मोटर एक्ट अमेंडमेंट बिल 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। तत्कालीन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न यातायात अपराधों के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने में बदलाव लाने के लिए मोटर वेहिकल एक्ट में संशोधन करने पर जोर दिया। नए नियमों के अनुसार, सभी मोटरसाइकिलों में पीछे बैठने वालों के लिए हैंड होल्डर सहित सेफ्टी डिवाइस होना अनिवार्य है। यदि मोटरसाइकिल के पीछे कंटेनर है तो किसी भी सह-सवारी को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सबके अलावा, सभी जुर्माने और पीड़ित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
नया मोटर वेहिकल (अमेंडमेंट)एक्ट, 2019, जिसे मोटर वेहिकल एक्ट, (2019 का अमेंडमेंट) भी कहा जाता है, ने कुछ यातायात अपराधों पर मौद्रिक जुर्माना में उल्लेखनीय वृद्धि करके कई बदलाव पेश किए। आइए सभी मोटर वेहिकल (अमेंडमेंट)एक्ट, 2019 के दंडों पर एक नज़र डालें जो 1 सितंबर, 2019 से लागू किए गए हैं:
ट्रैफिक ऑफेन्स |
मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 के अनुसार पुराना जुर्माना |
मोटर वेहिकल (अमेंडमेंट)एक्ट, 2019 के अनुसार नया जुर्माना |
बिना परमिट के वाहन |
₹5,000 तक |
सामुदायिक सेवा, 6 महीने तक की कैद और/या ₹10,000 जुर्माना |
वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन का अनधिकृत उपयोग |
₹1,000 |
₹1,000 - ₹5,000 |
मोटर वाहन को बलपूर्वक जब्त करना/बिना कानूनी अधिकार के वाहन लेना |
₹500 |
₹5,000 |
रेसिंग/तेज़ गति |
₹500 |
सामुदायिक सेवा, 1 महीने की कैद और/या ₹5,000 जुर्माना; बाद के अपराध के लिए- 1 महीने तक की कैद और/या ₹10,000 जुर्माना |
रोड रेगुलेशन वायोलेशन |
₹100 |
₹500 |
डॉक्युमेंट्स को जब्त करने की अधिकारियों की शक्ति |
एन/ए |
ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन |
बड़े आकार के वाहन |
एन/ए |
सामुदायिक सेवा और/या ₹5,000 - ₹10,000 |
ट्व-व्हीलर्स में ओवरलोडिंग |
₹100 |
₹2,000 जुर्माना, 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता और/या सामुदायिक सेवा |
यात्रियों पर ओवरलोडिंग |
एन/ए |
प्रति अतिरिक्त यात्री ₹1,000 |
ओवरलोडिंग |
₹2,000 + ₹1,000 प्रति अतिरिक्त टन |
₹20,000 + ₹2,000 प्रति अतिरिक्त टन |
ओवरस्पीडिंग |
₹400 |
एल एम वी: ₹1,000 - ₹2,000 |
किसी दुर्घटना से संबंधित अपराध |
एन/ए |
पहले अपराध के लिए: 6 महीने तक की कैद और/या ₹5,000 तक का जुर्माना; बाद के अपराध के लिए: 1 वर्ष तक की कैद और/या ₹10,000 जुर्माना
|
प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा किए गए अपराध |
एन/ए |
संबंधित धारा के तहत दोगुना जुर्माना |
जुवेनाइल्स द्वारा अपराध |
एन/ए |
कार के संरक्षक/मालिक को दोषी माना जाएगा। ₹25,000 के जुर्माने के साथ 3 साल की कैद और 12 महीने के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द करना। कार चलाने वाले किशोर पर जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। |
यातायात के मुक्त प्रवाह को बाधित करना |
₹50 |
₹500 |
वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनना |
₹100 |
3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अयोग्यता और/या ₹1,000 जुर्माना, सामुदायिक सेवा |
एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराना |
एन/ए |
₹10,000 और/या सामुदायिक सेवा |
कोई सीट बेल्ट नहीं |
₹100 |
₹1,000 और/या सामुदायिक सेवा |
नशे में गाड़ी चलाना |
₹2,000 |
पहले अपराध के लिए 6 महीने से 1 वर्ष की कैद और/या ₹10,000 जुर्माना; ₹15,000 जुर्माना और/या बाद के अपराध के लिए 2 साल तक की कैद |
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना |
₹1,000 और/या 3 महीने तक की सज़ा |
पहले अपराध के लिए ₹2,000 और/या 3 महीने तक की कैद; |
वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना |
₹500 |
₹5,000 और/या सामुदायिक सेवा |
गाड़ी चलाने के लिए मानसिक/शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर गाड़ी चलाना |
पहले अपराध के लिए ₹200; |
पहले अपराध के लिए ₹1,000; |
लाइसेंस अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाना |
₹500 |
₹10,000 और/या सामुदायिक सेवा |
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना |
₹500 |
₹2,000 |
खतरनाक ड्राइविंग (उदाहरण के लिए, लाल बत्ती पार करना) |
₹1,000 |
₹1,000 - ₹5,000 जुर्माना और/या पहली बार अपराध के लिए 6 महीने से 1 साल तक की कैद, लाइसेंस जब्त करना; |
एग्रीगेटर्स (लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन) |
एन/ए |
₹25,000 से ₹1 लाख |
सामान्य अपराध |
पहले अपराध के लिए ₹100; |
पहले अपराध के लिए ₹500; |
यहां वाहन मालिकों और आम जनता के लिए मुख्य लाभ हैं जो मोटर वेहिकल (अमेंडमेंट)एक्ट, 2019 के इम्प्लीमेंटेशन का प्रत्यक्ष परिणाम हैं:
दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मुआवजे में भारी वृद्धि की गई है।
वाहनों के लिए त्वरित और अधिक कुशल पंजीकरण प्रक्रियाओं के प्रावधान 'सारथी' और 'वाहन' ऍप्लिकेशन्स के साथ पेश किए गए हैं।
