फॉर्म 15G एक स्व-घोषणा फॉर्म है जो आपको विभिन्न स्रोतों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस से बचने में मदद करता है। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), आवर्ती जमा (RD), या सावधि जमा (FD) शामिल हैं। यह फॉर्म खास तौर पर 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है।

फॉर्म 15G को भरना सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जमा करने से यह सुनिश्चित होता है कि बैंक स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं काटेंगे। बैंक तब TDS काटते हैं जब आप EPF से 50,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी करते हैं और 5 साल की सेवा से पहले।

फॉर्म 15G को डाउनलोड करने और भरने के लिए, आप अपने EPF पोर्टल पर जा सकते हैं या इसे आयकर वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अनावश्यक कटौती से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप वित्तीय वर्ष की शुरुआत में फॉर्म जमा करें।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) विथड्रावल के लिए टीडीएस विनियम

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192ए के अनुसार, टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) 50,000 रुपये से अधिक की ईपीएफ विथड्रावल  पर लागू होता है। यह तभी लागू होता है जब आपने पांच साल से कम समय तक काम किया हो। 

 

टीडीएस छूट का दावा करने के लिए, 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को फॉर्म 15जी का उपयोग करना होगा। हालाँकि, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को फॉर्म 15एच भरना होगा। इन फॉर्मों के लिए बेहतर तरीके से आवेदन करने के तरीके को समझने के लिए, आपको सबसे पहले टीडीएस की प्रयोज्यता को सीखना होगा।

टीडीएस कब लागू होता है?

जब आप ₹50,000 या अधिक की ईपीएफ राशि निकालना चाहते हैं और पांच साल से कम समय तक काम किया है, तो निम्नलिखित टीडीएस नियम लागू होते हैं:

स्थिति

टीडीएस दर

पैन कार्ड जमा किया गया; फॉर्म 15जी/15एच जमा नहीं किया गया

10%

पैन कार्ड जमा नहीं किया गया; फॉर्म 15जी/15एच जमा नहीं किया गया

20%

टीडीएस कब लागू नहीं होता

निम्नलिखित शर्तों के तहत आपके ईपीएफ पर टीडीएस लागू नहीं है:

  • 5 साल से कम सेवा पर ईपीएफ राशि ₹50,000 से कम है।
  • 5 साल से कम की सेवा पर ₹50,000 या उससे अधिक की निकासी लेकिन पैन कार्ड के साथ फॉर्म 15जी/15एच जमा करना।
  • एक ईपीएफ खाते को दूसरे खाते में स्थानांतरित करना।
  • कुल 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ईपीएफ राशि की विथड्रावल
  • खराब स्वास्थ्य, व्यवसाय बंद होने या अन्य अनियंत्रित कारणों से सेवा की समाप्ति

फॉर्म 15जी की विशेषताएं

यदि आपकी आयकर योग्य सीमा से कम है तो फॉर्म 15जी आपको टीडीएस कटौती से बचने की अनुमति देता है। यह कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यहां आपको फॉर्म 15जी के बारे में जानने की जरूरत है:

  • यदि आपकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए के तहत कर योग्य सीमा से कम है तो आप टीडीएस कटौती को रोक सकते हैं।

  • अनुपालन प्रयासों को कम करने के लिए फॉर्म का प्रारूप 2015 में अद्यतन किया गया था।

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फॉर्म 15जी का नवीनतम संस्करण पेश किया।

  • मौजूदा निवेश के लिए पहली तिमाही में या नए निवेश के लिए पहले ब्याज क्रेडिट से पहले फॉर्म 15जी जमा करें।

योग्य संस्थाएं जो फॉर्म 15जी जमा कर सकती हैं।

अब जब आप जान गए हैं कि यह फॉर्म क्या है, तो अगला कदम फॉर्म 15जी की पात्रता मानदंड के बारे में जानना है। यहां जानने योग्य शर्तें दी गई हैं:

  • आपको एक व्यक्ति, ट्रस्ट या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ़) होना चाहिए, लेकिन आपको एक कंपनी या फर्म नहीं होना चाहिए।

  • आपको भारतीय निवासी होना चाहिए।

  • आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए।

  • आपका गणना किया गया आयकर शून्य होना चाहिए।

  • पूरे वर्ष के लिए आपकी शुद्ध आय उस वर्ष की मूल छूट की सीमा से कम होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 (एवाई 2023-24) के लिए यह राशि ₹2.5 लाख है

फॉर्म 15जी कहां से प्राप्त करें?

