ई-स्वथु कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह ग्रामीण कर्नाटक में आपकी संपत्ति के लिए पारदर्शिता और प्रबंधन में आसानी सुनिश्चित करता है। यह पोर्टल आपकी भूमि संबंधी सभी जरूरतों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आपको सशक्त बनाता है।

 

यह पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति विवरणों तक त्वरित पहुंच सक्षम बनाता है। ई-स्वथु न केवल दफ्तरशाही  प्रक्रियाओं को सरल बनाता है बल्कि नागरिकों को फॉर्म-9 और फॉर्म-11 जैसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स तक पहुंचने में भी सक्षम बनाता है।

ई-स्वथु कर्नाटक में फॉर्म 9

इसे ए-खाता डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत (जी पी) इस फॉर्म को जारी करती है। वे इसे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत गैर-कृषि संपत्तियों के लिए बनाते हैं। इनका उपयोग संपत्ति कर एकत्र करने के उद्देश्य से किया जाता है।

ई-स्वथु कर्नाटक के तहत फॉर्म 11

ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गैर-कृषि संपत्तियों के लिए भी यह डॉक्यूमेंट जारी करती हैं। जी पी कार्यालय इसे भूमि और भवन की मांग, संग्रह और संतुलन के रजिस्टर से निकालते हैं।

फॉर्म 9 और 11 का उपयोग

ये डॉक्युमेंट्स ई-स्वथु ढांचे के भीतर संपत्ति कर, पंजीकरण और लेनदेन को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं। यहां बताया गया है कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है:

  • ग्राम पंचायतें संपत्ति कर वसूलने के लिए इन दोनों फॉर्मों का उपयोग करती हैं

  • ये डॉक्युमेंट्स गैर-कृषि संपत्तियों के मालिकों के लिए करों का भुगतान करना आवश्यक बनाते हैं

  • संपत्ति पंजीकरण के लिए भी ये डॉक्युमेंट् अनिवार्य हैं

  • संपत्ति बेचते समय भी आपको इन संपत्ति डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होती है

ई-स्वाथु में फॉर्म 9 और फॉर्म 11 कैसे बनाएं

यह ऑनलाइन पोर्टल कर्नाटक में ग्रामीण संपत्ति के प्रबंधन को आसान बनाता है। फॉर्म 9 और 11 बनाने के लिए इन सरल स्टेप्स का पालन करें।

  1. ई-स्वथु कर्नाटक पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें 

  2. मेनू से 'Addition of new property details' विकल्प चुनें

  3. आवश्यक विवरण दर्ज करें और 'Ulisu Aasthi' बटन पर क्लिक करें 

  4. Save बटन पर क्लिक करें

  5. 'Owner' टैब पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें

  6. आवश्यक डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और ग्राम पंचायत, देनदारियां और सर्वेक्षण संख्या जैसी जानकारी प्रदान करें

  7. पंजीकरण और बिजली विवरण प्रदान करें

  8. Save बटन पर क्लिक करें

  9. फॉर्म 9 या फॉर्म 11 बनाया जाएगा

  10. एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए 'karyadarshi anumodanege sallisu' विकल्प चुनें

  11. फॉर्म प्राप्त करने के लिए 'Forward' बटन पर क्लिक करें

ई-स्वाथु में प्रॉपर्टी डिटेल्स और फॉर्म 9/फॉर्म 11 कैसे खोजें

आप इन सरल स्टेप्स का पालन करके प्रॉपर्टी डिटेल्स और फॉर्म 9/11 की जांच कर सकते हैं-

  1. कर्नाटक सरकार के ई-स्वथु पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  2. मुख्य मेनू पर 'Search Your Property' के विकल्प पर क्लिक करें

  3. फॉर्म 9/फॉर्म 11बी, जिला, गांव, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और संपत्ति आईडी जैसे विवरण भरें

  4. संबंधित संपत्ति का विवरण प्राप्त करने के लिए 'Submit' बटन पर क्लिक करें

ई-स्वथु पर संपत्ति की स्थिति कैसे खोजें

यह यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आपको अपनी संपत्ति का विवरण आसानी से जांचने की अनुमति देता है। आप इन आसान स्टेप्स का पालन करके अपनी संपत्ति की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