इसी प्रकार, लाइसेंस के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया ने लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम कर दिया है। वाहन चालक अब लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
वाहन-संबंधी प्रदूषण को कम करके वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) में सुधार करने के लिए वाहनों के लिए पी यू सी नियम बढ़ाए गए हैं।
अब जब आप 2019 से भारत में नए ट्रैफिक रूल्स और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर लगने वाले जुर्माने से अवगत हैं, तो यहां कुछ सुरक्षित ड्राइविंग युक्तियाँ दी गई हैं जो आपको और आपके प्रियजनों को यातायात नियमों को तोड़ने से बचने में मदद करेंगी।
सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि गाड़ी चलाते समय वाहन से संबंधित सभी डॉक्युमेंट्स आपके पास हों। इसमें आर सी बुक, मोटर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, परमिट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आदि शामिल हैं।
यदि आपके पास ऊपर सूचीबद्ध कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो पकड़े जाने से पहले इसे पंजीकृत करवा लें।
आप इन सभी डॉक्युमेंट्स की एक डिजिटल कॉपी अपने स्मार्टफोन पर भी रख सकते हैं ताकि अगर आप उन्हें घर पर भूल जाएं तो उन तक पहुंच बनाई जा सके।
डॉक्युमेंट्स को संभाल कर रखने के अलावा, यह भी सुनिश्चित करें कि आप बुनियादी यातायात सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं। नए कानून के तहत सीट बेल्ट न पहनने जैसी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं।
सड़क पर उतरने से पहले अपने वाहन की अनियमितताओं की जांच करा लें। सुनिश्चित करें कि सभी सेफ्टी डिवाइस जैसे ब्रेक, हेडलाइट्स, टेललाइट्स, संकेतक और आपातकालीन लाइटें काम करने की स्थिति में हैं।
भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी सुनिश्चित करने के लिए मोटर वेहिकल (अमेंडमेंट)एक्ट, 2019 लागू किया गया है। मोटर वेहिकल (अमेंडमेंट)एक्ट, 2019 के तहत सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक बिना इंश्योरेंस वाले वाहन चलाने पर जुर्माने में वृद्धि है। यदि आप वैलिड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना अपनी कार/बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो आपको ₹2,000 से ₹4,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मोटर इंश्योरेंस आपके वाहन को दुर्घटनाओं, क्षति और चोरी से वित्तीय रूप से सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन टूल है। यदि आपको अपने वाहन की इंश्योरेंस योजना को रिन्यू करने की आवश्यकता है या आप जिस नए वाहन को खरीदने की योजना बना रहे हैं उसके लिए इंश्योरेंस योजना की आवश्यकता है, तो आप बजाज मार्केट्स पर उपलब्ध कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस पॉलिसियों की जांच कर सकते हैं और रोडसाइड असिस्टेंस, कैशलेस दावे, ऐड-ऑन कवर और बहुत कुछ जैसे लाभों का आनंद ले सकते हैं ।
भारतीय संसद ने मूल मोटर वेहिकल एक्ट1988 में पारित कर दिया था। यह रोड ट्रांसपोर्टेशन के सभी पहलुओं को विनियमित करने में मदद करता है। इसमें ट्रैफिक सेफ्टी रेगुलेशंस, मोटर इंश्योरेंस, वाहन पंजीकरण, नियंत्रण परमिट और दंड के प्रावधान भी हैं। 2019 में, मौजूदा एक्ट को आधुनिक स्टैंडर्ड्स के अनुसार बढ़ाने और भारी जुर्माने के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक नया मोटर वेहिकल एक्ट पारित किया गया था।
मोटर वेहिकल एक्ट में किए गए अमेंडमेंटस हाल ही में सरकार द्वारा पारित किए गए थे। ये 01 सितंबर, 2019 से पूरे देश में लागू हो गए।
वैलिड पी यू सी के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना ₹1,000 से ₹2,000 के बीच है। तकनीकी रूप से, यह पहले अपराध के लिए ₹1,000 और बाद के किसी भी अपराध के लिए ₹2,000 है। साथ ही, आपको छह महीने तक की जेल भी हो सकती है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नई सजा को बढ़ाकर छह महीने की कैद और/या पहली बार अपराध करने पर ₹10,000 जुर्माना कर दिया गया है। बाद में किसी भी अपराध पर ₹15,000 का जुर्माना और/या दो साल तक की कैद होगी।
बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर ₹1000 का जुर्माना और/या आपके ड्राइवर का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
वैलिड लाइसेंस के बिना वाहन के किसी भी अवैध या अनधिकृत उपयोग पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, लाइसेंस निलंबन के बावजूद गाड़ी चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा।
हां। हालांकि, ट्रैफ़िक पुलिस आपको एक वैलिड रसीद देगी। वे वैलिड रसीद के बिना लाइसेंस जब्त करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
नए एम वी अधिनियम, 2019 ने बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि बढ़ाकर ₹2,000 और/या तीन महीने तक की कैद कर दी है। दूसरे और उसके बाद के अपराध के लिए जुर्माना ₹4000 और/या तीन महीने तक की कैद है।