यहां एमवी एक्ट 2019 की धारा 187 के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है!
मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 187 में दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही से गाड़ी चलाने या ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स का पालन न करने के कारण होती हैं। एमवी एक्ट की धारा 187 के तहत, यदि वाहन मालिक किसी दुर्घटना की स्थिति में प्राधिकारी पुलिस अधिकारी के साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो यह दंडनीय है। इसी प्रकार, कुछ अन्य प्रावधान भी इस धारा के अंतर्गत शामिल किये गये हैं।
यदि आप एमवी एक्ट की धारा 187 का पालन करने में विफल रहते हैं, तो आपको निम्नलिखित सजा का सामना करना पड़ेगा:
सब-सेक्शन 133 आर/डब्ल्यू धारा 187 के तहत
पहले अपराध के लिए ₹5,000 ₹4,000 तक का जुर्माना और/या छह महीने की कैद। अगले अपराध के लिए ₹10,000 तक का जुर्माना और/या एक वर्ष की कैद।
उपधारा 134 आर/डब्ल्यू धारा 187 के तहत
पहले अपराध के लिए ₹5,000 का जुर्माना और/या छह महीने की कैद। अगले अपराध के लिए ₹10,000 तक का जुर्माना और/या एक वर्ष की कैद।
ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स का अनुपालन, यह आपके साथ-साथ सड़क पर दूसरों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी दुर्घटना की स्थिति में, यह आवश्यक है कि आप निकटतम पुलिस स्टेशन और अपने बीमाकर्ता को सूचित करें। इस तरह, यदि आपके वाहन को कोई क्षति हुई है, तो बीमाकर्ता स्थिति की जांच करेगा और आपको हुए नुकसान की भरपाई करेगा।
दूसरी ओर, यदि आप एमवी एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हैं, तो आपको प्रासंगिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपका बीमाकर्ता मुआवजा देने से भी इनकार कर सकता है।
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना गाड़ी चलाना भी एक दंडनीय अपराध है। यह आपको दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी लाइएबिलिटीज़ से बचाता है। बजाज मार्केट्स में, हम थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव कार और बाइक इंश्योरेंस की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हैं ।
नए मोटर वेहिकल एक्ट, 2019 की धारा 187 के तहत, ₹5,000 का जुर्माना और/या छह महीने की कैद लागू है। बाद के अपराध के लिए, ₹10,000 का जुर्माना और/या एक वर्ष की कैद लागू है।
मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 181 के तहत बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना और नाबालिग होते हुए वाहन चलाना कारावास और/या भारी जुर्माने से दंडनीय है। आप एमवी एक्ट की धारा 181 के बारे में हमारे मंच पर और अधिक पढ़ सकते हैं!
भारतीय सड़कों पर चलने के लिए एक एक्टिव थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस अनिवार्य है। अन्यथा, आपको भारी जुर्माना और/या कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस एक वैकल्पिक योजना है जिसे आप अपने वाहन को क्षति और हानि से वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए खरीद सकते हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के बारे में अभी पढ़ें!
मोटर वेहिकल एक्ट 1988 में संशोधन करने और सड़क सुरक्षा के लिए नए यातायात नियम लागू करने के लिए नया मोटर वेहिकल एक्ट, 2019 पेश किया गया था। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ, एक्ट ने लाइसेंस और परमिट और वाहन फिटनेस मानकों के अनुदान से संबंधित नए नियम पेश किए।