीलर व्हीकल चालक और पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है

₹1,000

यातायात संकेतों का पालन न करना

1. पहला अपराध: ₹5,000

2. दूसरा अपराध: ₹10,000

गलत दिशा में गाड़ी चलाना

1. पहला अपराध: ₹5,000

2. दूसरा अपराध: ₹10,000

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना

1. पहला अपराध: ₹5,000

2. दूसरा अपराध: ₹10,000

तेज गति से गाड़ी चलाना

1. हल्के मोटर वाहन (एलएमवी): ₹2,000

2. मध्यम यात्री या मालवाहक वाहन: ₹4,000

अयोग्य व्यक्ति वाहन चला रहा है

₹10,000

कम उम्र में गाड़ी चलाना

₹5,000

जरूरत से ज्यादा सामान ले जाना

1. पहला अपराध: ₹500

2. दूसरा अपराध: ₹1,500

बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाना

1. पहला अपराध: ₹5,000

2. दूसरा अपराध: ₹10,000

12 महीने से अधिक समय तक किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल चलाना

1. पहला अपराध: ₹500

2. दूसरा अपराध: ₹1,500

दौड़

1. पहला अपराध: ₹5,000

2. दूसरा अपराध: ₹10,000

खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना

1. पहला अपराध: ₹5,000

2. दूसरा अपराध: ₹10,000

'नो पार्किंग' जोन में पार्किंग

₹500

अस्वीकरण: उपर्युक्त उल्लंघन और जुर्माना शासकीय प्राधिकारियों के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं।

बिहार में ई-चालान कैसे काम करता है?

बिहार का ई-चालान सिस्टम उन कैमरों की मदद से काम करता है जो राज्य भर में चौराहों और राजमार्गों जैसे व्यस्त क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। जब कोई नियम तोड़ता है, तो कैमरा उसकी तस्वीर ले लेता है। इसके बाद सिस्टम इस इमेज से व्हीकल की नंबर प्लेट पढ़ता है और मालिक का विवरण ढूंढता है। चूंकि व्हीकल रजिस्ट्रेशन संख्या को मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों से जोड़ना अनिवार्य है, इसलिए यातायात पुलिस के लिए व्हीकल मालिक को ट्रैक करना आसान हो जाता है।

 

उल्लंघन के बारे में व्हीकल मालिक को एक एसएमएस भेजा जाता है। इस संदेश में उल्लंघन कब और कहां हुआ जैसे विवरण शामिल हैं। यह सिस्टम नियम तोड़ने वालों को पकड़ना, उन्हें तुरंत सूचित करना और जुर्माना वसूलना आसान बनाती है, साथ ही यातायात अधिकारियों द्वारा मैन्युअल काम की आवश्यकता को कम करती है।

आप बिहार ई-चालान ट्रैफिक जुर्माना कैसे भुगतान करते हैं?

परिवहन वेबसाइट के जरिये बिहार ट्रैफिक चालान का भुगतान 

इन सरल चरणों का पालन करके परिवहन वेबसाइट के माध्यम से बिहार ई-चालान ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है:

  • चरण 1: परिवन वेबसाइट पर जाएं   https://echallan.parivahan.gov.in/
  • स्टेप 2: नेविगेशन बार पर "ऑनलाइन भुगतान करें" टैब पर क्लिक करें। या उसी विंडो के नीचे स्थित “चालान विवरण प्राप्त करें” बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: चालान नंबर, व्हीकल नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
  • चरण 4: कैप्चा कोड दर्ज करें और 'विवरण प्राप्त करें' विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: आपको विवरण नए पेज पर प्रदर्शित होगा।
  • स्टेप 6: आप उल्लंघन विवरण, चालान स्थिति को वेरीफाई कर सकते हैं और 'अभी भुगतान करें' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बिहार यातायात चालान का भुगतान करें।

यदि आपको वाहन चालान जारी किया गया है, तो आप बिहार में ट्रैफ़िक ई-चालान भुगतान पूरा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर जाएं
  • विभाग अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें।
  • वित्त श्रेणी से, परिवहन विकल्प चुनें।
  • आपको वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html 
  • 'ऑनलाइन सेवा' अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें और उसके अंतर्गत उल्लिखित 'चालान विवरण' विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको ऊपर उल्लिखित आधिकारिक ई-चालान परिवहन वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
  • अपने ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें।

बिहार ट्रैफिक चालान का ऑफ़लाइन भुगतान करें।

ऑनलाइन भुगतान निश्चित रूप से एक आसान विकल्प है, हालांकि, कुछ लोग अभी भी अधिक पारंपरिक ऑफ़लाइन पद्धति को पसंद कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि आप बिहार ट्रैफिक चालान के लिए ऑफ़लाइन ट्रैफिक जुर्माना कैसे भुगतान कर सकते हैं:

  • स्टेप 1: आपके स्मार्टफोन पर प्राप्त ई-चालान का प्रिंट आउट ले लें
  • स्टेप 2: अपने नजदीकी यातायात पुलिस स्टेशन पर जाएँ
  • स्टेप 3: संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करें या पूछें कि आप बकाया राशि का भुगतान कहां कर सकते हैं।
  • स्टेप 4: कैश भुगतान या ऑनलाइन माध्यम से करें। भुगतान की मुहर लगी रसीद अवश्य ले लें।

 

जैसा आपको सुविधाजनक लगे, आप बिहार ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए डिजिटल वॉलेट का भी उपयोग कर सकते हैं।

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ट्रैफिक चालान स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?

