यहां मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 184 के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है
मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित है जिससे सड़क पर मृत्यु हो सकती है। देश में बढ़ते यातायात उल्लंघनों ने सरकार को उन्हें कम करने के लिए व्यवस्थित कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है।
एम वी ए की धारा 184 के तहत सजाएं अधिक कठोर हो गई हैं और इसमें छह महीने तक की कैद, ₹1,000 का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। बार-बार अपराध करने वालों और नशे में गाड़ी चलाने वालों को ₹10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है और कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। रैश ड्राइविंग, जंपिंग लाइट और ओवरस्पीडिंग सभी इस कानून के दायरे में हैं।
एम वी एक्ट की धारा 184 के तहत दंड इस प्रकार हैं:
184 एम वी एक्ट के तहत दी जाने वाली सजा में छह महीने तक की कैद जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है और पहले अपराध के लिए ₹1,000 का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। पिछले समान अपराध के तीन साल के भीतर किए गए दूसरे या बाद के अपराध पर दो साल तक की कैद, ₹10,000 का भारी जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से गाड़ी चलाना महत्वपूर्ण है। आप ट्रैफिक रूल्स का पालन सुनिश्चित करके ऐसा कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का पालन करने से आपको कानून के सही पक्ष पर बने रहने में भी मदद मिलेगी।
हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वाहन चलाते समय पी यू सी (प्रदूषण नियंत्रण में), मोटर इंश्योरेंस, आदि हो। किसी भी ट्रैफिक चालान से बचने के लिए अगर आपको बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस खरीदना हो तो आप बजाज मार्केट्स पर इंश्योरेंस पेशकशों की जांच कर सकते हैं।
मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 187, यह दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में है और पुलिस अधिकारियों की बात न मानने पर जुर्माने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
हां, मोटर वेहिकल एक्ट,1988 के अंतर्गत, भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस अनिवार्य है ।
हां, दंड से बचने के लिए आपको गाड़ी चलाते समय अपने वाहन के इंश्योरेंस कागजात अवश्य साथ रखने चाहिए। इसके अलावा, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पीयूसी भी ले जाना सुनिश्चित करें ।
नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कार या बाइक इंश्योरेंस योजना एक वैकल्पिक योजना है, लेकिन खतरों के खिलाफ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्राप्त करने के लिए इसे चुनने की सिफारिश की जाती है।
मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 181 के तहत, बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना और नाबालिग होते हुए वाहन चलाना कारावास और/या भारी जुर्माने से दंडनीय है।