  1. कर्नाटक सरकार के ई-स्वथु के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

  2. होमपेज पर 'Reports' टैब पर क्लिक करें

  3. ड्रॉपडाउन मेनू से 'Kaveri Reports' विकल्प चुनें

  4. संपत्ति आईडी, पंजीकरण संख्या, तिथि-वार, ग्राम-वार और सार रिपोर्ट में से चयन करें

  5. विवरण प्राप्त करने के लिए आपको एक अनुरोध आईडी मिलेगी

ई-स्वथु पर अपनी संपत्ति के डॉक्युमेंट्स कैसे देखें

अपनी संपत्ति के डॉक्युमेंट्स प्राप्त करने के लिए इन सरल स्टेप्स का पालन करें।

  1. कर्नाटक सरकार की ई-स्वथु की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  2. होमपेज पर 'Verify' अनुभाग पर क्लिक करें

  3. ड्रॉपडाउन मेनू से 'Verify Documents' विकल्प चुनें

  4. अपना दस्तावेज़ नंबर दर्ज करें और 'View Document' बटन पर क्लिक करें

फॉर्म 9 और 11 करने पर एक विचार

इन डॉक्युमेंट्स को जारी करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आप फॉर्म 9 के आधार पर फॉर्म 11 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपकी संपत्ति को फॉर्म 9 प्राप्त करने के लिए इन मापदंडों को पूरा करना होगा।

  • इसे राजस्व विभाग द्वारा कानूनी रूप से गैर-कृषि संपत्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है

  • टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत योजनाओं की मंजूरी और स्वीकृति होना चाहिए

  • संपत्ति को तहसीलदार द्वारा  वेरीफाई  किया जाना चाहिए, और इसका स्थान ग्राम थाने के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए

  • इसे अंबेडकर, बसवा और इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को जारी किया जाना है

कर्नाटक में ई-स्वथु पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फॉर्म 9 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

फॉर्म-9 प्राप्त करने के लिए संपत्ति को कानूनी रूप से गैर-कृषि संपत्ति में परिवर्तित किया जाना चाहिए। अपनी संपत्ति बेचने के इच्छुक कर्नाटक के नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में फॉर्म 9 और 11 के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

 

जो श्रेणियां फॉर्म 9 के लिए आवेदन कर सकती हैं उनमें अधिकृत लेआउट से बनी संपत्तियां, ग्रामथान प्लॉट्स और सरकारी आवास योजना के तहत स्वीकृत संपत्तियां शामिल हैं।

आवेदन के बाद फॉर्म 9 प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

फॉर्म-9 सकाला सेवा का हिस्सा है, और आप आवेदन के बाद 45 दिनों के भीतर अपना फॉर्म-9 प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।

क्या ई-स्वथु के लिए कोई मोबाइल ऐप है?

हां, ई-स्वथु के लिए एक एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

मैं कैसे बता सकता हूं कि ई-स्वथु से मुझे प्राप्त हुआ फॉर्म असली हैं या नहीं?

आप फॉर्म्स पर मुद्रित एक अद्वितीय सर्टिफिकेट नंबर की सहायता से फॉर्म्स की वास्तविकता की जांच कर सकते हैं।

मैं ई-स्वथु वेबसाइट पर फीडबैक कैसे दे सकता हूं?

एक बार जब आप ई-स्वथु पोर्टल पर जाएं, तो फीडबैक देने के लिए 'सिटीजन कॉर्नर' टैब पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपने नाम और सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से दर्ज किए हैं।

मुझे ई-स्वथु के स्टेटिस्टिक्स के बारे में जानकारी कहां मिल सकती है?

आंकड़ों तक पहुंचने के लिए आप ई-स्वथु ऑनलाइन पोर्टल पर ' वेरीफाई ' टैब देख सकते हैं।

क्या संपत्ति की बिक्री के दौरान फॉर्म 9 अनिवार्य है?

हां, जब आप ग्राम पंचायत के संबंधित अधिकार क्षेत्र में कोई संपत्ति खरीदते या बेचते हैं तो फॉर्म 9 आवश्यक है।

कर्नाटक में ई-स्वथु पहल कब शुरू हुई?

ऑनलाइन पोर्टल वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था।

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