गुजरात की हाउसिंग सब्सिडी योजना (जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) को इसके लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया सहित विस्तार से समझें।
हाउसिंग सब्सिडी योजना, गुजरात बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा एक सब्सिडी कार्यक्रम है।
अनियमित आय और संपत्ति की ऊंची कीमतों के कारण कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अक्सर एक स्थिर घर हासिल करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी ने ऐसे रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को घर खरीदने में सहायता करने के लिए हाउसिंग सब्सिडी योजना शुरू की है।
यह योजना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को घर खरीदने या निर्माण करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उच्च-ब्याज लोन पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। यह योजना हाउसिंग लोन के पुनर्भुगतान पर सब्सिडी देती है, जिससे निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए होम ओनरशिप अधिक किफायती और सुलभ हो जाता है।
हाउसिंग सब्सिडी योजना कई लाभों के साथ आती है जिसमें व्यक्ति को सब्सिडी के रूप में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करना और उनके लोन के बोझ को कम करना शामिल है।
इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
श्रमिक 5 वर्षों में कुल ₹1.5 लाख की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
कुल सब्सिडी में से, ₹30,000 श्रमिकों को लोन चुकौती में सहायता करने के लिए सालाना वितरित किया जाता है।
जिन व्यक्तियों ने 15 लाख रुपये तक का होम लोन लिया है, वे इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
यह योजना उन श्रमिकों का समर्थन करती है जिनकी अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक है।
व्यक्ति को अपने परिवारों के लिए स्थिर आवास सुरक्षित करने में मदद करता है।
वित्तीय बोझ कम होता है, जिससे उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है।
जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत आवास सब्सिडी योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, निर्माण श्रमिकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
आवेदक को जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के साथ कम से कम 2 वर्षों तक रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए।
योजना संकल्प के अनुसार घर 29 जून 2020 के बाद खरीदा गया होना चाहिए।
हाउसिंग लोन ₹15 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
न तो कर्मचारी और न ही उनके पति/पत्नी/संयुक्त परिवार के सदस्यों के पास कोई अन्य घर या संपत्ति होनी चाहिए।
घर खरीदने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
वित्तीय सहायता प्राप्त करना जारी रखने के लिए श्रमिकों को लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के साथ हर साल एक लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
ई-निर्माण कार्ड गुजरात में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र है, जो गुजरात बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। यह पंजीकरण के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और श्रमिकों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। वर्कर्स व्यक्तिगत और रोजगार विवरण जमा करके ई-निर्माण पोर्टल के माध्यम से कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ई-निर्माण कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
आधार कार्ड
राशन कार्ड
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आदि)
सेल्फ-डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट
एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट
बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक
हाउसिंग सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, श्रमिकों को निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे:
ई-निर्माण कार्ड
लोन स्वीकृति पत्र
एनुअल लोन स्टेटमेंट या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी द्वारा जारी पहचान पत्र (लाल किताब)।
आधार कार्ड
हाउस परचेस डॉक्यूमेंट
हाउसिंग लोन पासबुक/स्टेटमेंट
किसी अन्य प्रॉपर्टी पर ओनरशिप न होने की घोषणा करने वाला एफिडेविट
हाउसिंग सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने में 2 मुख्य स्टेप्स शामिल हैं - ई-निर्माण कार्ड के लिए पंजीकरण करना और सब्सिडी के लिए आवेदन करना।
दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शिका यहां दी गई है:
हाउसिंग सब्सिडी के लिए आवेदन करने से पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ई-निर्माण कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:
