एक पूंजीगत संपत्ति (कैपिटल एसेट) या तो संपत्ति या सिक्योरिटी हो सकती है और भारतीय कानूनों के अनुसार, ऐसी संपत्तियों पर टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। कैपिटल गेन से तात्पर्य उस लाभ से है जो आप किसी पूंजीगत संपत्ति के ओनरशिप को ट्रांसफर  करके कमाएंगे। कैपिटल गेन को आगे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन में वर्गीकृत किया गया है। इन लाभों पर लागू टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। ऐसी कई आयकर छूटें (इनकम टैक्स एक्सेम्प्शंस)भी हैं जिनका लाभ आप अपनी टैक्स  देनदारी को कम करने के लिए उठा सकते हैं। 

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी)

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन से तात्पर्य उस लाभ से है जो आप अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति को बेचने पर कमाते हैं। इसमें मूल्यह्रास योग्य संपत्तियों (डिप्रेशिएबल एसेट्स) पर प्राप्त कोई भी लाभ भी शामिल होगा। पूंजीगत लाभ की अवधारणा को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने के लिए यहां एक उदाहरण दिया गया है - मान लीजिए कि आप ₹40 लाख में एक विला खरीदते हैं, एक साल के भीतर, आप इस विला को ₹45 लाख में बेच देते हैं। इसे ₹5 लाख का कैपिटल गेन माना जाएगा। इस कैपिटल गेन पर आपको शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है। 

अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति(शॉर्ट-टर्म कैपिटल एसेट) क्या है?

प्रारंभिक ट्रांसफर की तारीख से 36 महीने से कम समय के लिए आपके पास मौजूद किसी भी संपत्ति को अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आपको अल्पकालिक पूंजीगत संपत्तियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए, यहां एक उदाहरण दिया गया है - मान लीजिए कि आप एक इमारत खरीदते हैं, जिसे आप डेढ़ साल या 18 महीने के भीतर बेच देते हैं। चूंकि  आपके पास यह संपत्ति 36 महीने से भी कम समय के लिए है, इसलिए इस बिक्री पर आपको जो लाभ होगा उसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन  माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अपने लाभ पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के टैक्स का भुगतान करना होगा। 

सिक्योरिटीज पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन

सूचीबद्ध कंपनियों से इक्विटी-लिंक्ड और इक्विटी लाभ वाली म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को शॉर्ट-टर्म कैपिटल माना जाएगा और उन पर धारा 111 ए के अनुसार शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। 1 अक्टूबर 2004 के बाद ट्रांसफर की गई उल्लिखित यूनिट्स प्रतिभूति लेनदेन कर (सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स) के अंतर्गत आती हैं, बशर्ते कि वे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांसफर की गई हों। 

 

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने एक म्यूचुअल फंड में ₹10 लाख का निवेश किया है जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। आप 16 महीने बाद अपनी सभी म्यूचुअल फंड यूनिटें ₹20 लाख में बेच देते हैं। यहां, आपका शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन  ₹10 लाख है और कानून के अनुसार आपको उस पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना होगा।

संपत्ति (प्रॉपर्टी)पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन

36 महीने या उससे कम अवधि के लिए रखी गई संपत्ति की बिक्री से होने वाले किसी भी लाभ पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन का टैक्स  लगेगा। यह बात विरासत में मिली संपत्ति के लिए भी सच है। यदि आप अपनी विरासत में मिली संपत्ति को 36 महीने की अवधि के भीतर बेचते हैं, तो आपको उस पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि, यदि आपने संपत्ति के पुनर्विकास या मरम्मत गतिविधियों में भाग लिया है तो आप प्रासंगिक छूट रियायतों का दावा कर सकते हैं। 

 

उदाहरण के लिए, मान लें कि आपने एक घर खरीदा है जिसे आप एक साल के भीतर बेचते हैं और अंततः ₹4 लाख का कैपिटल गेन कमाते हैं। इस मामले में, आपको अपने लाभ पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना होगा। दूसरी ओर, यदि आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपका लाभ बिज़नेस आय के तहत दर्ज किया जाएगा, न कि कैपिटल गेन के तहत।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स एक्सेम्पशन

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन ढांचे के तहत कुछ कर छूट हैं, वे इस प्रकार हैं: 

  • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन जो किसी अपंजीकृत या गैर-मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/शेयर बाजार के माध्यम से किया गया हो 

  • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन लाभ जो उन शेयरों की बिक्री के परिणामस्वरूप होता है जो इक्विटी शेयर नहीं हैं

  • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन जो कीमती धातुओं, संपत्ति आदि जैसी अचल संपत्तियों को बेचने के परिणामस्वरूप होता है। 

  • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन जो सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों और डिबेंचर को बेचने के परिणामस्वरूप होता है

  • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन जो कि इक्विटी में निवेश न की गई म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचने के परिणामस्वरूप होता है

शेयरों पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन का टैक्स ट्रीटमेंट

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर के निर्धारण के लिए, एसटीसीजी को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

  • धारा 111 ए के तहत कवर किए गए के अलावा अन्य शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन।