आप आधिकारिक ईपीएफओ पोर्टल और भारत में विभिन्न बैंकों की वेबसाइटों से फॉर्म 15जी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। 

 

इनमें से प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के लिए प्रक्रिया अलग-अलग है, और आपको सबसे आसान विकल्प चुनना चाहिए। 

 

आपके संदर्भ के लिए यहां एक नमूना फॉर्म 15जी है:

 

फॉर्म 15जी कैसे डाउनलोड करें

जैसा कि बताया गया है, आप फॉर्म 15जी को ईपीएफओ के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल या इनकम टैक्स ई-फाइलिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां कुछ सामान्य चरण दिए गए हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं:

 

1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।

 

2. 'त्वरित पहुँच' अनुभाग पर जाएँ

 

3. 'इनकम टैक्स फॉर्म' पर क्लिक करें

 

4. स्क्रॉल करें और फॉर्म 15जी ढूंढें

 

5. फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए 'पीडीएफ' पर क्लिक करें

पीएफ विथड्रावल के लिए फॉर्म 15जी कैसे भरें

पात्रता मानदंड की पुष्टि के बाद, फॉर्म 15जी भरने का तरीका देखें। फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद आपको यह करना होगा:

फॉर्म 15जी भरने के निर्देश

ईपीएफ विथड्रावल  के लिए आपको केवल फॉर्म 15जी का भाग I पूरा करना होगा। फॉर्म 15जी के शेष फ़ील्ड भरने के निर्देश यहां दिए गए हैं:

  • निर्धारिती (घोषणाकर्ता) का नाम: अपना नाम अपने पैन कार्ड के अनुसार दर्ज करें।

  • निर्धारिती का पैन: केवल व्यक्ति (फर्म/कंपनियां नहीं) फॉर्म 15जी जमा कर सकते हैं। अमान्य होने से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पैन का चौथा अक्षर 'पी' है।

  • स्थिति: अपनी कर स्थिति के रूप में 'व्यक्तिगत' चुनें।

  • पिछले वर्ष: वह वित्तीय वर्ष चुनें जिसके लिए आप टीडीएस की गैर-कटौती का दावा कर रहे हैं।

  • आवासीय स्थिति: 'निवासी' चिह्नित करें; एनआरआई फॉर्म 15जी जमा नहीं कर सकते।

  • पता: अपना पता दर्ज करें, अधिमानतः अपने आधार से, पिन कोड के साथ।

  • ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर: एक वैध ईमेल और संपर्क नंबर प्रदान करें।

  • कर निर्धारण: यदि आपने पिछले वर्षों में आईटीआर दाखिल किया है तो 'हां' पर निशान लगाएं।

  • नवीनतम मूल्यांकन वर्ष: अपने नवीनतम आईटीआर से वर्ष का उल्लेख करें।

  • घोषणा के लिए अनुमानित आय: अनुमानित निकासी राशि दर्ज करें।

  • अनुमानित कुल आय: वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कुल अनुमानित आय का उल्लेख करें।

  • पिछला फॉर्म 15जी सबमिशन: वर्ष के दौरान दाखिल किए गए फॉर्म 15जी की संख्या और उनकी कुल आय राशि की सूची बनाएं

  • आय विवरण: निवेश आईडी, आय की प्रकृति, कर अनुभाग और आय राशि प्रदान करें

यह समझना कि फॉर्म 15जी दाखिल करने के बाद क्या होता है

फॉर्म 15जी जमा करने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अनावश्यक कर कटौती के बिना ईपीएफ राशि प्राप्त हो, यहां बताया गया है:

  • प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन

संबंधित प्राधिकारी जानकारी के लिए आपके फॉर्म 15जी की जांच करेगा, चाहे वह आपका बैंक, वित्तीय संस्थान, ईपीएफ क्षेत्रीय कार्यालय, या नियोक्ता का मानव संसाधन विभाग हो। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

  • प्रपत्र का प्रसंस्करण

यदि आपका फॉर्म सही है और पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह आपके दावे की पुष्टि करता है कि आपकी आय कर योग्य सीमा से कम है।

  • टीडीएस से छूट

फॉर्म 15जी जमा करने का मुख्य लाभ यह है कि आपके ईपीएफ विथड्रावल  पर टीडीएस लागू नहीं होगा।

  • सबमिशन स्थिति का संचार

 आपको अपने फॉर्म 15जी जमा करने की पावती या पुष्टि प्राप्त हो सकती है। यह ईमेल, पत्र या किसी अन्य आधिकारिक चैनल के माध्यम से आ सकता है। इस संचार को अपने रिकॉर्ड के लिए संग्रहीत करना महत्वपूर्ण है।

