इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80 ई के अनुसार, आप अपने एजुकेशनल लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। यह टैक्स डिडक्शन एक वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई ईएमआई से पूरी ब्याज राशि पर लागू होती है।

 

ध्यान दें कि केवल व्यक्ति ही 80 ई डिडक्शन  का दावा कर सकते हैं, कॉर्पोरेशंस एलिजिबल नहीं हैं। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से एजुकेशनल लोन लेते हैं, तो इस धारा के तहत टैक्स डिडक्शन लागू होगी। 


आपको मूल भुगतान और ब्याज राशि के बीच विभाजन को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला एक बैंक/फाइनेंसर का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैक्स डिडक्शन केवल एजुकेशनल लोन पर भुगतान की गई ब्याज राशि पर लागू होती है।

पात्रता मानदंड

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 ई के तहत इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए पात्रता मानदंड नीचे उल्लिखित हैं:

  • कोई भी व्यक्ति जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन लेता है और सक्रिय रूप से ब्याज की राशि चुका रहा है।

  • कोई भी व्यक्ति जो अपने निकटतम परिवार के सदस्यों के लिए लिए गए एजुकेशनल लोन पर ब्याज राशि का भुगतान कर रहा है।

 

निवेश की निम्नलिखित सूची इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80 ई के अंतर्गत आती है।

  •  फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन 

  • निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान एजुकेशनल लोन पर भुगतान किया गया ब्याज

 

ध्यान दें कि किसी भी एजुकेशनल या व्यावसायिक फील्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको लोन अवश्य लेना होगा। जो लोन शिक्षा से संबंधित नहीं हैं, वे इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80 ई के तहत टैक्स डिडक्शन के दायरे में नहीं आएंगे।

धारा 80 ई डिडक्शन्स और सीमाएं

नीचे उल्लिखित 80 ई की डिडक्शन्स की सूची है:

  • किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान एजुकेशनल लोन पर भुगतान की गई ब्याज राशि पर टैक्स डिडक्शन का दावा किया जा सकता है।

  • एजुकेशनल लोन पर ब्याज के लिए टैक्स डिडक्शन की कोई सीमा नहीं। लोन रीपेमेंट के आरंभ होने से 8 वर्षों तक उपलब्ध है।

  • यदि लोन रीपेमेंट की अवधि आठ वर्ष से अधिक है, तो उन आठ वर्षों के बाद भुगतान की गई ब्याज राशि पर टैक्स डिडक्शन का दावा नहीं किया जा सकता है।

  • केवल एजुकेशनल लोन पर चुकाया गया ब्याज ही टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र है, जबकि मूल राशि शामिल नहीं है।

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 ई पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि मैं विदेश में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशनल लोन लेता हूं तो क्या मैं धारा 80 ई के तहत डिडक्शन का दावा कर सकता हूं ?

हां, यदि आप विदेश में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशनल लोन लेते हैं तो आप धारा 80 ई के तहत डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।

टैक्स डिडक्शन के लिए आप अधिकतम कितनी राशि का दावा कर सकते हैं?

इस धारा के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए आप जिस राशि का दावा कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है।

क्या हिंदू अविभाजित परिवार इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकते हैं?

नहीं, एचयूएफ इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट का दावा नहीं कर सकते हैं।

क्या कॉर्पोरेशंस इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकते हैं?

नहीं, कॉर्पोरेशंस  धारा 80 ई के तहत टैक्स बेनिफिट का दावा नहीं कर सकते।

धारा 80 ई के तहत टैक्स बेनिफिट का दावा करने के लिए मुझे कौन सा कोर्स चुनना चाहिए?

इस धारा के तहत क्स बेनिफिट का दावा करने के लिए, निर्दिष्ट क्षेत्रों में फुल-टाइम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एजुकेशनल लोन लें।

क्या मैं धारा 80 ई के तहत ईएमआई की मूल राशि पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकता हूं?

नहीं, आप इस सेक्शन के तहत केवल ईएमआई के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।

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