परिवहन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बिहार में ट्रैफिक ई-चालान स्थिति की जांच कैसे करें?

अपने व्हीकल के जुर्माने की स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

  • https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan विजिट करें  
  • “चालान विवरण” विंडो से दिए गए तीन विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करें ।
    • चालान नंबर
    • व्हीकल संख्या
    • डीएल नंबर
  • तदनुसार विवरण दर्ज करें और कैप्चा दर्ज करें।
  • 'विवरण प्राप्त करें' पर क्लिक करें और आप सभी संबंधित जानकारी देख सकते हैं।

परिवहन सेवा ऐप पर बिहार ट्रेफिक ई-चालान स्टेटस कैसे चेक करें?

बिहार ट्रैफिक पेनल्टी स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए आप एम-परिवहन सेवा ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

  • स्टेप 1: एम-परिवहन सेवा ऐप डाउनलोड करें ।
  • स्टेप 2: अन्य उत्पाद और सेवा अनुभाग के अंतर्गत, 'ई-चालान प्रणाली' चुनें। 'अधिक' विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: ट्रैफिक जुर्माना और ई-चालान स्थिति की जांच करने के लिए, मेनू बार में 'ऑनलाइन सेवाओं की जांच करें' विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4: चालान नंबर, व्हीकल नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
  • स्टेप 5: कैप्चा कोड टाइप करें और 'विवरण प्राप्त करें' विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6: आपकी चालान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

निष्कर्ष

सड़क पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपाय करना और यातायात नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ चालक अभी भी यातायात नियमों की अनदेखी कर सकते हैं, नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 ने यातायात उल्लंघनों को रोकने के लिए भारी जुर्माना लागू किया है। 

 

निष्कर्ष निकालते हुए, जब ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बात आती है तो एक वैध मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का होना उतना ही आवश्यक है। व्यापक कार इंश्योरेंस या टू-व्हीलर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, आप सड़क पर अप्रत्याशित खतरों के खिलाफ व्यापक कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। तो, किफायती प्रीमियम पर इंश्योरेंस कवरेज का लाभ उठाने के लिए अभी बजाज मार्केट्स पर जाएँ!

ई चालान बिहार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अगर मुझे बिहार में गलत ई-चालान मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपको बिहार में गलत वाहन यातायात ई-चालान जुर्माना मिलता है, तो आप निकटतम पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन विवरण का वेरिफिकेशन  करेगा और गलत तरीके से जारी चालान को रद्द करने की कार्रवाई करेगा।

क्या बिहार में ट्रैफिक ई-चालान भुगतान करने की कोई समय सीमा है?

आप बिहार में अपने वाहन यातायात ई-चालान का भुगतान जारी होने के 60 दिनों के भीतर करने के लिए उत्तरदायी हैं, अन्यथा आपका चालान आगे की प्रक्रिया के लिए अदालत में भेजा जा सकता है।

यदि मैं बिहार में ट्रैफ़िक ई-चालान भुगतान नहीं करता तो क्या होगा?

यदि कोई बिहार में ई-चालान भुगतान करने में विफल रहता है, तो डिफॉल्टर के पंजीकृत पते पर एक कांस्टेबल भेजा जा सकता है। इसके अलावा, यदि डिफॉल्टर ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता है तो अदालत का समन भेजा जाएगा। यदि व्यक्ति अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

बिहार में ट्रैफिक चालान जारी करने का अधिकार किसे है?

बिहार ट्रैफिक पुलिस बिहार में ट्रैफिक ई-चालान जारी करने के लिए अधिकृत है।

यदि मेरे पास मोटर इंश्योरेंस योजना नहीं है तो क्या होगा?

यदि बिहार ट्रैफिक पुलिस आपको बिना मोटर इंश्योरेंस योजना के गाड़ी चलाते हुए पकड़ती है, तो आप पर इस अपराध के लिए ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

बिहार में ट्व व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स वाहनों के लिए किन सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए?

 बिहार में ई-चालान से बचने के लिए, आपको इन यातायात कानूनों का पालन करना होगा:

  • गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनें और सुनिश्चित करें कि सह-यात्री भी इसका पालन करे।

  • बिहार में जुर्माने से बचने के लिए ट्व व्हीलर  चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।

  • ट्व व्हीलर पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना चाहिए।

  • ट्रिपल सवारी की अनुमति नहीं है और इस प्रकार, आपको बाइक या स्कूटर पर दो से अधिक सवारियां नहीं रखनी चाहिए।

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