ITR दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होने के कारण, अक्सर यह प्राथमिकता दी जाती है कि हम यह कार्य स्वयं करें। हमारे आयकर की गणना का कार्य किसी अकाउंटेंट को सौंपना या आउटसोर्स करना आकर्षक लग सकता है, लेकिन ऐसा करते समय भी, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आय के सभी स्रोतों का हिसाब-किताब रख रहे हैं।
यदि आप भी अपनी ITR फाइलिंग स्वयं ही कर रहे हैं, तो यह एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया लग सकती है। प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए, आयकर विभाग ने अब इस प्रक्रिया को अपने ई-पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया है।
जैसा कि पहले बताया गया है, आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। पोर्टल में ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के सभी ITR फॉर्म शामिल हैं। हालांकि, केवल ITR 1 और ITR 4 को बिना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जा सकता है।
1: आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं
2: अपने पैन नंबर, कैप्चा और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें
3: अपनी पात्रता के अनुसार मूल्यांकन वर्ष और आयकर रिटर्न फॉर्म चुनें
4: जारी रखने के लिए 'तैयार करें और ऑनलाइन सबमिट करें' पर क्लिक करें
5: आवश्यक विवरण दर्ज करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें
6: आपको एक पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आपको फॉर्म भरना होगा
7: 'पूर्वावलोकन' (प्रीव्यू) और फिर 'सबमिट' पर क्लिक करें
8: आयकर रिटर्न अपलोड होने के बाद अपना रिटर्न वेरीफाई करें
9: आप आधार या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) से ओटीपी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरण वेरीफाई कर सकते हैं।
ITR सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद आपको अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी पर आईटीआर वी फॉर्म की एक प्रति प्राप्त होगी। प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर, आयकर विभाग रिटर्न की प्रक्रिया करेगा और आपको एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से सूचित करेगा।
यहां बताया गया है कि अपना ITR ऑफ़लाइन दाखिल करते समय आपको क्या करना होगा।
1: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
2: डाउनलोड अनुभाग के अंतर्गत 'IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर' विकल्प पर जाएं
3: एक बार डाउनलोड हो जाने पर, उपयोगिता ज़िप फ़ाइल निकालें और इसे खोलें।
4: ITR फॉर्म के आवश्यक फ़ील्ड भरें।
5: दिए गए ITR फॉर्म के टैब को वेरीफाई करें और टैक्स की गणना करें।
6: XML फ़ाइल बनाएं और सहेजेंसेव करें ।
7: अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
8: ई-फ़ाइल मेनू में 'इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प चुनें।
9: मूल्यांकन वर्ष और ITR फॉर्म चुनें।
10: 'फाइलिंग प्रकार' को 'मूल/संशोधित रिटर्न' (ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न) के रूप में चुनें।
11: 'सबमिट मोड' को 'एक्सएमएल अपलोड करें' के रूप में चुनें।
12: वेरिफिकेशन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें और वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए ITR एक्सएमएल फ़ाइल अटैच करें
13: प्रक्रिया पूरी करने के लिए ITR जमा करें
अपना ITR ऑनलाइन सटीक रूप से दाखिल करने के लिए, अगला कदम यह समझना है कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म लागू होता है। ऑनलाइन ITR दाखिल करने के लिए, आपके आय स्रोतों और अर्जित आय के आधार पर निम्नलिखित फॉर्मों में से एक को जांचना और भरना होगा।
ITR 1
वेतन या पेंशन, एक आवासीय संपत्ति, अन्य स्रोतों या कृषि आय से 5,000 रुपये तक की आय वाले निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल आय 50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
ITR 2
वेतन या पेंशन, एक आवासीय संपत्ति, या अन्य स्रोतों से आय वाले निवासी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए. कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारिती के साथ जोड़ा जाता है तो इस फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। जिन लोगों ने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या जो खुद को कंपनी के निदेशक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वे ITR 2 दाखिल करने के पात्र हैं।
ITR 3
पेशेवर या व्यावसायिक स्रोतों, एक आवासीय संपत्ति, या अन्य स्रोतों से आय वाले निवासी व्यक्ति यह रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या जो किसी कंपनी के व्यक्तिगत निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, वे पात्र हैं। जो लोग किसी फर्म में भागीदार हैं, वे ITR 3 दाखिल कर सकते हैं। यदि आपका व्यवसाय कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक है, तो ITR 3 दाखिल करें।
ITR 4
निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और LLP (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) के अलावा पेशे या व्यवसाय से आय वाली साझेदारी फर्म यह रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यदि आपने धारा 44AD, 44ADA और 44 AE के तहत किसी भी आय योजना के लिए साइन अप किया है, तो आप ITR 4 दाखिल कर सकते हैं।
ITR 5
फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (एजेपी), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (बीओआई) और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) इस फॉर्म को दाखिल करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, व्यावसायिक ट्रस्ट, मृतक की संपत्ति और दिवालिया और निवेश फंड की संपत्ति ITR 5 दाखिल कर सकते हैं
ITR 6
जिन कंपनियों ने धारा 11 (किसी दान या धार्मिक प्रतिष्ठान पर आधारित संपत्ति से आय) के तहत कर छूट का दावा नहीं किया है, उन्हें ITR 6 दाखिल करना होगा।
ITR 7
यदि व्यक्तियों/कंपनियों (ट्रस्टों) को धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C), 139(4D), 139(4E), 139(4F) में से किसी एक के तहत ITR प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो उन्हें ITR 7 दाखिल करना होगा।
ITR फॉर्म भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
होमपेज पर 'फॉर्म/डाउनलोड' विकल्प पर क्लिक करें
ड्रॉपडाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें
इस स्टेप के बाद, आपको आयकर रिटर्न वेबपेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप अपने लिए लागू होने वाले फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन ITR दाखिल करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं -
पैन विवरण
बैंक विवरण
बैंकों या डाकघरों से ब्याज प्रमाण पत्र
कर-बचत निवेश प्रमाण
फॉर्म 16 (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए)
वेतन पर्ची
टीडीएस प्रमाणपत्र
फॉर्म 16ए/16बी/16सी
फॉर्म 26AS
अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद आप ITR स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को दो तरीकों से अपना सकते हैं:
यदि आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है
भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सेवा' (सर्विस) टैब के अंतर्गत, 'ITR स्थिति' विकल्प चुनें
आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आपको अपना पैन विवरण, ITR अकनॉलेजमेंट नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
विवरण जमा करने पर, स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी
यदि आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल हैं
भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें
डैशबोर्ड से 'रिटर्न/फॉर्म देखें' चुनें
ITR विकल्प और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष चुनें और सबमिट पर क्लिक करें
इसके बाद रिटर्न स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा
हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर किसी को अपनी आय पर टैक्स देना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि टैक्स के रूप में इकट्ठा किए गए सारे पैसे का क्या होता है। लगभग हर किसी के पास एक अस्पष्ट विचार है, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं है। व्यापक स्तर पर, हम जो कर चुकाते हैं वह सरकार के रिजर्व में चला जाता है और विभिन्न सार्वजनिक व्ययों के लिए उपयोग किया जाता है। कराधान के औचित्य और एकत्रित धन का उपयोग कैसे किया जाता है, यह समझने के लिए हमें केंद्रीय बजट को देखना होगा।
सरकार एक घर की तरह है. इसके पास राजस्व के विभिन्न स्रोत हैं और दूसरी ओर, इसके कई वित्तीय दायित्व भी हैं। हर साल सरकार एक बजट पेश करती है जो सरकार के वित्त पर एक झलक प्रदान करता है। यह सरकार की कमाई और व्यय का विवरण है। बजट में दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं- राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। हमारे करों का उपयोग कैसे किया जाता है, यह समझने के लिए दोनों समान महत्व के हैं।
सरकार के पास राजस्व के कई स्रोत हैं, और उन्हें बजट में विभिन्न श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है। सरकारी कमाई की दो मुख्य श्रेणियां हैं- राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। हमें अपना दायरा केवल राजस्व प्राप्तियों तक ही सीमित रखना होगा क्योंकि कर राजस्व प्राप्तियों का ही एक हिस्सा हैं। राजस्व प्राप्तियाँ न तो संपत्ति बनाती हैं और न ही किसी देनदारी को कम करती हैं, ये अनिवार्य रूप से सरकार के लिए वर्तमान आय प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों को आगे कर और गैर-कर प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है
राजस्व की तरह, व्यय भी दो प्रमुख प्रकार के होते हैं- राजस्व और पूंजी। राजस्व व्यय वह रखरखाव व्यय है जो सरकार अपनी संपत्तियों को चालू रखने के लिए करती है। यह कोई नई संपत्ति नहीं बनाता है. ये व्यय आवर्ती प्रकृति के होते हैं और सरकार द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं जैसे वेतन और पेंशन का भुगतान।
सभी आय का योग निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने पर आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है।
नई टैक्स व्यवस्था ITR ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। यदि आप नई टैक्स व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं तो आप सीए या किसी अन्य पेशेवर के बिना भी काम कर सकते हैं।
आयकर दाखिल करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। 'रजिस्टर' या 'लॉगिन' बटन चुनें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो 'रजिस्टर' दबाएं , लेकिन यदि आप मौजूदा उपयोगकर्ता हैं, तो 'लॉगिन' बटन चुनें। सफलतापूर्वक लॉग इन होने के बाद, ' माय अकाउंट ' पर जाएं और 'प्रीफिल्ड एक्सएमएल डाउनलोड करें' चुनें। सही मूल्यांकन वर्ष चुनें। उस ITR फॉर्म नंबर का चयन करें जिसके लिए एक्सेल उपयोगिता डाउनलोड की गई थी।