इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44 एडीए प्रोफेशनल्स के लाभ और मुनाफे की गणना के लिए प्रोविशंस प्रदान करती है
धारा 44 एडीए को वित्त वर्ष 2016-2017 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 44 एडी के बाद पेश किया गया था। इस अनुभाग में अनुमान के आधार पर धारा 44 एडीए (1) में उल्लिखित प्रोफेशनल्स के लाभ और मुनाफे की गणना के लिए विशेष प्रोविशंस हैं। इन बिज़नेस से टोटल रिसीट्स एक वित्तीय वर्ष में ₹50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस धारा को प्रिजम्प्टिव टैक्स व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में इनकम टैक्स एक्ट में शामिल किया गया था और यह व्यक्तियों से अकाउंट बुक्स बनाए रखने की मांग नहीं करता है। उत्पन्न लाभ की गणना एक वित्तीय वर्ष में की गई कुल बिक्री के एक हिस्से के रूप में भी की जा सकती है।
अधिकतर वेतनभोगी कर्मचारी कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए फ्रीलांस का चयन करेंगे। ऐसी स्थिति में, किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित ग्रॉस इनकम का पता लगाने के लिए फ्रीलांसिंग से होने वाली कमाई को वेतन आय में जोड़ा जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुल आय पर टैक्स स्लैब दर के अनुसार टैक्सेशन लागू होगा।
धारा 44 एडीए के तहत प्रिजम्प्टिव टैक्स की दर:
धारा 44 एडीए के अंतर्गत आने वाले प्रोफेशनल्स की इनकम उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए पेशे से ₹50 लाख तक की टोटल ग्रॉस इनकम का 50% मानी जाती है।
यह आंकड़ा इस धारणा के आधार पर तैयार किया गया था कि स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति की तुलना में इन व्यक्तियों का खर्च आमतौर पर कम होता है।
इस धारा के तहत, जो एलिजिबल प्रोफेशनल्स हैं, वे ग्रॉस टोटल रिसीप्ट के 50% से अधिक आय की घोषणा भी कर सकते हैं, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं
पात्र व्यक्तियों के खाता या दस्तावेज की ऑडिटेड बुक्स को बनाए रखने और प्रदान करने की आवश्यकता है।
धारा 44 एडीए के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स सिस्टम का अनुपालन आसान बनाना।
छोटे स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों के लिए कर अनुपालन का बोझ कम करना।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 44 एडी के तहत कवर किए गए स्व-रोज़गार व्यक्तियों और आईटी एक्ट की धारा 44 एडी के तहत कवर नहीं किए गए प्रोफेशनल्स के बीच समानता है।
छोटे स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसाय करने की प्रक्रिया को आसान बनाना।
इन व्यक्तियों और कर अधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले टैक्सेशन से संबंधित विवादों को कम करना।
निम्नलिखित संस्थाएं इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44 एडीए के तहत प्रोविशंस का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं:
व्यक्ति
पार्टनरशिप फर्म (एलएलपी एलिजिबल नहीं हैं)
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
धारा 44 एडीए के तहत, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के लिए पात्र प्रोफेशंस हैं:
टेक्निकल कंसल्टिंग
इंटीरियर डेकोरेशन
इंजीनियरिंग
कानून
अकॉउंटिंग
मेडिकल
आर्किटेक्चर
सीबीडीटी द्वारा उल्लिखित अन्य प्रोफेशंस
अन्य प्रोफेशनल्स में शामिल हैं:
फिल्म कलाकार जैसे संपादक, अभिनेता, निर्माता, फिल्म निर्देशक, नृत्य निर्देशक, कला निर्देशक, संगीत निर्देशक, गायक, कैमरामैन, गीतकार, स्क्रीनप्ले राइटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और संवाद राइटर
कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो कानून के तहत गठित किसी अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के समक्ष शुल्क के बदले में किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति का वेतनभोगी कर्मचारी या अकाउंटेंसी करियर वाला कोई व्यक्ति शामिल नहीं है
अन्य नोटिफाइड प्रोफेशनल
इस टैक्स प्रोविशन को चुनने से पहले इन पॉइंट्स पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है:
आपको अपने वास्तविक खर्चों को ध्यान में रखना होगा। वित्तीय विषेशज्ञ कम नेट प्रॉफिट रेश्यो वाले व्यक्तियों को इस टैक्स व्यवस्था से बचने की चेतावनी देते हैं।
इस धारा के तहत ऐसा कोई प्रोविशन नहीं है जो आपको भागीदारों को भुगतान किए गए किसी भी पारिश्रमिक को किसी भी प्रिजम्प्टिव इनकम से काटने की अनुमति देता हो।
भले ही कोई प्रोफेशनल कंपनी इस टैक्स व्यवस्था को नहीं चुनती है, फिर भी उसके भागीदार उसी कंपनी से प्राप्त वेतन या ब्याज के संदर्भ में इस अनुभाग को चुन सकते हैं।
विशिष्ट करदाताओं के विपरीत, जिन व्यक्तियों ने पहले इस टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना था, वे कभी भी इससे बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।
हां, डॉक्टर अपनी ग्रॉस रिसीट्स के 50% पर अपनी टैक्सेबल इनकम की गणना करने के लिए धारा 44 एडीए का उपयोग कर सकते हैं, जो प्रति वित्तीय वर्ष ₹50 लाख तक की ग्रॉस रिसीट्स वाले सेल्फ-एम्प्लॉयड डॉक्टरों के लिए लागू है।
नहीं, धारा 44 एडीए केवल ₹50 लाख तक की ग्रॉस रिसीट्स वाले सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, जैसे डॉक्टर, वकील और फ्रीलांसरों के लिए है। यह वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है ।
धारा 44 एडीए कानून, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, और अन्य समान बिज़नेस में प्रोफेशनल्स को शामिल करती है।
प्रिजम्प्टिव इनकम एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभ के रूप में मानी जाने वाली ग्रॉस रिसीट्स का प्रतिशत है। अकाउंट्स को बनाए रखने के बजाय, यह आपको रिसीट्स के एक विशिष्ट प्रतिशत को एक्सेस के रूप में और शेष को रेवेन्यू के रूप में घोषित करने में सक्षम बनाता है।
धारा 44 एडीए के तहत, ग्रॉस रिसीट्स का 50% टैक्सेबल इनकम माना जाता है। एक बार जब आप अपने लाभ पर पहुंच जाते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं और उसके अनुसार इसकी गणना कर सकते हैं।
प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का, टैक्स प्रोसेसिंग और फाइलिंग के बोझ को हल्का करने का प्रयास करता है। यह आपकी देयता को भी कम करता है,भले ही आपके बिज़नेस के खर्च कम हों।
पात्र 44 एडीए प्रोफेशंस में टेक्निकल कंसल्टिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कानून, अकाउंटिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर और सीबीडीटी द्वारा उल्लिखित अन्य प्रोफेशंस शामिल हैं।