  • धारा 111 ए के अंतर्गत शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन शामिल है।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर या एसटीसीजी टैक्स की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स  इनकम टैक्स एक्ट की धारा 111 ए के अंतर्गत आता है। निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर 15% की पिछली दर के बजाय 20% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। इस शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर में लागू होने वाला सरचार्ज और सेस शामिल नहीं है। यदि आपका शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन आईटी एक्ट की धारा 111 ए के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप अपने शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन को सामान्य शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के तहत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।

 

60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य टैक्स की दरें इस प्रकार हैं:

आय सीमा 

टैक्स की दर

₹2,50,000 तक

शून्य

₹2,50,000 से अधिक लेकिन ₹5,00,000 तक

5%

₹5,00,000 से अधिक लेकिन ₹10,00,000 तक

20%

₹10,00,000 से ऊपर

30%

लागू टैक्स स्लैब के अलावा, टैक्स राशि पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (सेस) लगाया जाएगा।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के लिए छूट

आप अपनी टैक्स की देनदारियों को कम करने के लिए एसटीसीजी पर टैक्स की कटौती का दावा कर सकते हैं। आप धारा 80 यू और धारा 80 सी के तहत शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्सेम्पशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप आईटी एक्ट की इन धाराओं के तहत अपने निवेश के अनुरूप टैक्स की कटौती का दावा कर सकते हैं। इन कटौतियों या छूटों का दावा केवल धारा 111 ए के तहत किया जा सकता है। 

 

इन छूटों के अलावा, बुनियादी छूट की सीमाएं भी हैं। बुनियादी छूट की सीमा (बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट) ऊपरी आय सीमा को संदर्भित करती है, जिस तक व्यक्तियों और पात्र संस्थाओं को किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बुनियादी छूट की सीमाएं व्यक्ति की उम्र और निश्चित रूप से, आय के स्तर पर निर्भर हैं। यहां वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागू बुनियादी छूट की सीमाएं दी गई हैं:

पैरामीटर

छूट की सीमा

निवासी व्यक्ति जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है

₹5,00,000

60 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति

₹3,00,000

60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति

₹2,50,000

अनिवासी व्यक्ति (व्यक्ति की उम्र की परवाह किए बिना)

₹2,50,000

एचयूएफ

₹2,50,000

यहां आपको शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के टैक्स ट्रीटमेंट को समझने में मदद करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है जो 111 ए के तहत शामिल नहीं हैं: 

 

शीतल ने मार्च 2020 में कर्नाटक में ₹15 लाख में एक प्लॉट खरीदा था। उसने मार्च 2021 में उसे ₹20 लाख में बेच दिया। उन्होंने पीपीएफ में ₹1.5 लाख और एनएससी में ₹50,000 से अधिक का निवेश किया है। आइए शीतल की टोटल टैक्सेबल इनकम और उसके शॉर्ट-टर्म गेन टैक्स पर एक नजर डालें।

 

चूंकि संपत्ति आईटी एक्ट की धारा 111 ए के तहत शामिल नहीं है, शीतल धारा 80 सी और 80 यू के तहत उपलब्ध कटौती का दावा कर सकती है। पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) और एनएससी (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) सहित कुल ₹2 लाख की कटौती का दावा किया जा सकता है। यहां उसी के लिए गणना है:

संपत्ति बेचने से शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन

₹20,00,000-₹15,00,000 = ₹5,00,000

ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम

₹5,00,000

धारा 80 सी और 80 यू के अनुसार कटौती

₹2,00,000

कुल टैक्स योग्य राशि

₹5,00,000-₹2,00,000= ₹3,00,000

निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर 20% लागू एसटीसीजी कर दर

₹60,000

इसलिए, शीतल को अपने शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में ₹60,000 का भुगतान करना होगा।

निष्कर्ष

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के टैक्स ट्रीटमेंट और उन छूटों को जानना महत्वपूर्ण है जिनका लाभ आप अपने शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन को प्राप्त करने से पहले अपनी टैक्स की देनदारियों को कम करने के लिए उठा सकते हैं। उस परिसंपत्ति (एसेट)के आधार पर जिसे आप शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर करते हैं, आपका शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स ट्रीटमेंट भिन्न हो सकता है, यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि आप र्ट-टर्म कैपिटल गेन से जुड़े करों को समझें। 

पूछे जाने वाले प्रश्न

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर क्या है?

जुलाई 2024 में घोषित बजट के अनुसार, निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर पिछले 15% के बजाय 20% की दर से टैक्स लगाया जाएगा।

क्या संपत्ति की बिक्री धारा 111 ए के अंतर्गत आती है?

 नहीं, किसी संपत्ति की बिक्री या खरीद भारत के इनकम टैक्स एक्ट  की धारा 111 ए के अंतर्गत नहीं आती है।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल एसेट की पात्रता क्या है?

 36 महीने से कम समय के लिए आपके स्वामित्व वाली कोई भी शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

क्या मुझे किसी संपत्ति की बिक्री पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर का भुगतान करना होगा?

हां, यदि आप किसी संपत्ति को 36 महीने के भीतर बेचते हैं तो आपको उस पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर से भुगतान करना होगा।

क्या विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है?

 हां, विरासत में मिली संपत्ति बेचने पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है।

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