1.ई-निर्माण पोर्टल के आधिकारिक पेज https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/ पर जाएं।
2.लॉगिन सेक्शन के तहत 'प्लीज़ रजिस्टर हियर' पर क्लिक करें ।
3.आवश्यक विवरण दर्ज करें, जैसे नाम, आधार नंबर, संपर्क विवरण और बहुत कुछ ।
4. एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने पर, खाते में लॉगिन करने के लिए अपने पहचान पत्र का उपयोग करें ।
5. संकेतानुसार निर्देशों का पालन करें ।
एक बार ई-निर्माण के साथ पंजीकृत होने के बाद, हाउसिंग सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:
1.सनमान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://sanman.gujarat.gov.in/ पर जाएं।
2. 'प्लीज़ रजिस्टर हियर' पर क्लिक करें।
3.अपने आधार नंबर और ई-निर्माण कार्ड विवरण का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें ।
4.लॉग इन करें और उपलब्ध विकल्पों में से 'हाउसिंग सब्सिडी स्कीम' चुनें ।
5.अपनी लोन जानकारी सहित आवश्यक विवरण दर्ज करें ।
6.आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ।
7.अपना आवेदन जमा करें ।
8.ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए एप्लीकेशन नंबर या कन्फर्मेशन ईमेल सेव करें ।
आप ई-निर्माण पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं:
1.ई-निर्माण पोर्टल के आधिकारिक पेज https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/ पर जाएं ।
2. 'व्यू सिटिजन एप्लिकेशन स्टेटस' पर क्लिक करें ।
3.अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि प्रदान करें ।
4.वर्तमान स्थिति जांचने के लिए 'व्यू स्टेटस' पर क्लिक करें ।
पात्र कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया पसंद करते हैं, वे निर्दिष्ट कार्यालयों में अपने फॉर्म जमा करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नीचे स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शिका का पालन करें:
निकटतम जिला श्रम कार्यालय (डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस) या जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी कार्यालय पर जाएं ।
हाउसिंग सब्सिडी योजना आवेदन पत्र का अनुरोध करें ।
आवेदन पत्र को विस्तार से भरें ।
अपने ई-निर्माण कार्ड नंबर सहित सही व्यक्तिगत विवरण प्रदान करें।
लोन विवरण जैसे लोन राशि, लोनदाता विवरण और कार्यकाल दर्ज करें ।
आधार कार्ड, हाउस परचेस डॉक्यूमेंट और बैंक पासबुक जैसे अनिवार्य दस्तावेज अटैच करें ।
भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला श्रम कार्यालय में जमा करें ।
ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए अकनॉलेजमेंट रिसीट एकत्र करें ।
एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, अप्रूवल और धन के वितरण से पहले इसे मल्टी-लेवल वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है।
यहां इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गयी है:
जिला श्रम कार्यालय प्रस्तुत दस्तावेज और आवेदन विवरणों का वेरिफिकेशन करता है ।
यदि कोई विसंगतियां (डिस्क्रिपन्सीस) पाई जाती हैं, तो आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है ।
वेरिफाइड एप्लीकेशन आगे की समीक्षा के लिए स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर को भेज दिए जाते हैं ।
फिर आवेदन को अंतिम मूल्यांकन के लिए गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर(जीएलओ) को भेजा जाता है ।
मेंबर सेक्रेटरी अंतिम मंजूरी देते हैं ।
एक बार मंजूरी मिलने के बाद, सब्सिडी राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संसाधित की जाती है और लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाती है।
हाउसिंग सब्सिडी योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को कम से कम 2 वर्षों के लिए गुजरात बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए।
सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को घर खरीदने के 1 वर्ष के भीतर अपना आवेदन जमा करना होगा।
हां, यह योजना केवल तभी लागू होती है जब हाउसिंग लोन राशि ₹15 लाख से अधिक न हो।
नहीं, योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक, उनके पति या पत्नी या संयुक्त परिवार के सदस्यों के पास कोई अन्य घर या संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
हां, सब्सिडी भुगतान प्राप्त करना जारी रखने के लिए, श्रमिकों को लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के साथ सालाना एक लिखित प्रस्ताव (रिटन प्रपोज़ल) जमा करना होगा।
हां, पात्र कंस्ट्रक्शन वर्कर निकटतम डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस में जाकर आवश्यक डॉक्युमेंट्स के साथ एक भौतिक आवेदन पत्र जमा करके ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं।