मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 187 में दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही से गाड़ी चलाने या ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स का पालन न करने के कारण होती हैं। एमवी एक्ट की धारा 187 के तहत, यदि वाहन मालिक किसी दुर्घटना की स्थिति में प्राधिकारी पुलिस अधिकारी के साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो यह दंडनीय है। इसी प्रकार, कुछ अन्य प्रावधान भी इस धारा के अंतर्गत शामिल किये गये हैं।

धारा 187 के तहत दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सजा

अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं वाहन चलाते समय लापरवाही बरतने या ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स का पालन न करने के कारण होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार ने मोटर वेहिकल एक्ट में अमेंडमेंटस किए जो अधिक कठोर हैं और उनका उल्लंघन करने वालों पर भारी दंड लगाते हैं। एमवी एक्ट की धारा 187 में दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है, जो हैं:

  • सब-सेक्शन 133 आर/डब्ल्यू धारा 187 के तहत

 

यदि मोटर वाहन के चालक या कंडक्टर पर एमवी एक्ट के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, और वाहन का मालिक आरोपी का विवरण (जैसे नाम और पता) प्रदान करने के अधिकार में पुलिस अधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है, तो वे इस धारा के तहत सजा दी जाएगी.

  • सब-सेक्शन 134 आर/डब्ल्यू धारा 187 के तहत

जब मोटर वाहन दुर्घटना में कोई घायल हो जाता है, या किसी थर्ड पार्टी की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो चालक या वाहन का प्रभारी व्यक्ति दंडनीय होता है यदि वे:

  • दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मेडिकल असिस्टेंस प्रदान न करें।

  • किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दुर्घटना का विवरण न दें या निकटतम पुलिस स्टेशन में घटना की रिपोर्ट न करें।

  • बीमाकर्ता को दुर्घटना का विवरण न दें।

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धारा 187 एमवी एक्ट के तहत सजा

यदि आप एमवी एक्ट की धारा 187 का पालन करने में विफल रहते हैं, तो आपको निम्नलिखित सजा का सामना करना पड़ेगा:

  • सब-सेक्शन 133 आर/डब्ल्यू धारा 187 के तहत

पहले अपराध के लिए ₹5,000 ₹4,000 तक का जुर्माना और/या छह महीने की कैद। अगले अपराध के लिए ₹10,000 तक का जुर्माना और/या एक वर्ष की कैद।

  • उपधारा 134 आर/डब्ल्यू  धारा 187 के तहत

पहले अपराध के लिए ₹5,000 का जुर्माना और/या छह महीने की कैद। अगले अपराध के लिए ₹10,000 तक का जुर्माना और/या एक वर्ष की कैद।

 

 

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निष्कर्ष

 ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स का अनुपालन, यह आपके साथ-साथ सड़क पर दूसरों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी दुर्घटना की स्थिति में, यह आवश्यक है कि आप निकटतम पुलिस स्टेशन और अपने बीमाकर्ता को सूचित करें। इस तरह, यदि आपके वाहन को कोई क्षति हुई है, तो बीमाकर्ता स्थिति की जांच करेगा और आपको हुए नुकसान की भरपाई करेगा।

 

दूसरी ओर, यदि आप एमवी एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हैं, तो आपको प्रासंगिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपका बीमाकर्ता मुआवजा देने से भी इनकार कर सकता है। 

 

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना गाड़ी चलाना भी एक दंडनीय अपराध है। यह आपको दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी लाइएबिलिटीज़ से बचाता है। बजाज मार्केट्स में, हम थर्ड पार्टी  और कॉम्प्रिहेंसिव कार और बाइक इंश्योरेंस की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हैं ।

 

धारा 187 एम वी एक्ट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एम वी ए 2019 की धारा 187 के तहत कितना जुर्माना है?

नए मोटर वेहिकल एक्ट, 2019 की धारा 187 के तहत, ₹5,000 का जुर्माना और/या छह महीने की कैद लागू है। बाद के अपराध के लिए, ₹10,000 का जुर्माना और/या एक वर्ष की कैद लागू है।

धारा 181 एम वी एक्ट क्या है?

मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 181 के तहत बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना और नाबालिग होते हुए वाहन चलाना कारावास और/या भारी जुर्माने से दंडनीय है। आप एमवी एक्ट की धारा 181 के बारे में हमारे मंच पर और अधिक पढ़ सकते हैं!

 

क्या मोटर इंश्योरेंस योजना के बिना गाड़ी चलाने की अनुमति है?

भारतीय सड़कों पर चलने के लिए एक एक्टिव थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस अनिवार्य है। अन्यथा, आपको भारी जुर्माना और/या कारावास का सामना करना पड़ सकता है। 

क्या कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस अनिवार्य है?

नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस एक वैकल्पिक योजना है जिसे आप अपने वाहन को क्षति और हानि से वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए खरीद सकते हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के बारे में अभी पढ़ें!

नया मोटर वाहन अधिनियम, 2019 क्या है?

मोटर वेहिकल एक्ट 1988 में संशोधन करने और सड़क सुरक्षा के लिए नए यातायात नियम लागू करने के लिए नया  मोटर वेहिकल एक्ट, 2019  पेश किया गया था। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ, एक्ट ने लाइसेंस और परमिट और वाहन फिटनेस मानकों के अनुदान से संबंधित नए नियम पेश किए।

 

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