  • रिपोर्टिंग और लेखांकन

प्रसंस्करण प्राधिकारी आपकी घोषणा को रिकॉर्ड करेगा। कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वे इसकी सूचना आयकर विभाग को भी देंगे।

  • आगे वेरिफिकेशन की संभावना

जबकि आपका फॉर्म संसाधित हो सकता है, आयकर विभाग अतिरिक्त वेरिफिकेशन कर सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब वे विसंगतियों की पहचान करते हैं या गलत जानकारी पर संदेह करते हैं।

  • कर दाखिल करने की बाध्यताएँ

भले ही आपके फॉर्म 15जी जमा करने के कारण टीडीएस नहीं काटा गया हो, आपको अपनी कुल आय को अपने वार्षिक आयकर रिटर्न में शामिल करना होगा। इसमें आपकी ईपीएफ  विथड्रावल भी शामिल है। कर दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सभी आय की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

फॉर्म 15जी भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें

फॉर्म 15G भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, इन आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दें:

  • सुनिश्चित करें कि आपकी आयु 60 वर्ष से कम है।

  • आपके द्वारा सबमिट की गई जानकारी को दोबारा जांचें।

  • सही मूल्यांकन वर्ष का उल्लेख करें।

  • आपकी अनुमानित आय को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए।

  • फॉर्म 15जी के साथ जमा करने के लिए पैन कार्ड की कॉपी जरूरी है।

  • सफल सबमिशन के बाद, सुनिश्चित करें कि आपको एक पावती पर्ची प्राप्त हो।

  • यदि आपके पास वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य आय है तो घोषणा पत्र जमा न करें।

  • फॉर्म 15जी आपके आयकर रिटर्न (आईटीआर) का प्रतिस्थापन नहीं है।

  • यदि फॉर्म 15जी देर से जमा किया जाता है और टीडीएस काटा जाता है, तो आईटीआर के माध्यम से अतिरिक्त टीडीएस का दावा करें।

  • धोखाधड़ी से प्रस्तुत करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत जुर्माना लग सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं अपना फॉर्म 15जी ऑनलाइन भर सकता हूँ?

हां, आप अपना फॉर्म 15जी विभिन्न बैंकों की वेबसाइटों या ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भर सकते हैं।

हमें 15जी फॉर्म कब भरना चाहिए?

यह फॉर्म एक वित्तीय वर्ष के लिए लागू होता है। इसलिए, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में फॉर्म जमा करना आदर्श है।

फॉर्म 15जी में कुल आय कितनी है?

फॉर्म 15जी के संबंध में अनुमानित आय वह आय है जो आपने हाल के वित्तीय वर्ष में प्राप्त की है।

यदि मैं फॉर्म 15जी जमा करना भूल जाऊं तो क्या होगा?

आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करके काटे गए अतिरिक्त टीडीएस के रिफंड का दावा कर सकते हैं। आईटी विभाग आईटीआर दाखिल करने पर किसी भी अधिशेष टीडीएस की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। 


कई बैंक हर तिमाही टीडीएस भी काटते हैं. यदि आप फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच जमा करने से चूक गए हैं, तो वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी अन्य कटौती से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द जमा करें।

क्या फॉर्म 15जी को बैंक की सभी शाखाओं में जमा करना आवश्यक है?

आपको ईपीएफ विथड्रावल की प्रक्रिया करने वाली शाखा या कार्यालय में केवल फॉर्म 15जी जमा करना होगा।

क्या मुझे यह फॉर्म आयकर विभाग को जमा करना होगा?

नहीं, आपको फॉर्म 15जी सीधे आयकर विभाग को नहीं बल्कि कटौतीकर्ता को जमा करना होगा।

क्या पीएफ विथड्रावल के लिए फॉर्म 15जी अनिवार्य है?

नहीं, ₹50,000 से कम की पीएफ विथड्रावल के लिए फॉर्म 15जी की आवश्यकता नहीं है।

फॉर्म 15जी में गलत घोषणा प्रस्तुत करने पर क्या जुर्माना है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत, किसी भी गलत घोषणा पर मुकदमा चलाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। 

  • यदि आप कर चोरी ₹25 लाख से अधिक करते हैं, तो आपकी कारावास की अवधि छह महीने से कम नहीं होगी और जुर्माने के साथ सात साल तक बढ़ सकती है।

  • ऐसे मामलों में जहां कर चोरी कम है, आपकी सजा जुर्माने के साथ तीन महीने से दो साल तक हो सकती है।

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