हरियाणा भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। हालांकि, जिस एक मुद्दे से यह वर्तमान में निपट रहा है वह है यातायात प्रबंधन। विशेष रूप से यातायात उल्लंघनों के लिए यातायात जुर्माना लगाना और भुगतान करना एक चुनौती बन गया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने राज्य के लिए ई-चालान सिस्टम शुरू की है। यह यातायात नियम उल्लंघनकर्ताओं को ट्रैक करने और दंडित करने का एक कुशल और समय बचाने वाला तरीका है। हरियाणा की ई-चालान सिस्टम बढ़ते यातायात उल्लंघनों पर सफलतापूर्वक और सहजता से निगरानी रख रही है।
यहां 2024 के लिए हरियाणा में अद्यतन यातायात उल्लंघनों और उनसे जुड़े जुर्माने की एक तालिका दी गई है:
उल्लंघन |
जुर्माना |
बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना |
₹1,000 |
बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना |
₹1,000 |
तेज़ गति से गाड़ी चलाना |
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बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना |
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कम उम्र में गाड़ी चलाना |
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वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाना |
₹10,000 |
आपातकालीन वाहनों में बाधा उत्पन्न करना (उदाहरण: एम्बुलेंस) |
₹10,000 |
यातायात संकेतों का पालन न करना |
₹10,000 तक |
नशे में गाड़ी चलाना |
अदालत |
बिना बीमा के गाड़ी चलाना |
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अस्वीकरण: उपर्युक्त जुर्माना और इसकी शर्तें शासकीय प्राधिकारियों के निर्णय पर परिवर्तन के अधीन हैं।
हरियाणा में ई-चालान प्रणाली शहर में सर्विलांस कैमरों के वेब का उपयोग करती है। ये कैमरे यातायात चौराहों पर लगाए गए हैं। कैमरे यातायात प्रवाह की निगरानी करते रहते हैं। यदि कोई यातायात उल्लंघन होता है, तो कैमरे वाहन की तस्वीरें कैद कर लेते हैं। इन तस्वीरों की मदद से वाहन मालिक की निजी जानकारी मिल जाती है। इस जानकारी की मदद से उल्लंघनकर्ता की और पहचान की जा सकेगी।
वाहन मालिक अपने व्यक्तिगत विवरण को अपने वाहन पंजीकरण संख्या से जोड़ते हैं। यह लिंकेज जानकारी प्राप्त करना आसान बनाता है। हरियाणा यातायात पुलिस उल्लंघन के बारे में व्यक्ति को सूचित करने के लिए जानकारी का उपयोग करती है।
उत्पन्न ई-चालान, ई-चालान पोर्टल पर उपलब्ध है। संबंधित अपराधी जुर्माना भरने के लिए इस पोर्टल या ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जा सकता है।
परिवहन ऐप के माध्यम से ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आप इन सरल स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: https://echallan.parivahan.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: नेविगेशन बार पर "पे ऑनलाइन" टैब पर क्लिक करें। या उसी विंडो के नीचे “गेट चालान डिटेल्स” बटन पर क्लिक करें
स्टेप 3: चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें
स्टेप 4: कैप्चा कोड दर्ज करें और 'गेट डिटेल्स' विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 5: आपको नए पेज पर विवरण प्रदर्शित हो जाएगा
स्टेप 6: आप उल्लंघन विवरण, चालान स्थिति को वेरीफाई कर सकते हैं और 'अभी भुगतान करें' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं
ऑनलाइन तरीकों को अपनाना आसान है और अधिकांश लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन, ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है जो आज भी ऑफलाइन तरीकों को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि इसके लिए निकटतम यातायात पुलिस स्टेशन का दौरा करना आवश्यक है, फिर भी इसे प्राथमिकता दी जाती है।
यहां बताया गया है कि कोई हरियाणा ट्रैफिक चालान का ऑफ़लाइन भुगतान कैसे कर सकता है:
स्टेप 1: आपके स्मार्टफोन पर प्राप्त ई-चालान का प्रिंट आउट ले लें
स्टेप 2: अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर जाएं
स्टेप 3: संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करें या पूछें कि आप बकाया राशि का भुगतान कहां कर सकते हैं
स्टेप 4: भुगतान नकद या ऑनलाइन माध्यम से करें। भुगतान की मुहर लगी रसीद अवश्य ले लें
जैसा कि आपको सुविधाजनक लगे, आप हरियाणा ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए डिजिटल वॉलेट का भी उपयोग कर सकते हैं।
हरियाणा में अपने ई-चालान जुर्माना भुगतान की स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए, इन सरल स्टेप्स का पालन करें:
स्टेप 1: https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: “चालान डिटेल्स” विंडो से दिए गए तीन विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करें
चालान नंबर
वाहन क्रमांक
डीएल नंबर
स्टेप 3: प्रासंगिक विवरण दर्ज करें और कैप्चा दर्ज करें
स्टेप 4: 'गेट डिटेल्स' पर क्लिक करें और आप सभी संबंधित जानकारी देख सकते हैं
अपने ई-चालान की स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए, आप एम-परिवहन सेवा ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं:
स्टेप 1: एम-परिवहन सेवा ऐप डाउनलोड करें
स्टेप 2: अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ अनुभाग के अंतर्गत, 'ई-चालान सिस्टम ' चुनें। 'मोर' विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 3: ट्रैफिक जुर्माना और ई-चालान स्थिति की जांच करने के लिए, मेनू बार में 'चेक ऑनलाइन सर्विसेज़' विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 4: चालान नंबर, वाहन नंबर ड्राइविंग लाइसेंस संख्या या दर्ज करें
स्टेप 5: कैप्चा कोड टाइप करें और 'गेट डिटेल्स' विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 6: आपकी चालान स्थिति ऐप स्क्रीन पर दिखाई देगी
ई-चालान यातायात उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने का एक प्रभावी तरीका है। यह उन्हें भविष्य में इसी तरह के अपराध करने से डिमोटिवेट करता है। यदि आपको हरियाणा में ई-चालान जारी किया जाता है, तो आप इसे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
ई-चालान से बचने के लिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। पंजीकरण प्रमाणपत्र, प्रदूषण निकासी प्रमाणपत्र और वाहन बीमा जैसे डॉक्युमेंट्स ले जाएं। यदि आपके पास वाहन बीमा नहीं है, या यह समाप्त हो गया है, तो आप बजाज मार्केट्स से कुछ ही क्लिक में नया बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
ई-चालान जारी करने का अधिकार स्थानीय शहर यातायात पुलिस के साथ-साथ हरियाणा राज्य पुलिस के पास भी है।
एक निश्चित समय बीत जाने के बाद, एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल जुर्माना वसूलने के लिए आपके पास आएगा। यदि इस स्तर पर जुर्माना नहीं चुकाया जाता है, तो आपको अदालत का समन जारी किया जाएगा। इस चरण के बाद भी जुर्माना नहीं भरने पर आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
आप ई-चालान जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान कर सकते हैं।
ई-चालान से बचने के लिए सभी यातायात नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय संबंधित डॉक्युमेंट्स अपने साथ रखें।
आप परिवहन पोर्टल के माध्यम से अपने हरियाणा चालान की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
हरियाणा में यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए, आप निम्नलिखित नंबरों पर कॉल कर सकते हैं:
1073 (बीएसएनएल), 1033 (अन्य) - यातायात नियंत्रण कक्ष - 0184-2283199