फॉर्म 15सीए और 15सीबी भारतीय कर प्रणाली में आवश्यक दस्तावेज हैं जो विदेशी संस्थाओं को फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करते हैं। वे अवैध धन हस्तांतरण को रोकने के लिए सीमा पार लेनदेन की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

 

साथ में, फॉर्म 15सीए और 15सीबी विदेशी लेनदेन में पूर्ण पारदर्शिता और कर अनुपालन की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन फॉर्म 15सीए और 15सीबी क्या हैं, और वे क्यों मायने रखते हैं? पता लगाने के लिए पढ़ें।

फॉर्म 15सीए को समझना

फॉर्म 15सीए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो विदेशी निवासियों या विदेशी कंपनियों के लिए शुरू किए गए भुगतान की घोषणा करता है। कर का अनुपालन सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी वाले विदेशी मौद्रिक हस्तांतरण को रोकने के लिए इस फॉर्म को भरना आवश्यक है। 

 

फॉर्म 15सीए में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

  • लेन-देन का उद्देश्य

  • लेन-देन की करयोग्यता

  • लेन-देन की कुल राशि

फॉर्म 15सीबी क्या है?

फॉर्म 15सीबी भारत में एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इस फॉर्म का मुख्य उद्देश्य विदेशी प्रेषण की प्रकृति को वेरिफाइड करना और सभी बाहरी प्रेषणों के लिए कर अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह कुल कर योग्य आय निर्धारित करने में भी मदद करता है।

फॉर्म 15सीए और 15सीबी कब लागू होते हैं?

यहां फॉर्म 15सीए और फॉर्म 15सीबी प्रयोज्यता है:

  • यदि राशि किसी छूट सूची के अंतर्गत आती है, तो फॉर्म 15सीए का केवल भाग डी भरें।

  • यदि वित्तीय वर्ष में प्रेषण राशि ₹5 लाख से कम है तो फॉर्म का केवल भाग ए भरें।

  • यदि वित्तीय वर्ष में राशि ₹5 लाख से अधिक है तो केवल भाग सी भरें और फॉर्म 15सीबी जमा करें।

  • भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 195 और धारा 197 के तहत, यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो आपको भाग बी जमा करना आवश्यक है।

फॉर्म 15सीए और 15सीबी डाउनलोड करने की प्रक्रिया।

फॉर्म 15सीए और सीबी डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • स्टेप 1: आयकर वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in/Pages/downloads/most-used-forms.aspx पर जाएं।

  • स्टेप 2: होम पेज पर उपलब्ध 'डाउनलोड/फॉर्म' टैब पर क्लिक करें।

  • स्टेप 3: ड्रॉप-डाउन मेनू से 'आयकर फॉर्म' चुनें।

  • स्टेप 4: फॉर्म डाउनलोड करने के लिए 'फॉर्म 15सीए' पर क्लिक करें और 'फॉर्म 15सीबी' पर क्लिक करें।

  • स्टेप 5: आवश्यक फ़ाइल सेट-अप स्थापित करने के बाद आप पीडीएफ संस्करण या भरने योग्य संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं।

फॉर्म 15सीए और 15सीबी दाखिल करने की प्रक्रिया

नीचे बताए अनुसार फॉर्म 15सीए और 15सीबी दाखिल करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया देखें:

फॉर्म 15सीए दाखिल करने की प्रक्रिया।

  • स्टेप 1: अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपनी आयकर वेबसाइट पर लॉग इन करें।

  • स्टेप 2: यदि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानकारी अभी तक नहीं जोड़ी गई है तो उसे जोड़ें।

  • स्टेप 3: होमपेज पर 'ईफाइल' टैब चुनें और 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' पर क्लिक करें।

  • स्टेप 4: 'फाइल इनकम टैक्स फॉर्म' पर क्लिक करें।

  • स्टेप 5: 'अन्य' चुनें और विभिन्न फॉर्मों में से फॉर्म 15सीए चुनें।

  • स्टेप 6: 'निर्देश पृष्ठ' चुनें और 'आइए आरंभ करें' विकल्प पर क्लिक करें।

  • स्टेप 7: अब आपको एक पेज मिलेगा 'अनिवासी को भुगतान की जानकारी'।

  • स्टेप 8: 'फ़ाइलिंग प्रकार' दर्ज करें जो 'मूल या संशोधित' है और वर्ष का चयन करने के बाद 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

  • स्टेप 9: आयकर के फॉर्म 15सीए में लागू विभिन्न भागों का चयन करें।

  • स्टेप 10: फॉर्म को लागू भाग- ए, बी, सी, डी के साथ भरें।

  • स्टेप 11: अंत में, आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की सहायता से फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरिफाइड करना होगा।

     

फॉर्म 15सीबी दाखिल करने की प्रक्रिया

  • स्टेप 1: अपने आयकर पोर्टल पर लॉग इन करें

  • स्टेप 2: यदि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानकारी अभी तक नहीं जोड़ी गई है तो उसे जोड़ें।

  • स्टेप 3: चार्टर्ड अकाउंटेंट को यह फॉर्म पूरा करना होगा।

  • स्टेप 4: अगले स्टेप में कोने में 'उपयोगिता' के रूप में चिह्नित हाइपरलिंक पर क्लिक करके फॉर्म 15सीबी उपयोगिता डाउनलोड करना शामिल है।

  • स्टेप 5: अब 'अपलोड फॉर्म' पर क्लिक करें, जो आपको 'ई-फाइल' विकल्प में मिलेगा।

  • स्टेप 6: आपको कुछ आवश्यक विवरण अपलोड करने होंगे, जैसे आपका पैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैन, फॉर्म का नाम (15सीबी) और फाइलिंग प्रकार (मूल)

  • स्टेप 7: फॉर्म 15सीबी को अंतिम रूप से जमा करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।

 

अब जब आप दोनों रूपों से अवगत हैं, तो आपको अपने विदेशी लेनदेन को उचित रूप से विनियमित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। यदि आप विदेश में व्यवसाय संचालन कर रहे हैं तो ये फॉर्म विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। 

 

फॉर्म 15सीए और 15सीबी डाउनलोड प्रक्रिया सरल है। आप आसान चरणों का उपयोग करके इन फॉर्मों को भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।

आगे पढ़ें

फॉर्म 15सीए और 15सीबी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फॉर्म 15सीबी कौन दाखिल कर सकता है?

किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान ₹5 लाख से अधिक के सभी बाहरी प्रेषणों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा फॉर्म 15सीबी दाखिल किया जाना चाहिए।

क्या फॉर्म 15सीए और 15सीबी दाखिल न करने पर कोई जुर्माना है?

हां, फॉर्म 15सीए और 15सीबी पर चूक करने पर इनमें से प्रत्येक फॉर्म पर ₹1 लाख का जुर्माना लगता है।

फॉर्म 15सीबी दाखिल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आयकर का फॉर्म 15सीबी दाखिल कर सकते हैं। आप इसे घर बैठे ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

क्या मैं फॉर्म 15सीए को ऑनलाइन वेरिफाइड कर सकता हूँ?

हां, फॉर्म 15सीए को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीसीएस) या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) के माध्यम से आसानी से और आसानी से ऑनलाइन वेरिफाइड किया जा सकता है।

Home
active_tab
Loan Offer
active_tab
CIBIL Score
active_tab
Download App
active_tab