जम्मू और कश्मीर का लैंड रिकॉर्ड विभाग लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराता है ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग उन तक आसानी से पहुंच सकें। यह सर्वेक्षण करने, लैंड सुधारों को क्रियान्वित करने और लैंड विवादों को निपटाने के लिए जिम्मेदार है।

जम्मू और कश्मीर राजस्व अधिनियम के अनुसार, लैंड रिकॉर्ड और भूमि राजस्व से संबंधित सभी मामले यूटी के राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। विभाग के तहत जम्मू और कश्मीर लैंड रिकॉर्ड प्रबंधन एजेंसी (JaKLaRMA) नामक एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) ऑनलाइन रिकॉर्ड का प्रबंधन करती है।

जम्मू और कश्मीर लैंड रिकॉर्ड खोजने के चरण|

नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट https://landrecords.jk.gov.in/ पर जाएं|

  • होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाले  ‘सर्च लैंड रिकॉर्ड (आपकी जमीन आपकी निगरानी)’ पर क्लिक करें|

  • 'लैंड रिकॉर्ड', 'डिजिटाइज्ड जमाबंदी', या 'मानचित्र देखें' श्रेणियों में से चुनें|

  • जिला, तहसील, गांव और अन्य विवरण चुनें और 'खोज' पर क्लिक करें।

  • फ़ाइल देखने और डाउनलोड करने के लिए प्रासंगिक लैंड रिकॉर्ड दस्तावेज़ चुनें

जम्मू और कश्मीर लैंड रिकॉर्ड का रखरखाव|

जम्मू और कश्मीर का राजस्व विभाग निम्नलिखित प्रकार के लैंड रिकॉर्ड रखता है:

  • अधिकारों का रिकॉर्ड (आरओआर): बंदोबस्त के समय तैयार किया गया, इसमें भूमिधारकों का "शजरा नसाब", गांव के खेत का नक्शा आदि शामिल है।

  • जमाबंदी: RoR का एक संशोधित संस्करण, यह दस्तावेज़ हर 4 साल में तैयार किया जाता है और इसे 'जमाबंदी चारसाला' के नाम से भी जाना जाता है।

  • गिरदावरी: यह हर साल दो बार फसल निरीक्षण के बाद तैयार किया गया दस्तावेज है|

  • म्यूटेशन रजिस्टर: इसमें भूमि के स्वामित्व या शीर्षक में हुए सभी परिवर्तनों का विवरण, जैसे कि गांव, तहसील और जिले का नाम, का रिकॉर्ड होता है|

जम्मू और कश्मीर राजस्व विभाग का संपर्क विवरण|

जम्मू और कश्मीर के वित्तीय आयुक्त राजस्व की आधिकारिक वेबसाइट https://jkfcr.nic.in/contactus.html पर जाएं। आप उनसे हेल्पलाइन नंबर 0191-2470212 के जरिए संपर्क कर सकते हैं या jkfinancialcr@gmail.com पर ईमेल लिख सकते हैं।

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जम्मू और कश्मीर लैंड रिकॉर्ड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न|

जम्मू और कश्मीर रिकॉर्ड-ऑफ़-राइट में लैंड रिकॉर्ड विवरण क्या उपलब्ध हैं ?

जम्मू और कश्मीर रिकॉर्ड-ऑफ-राइट भूमिधारकों के 'शजरा नसब' और गांव के क्षेत्र के नक्शे के बारे में विवरण प्रदान करता है। इसमें भूमिधारकों, किरायेदारों और समनुदेशितियों के अधिकारों, हितों और देनदारियों का विवरण भी शामिल है।

जमाबंदी, रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स से किस प्रकार भिन्न है ?

जबकि अधिकारों का रिकॉर्ड सालाना तैयार किया जाता है, जमाबंदी को 4 साल में एक बार अद्यतन किया जाता है, जिसमें बीच की अवधि के अधिकारों का रिकॉर्ड शामिल होता है। सभी नए म्यूटेशन भी इस दस्तावेज़ से जुड़े हुए हैं।

क्या मुझे आधिकारिक पोर्टल पर अपने लैंड रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कोई शुल्क देना होगा ?

नहीं, आप अपने भूमि रिकॉर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

क्या जम्मू और कश्मीर भूमि रिकॉर्ड ऑफलाइन भी उपलब्ध हैं ?

हां, आप आवश्यक दस्तावेज जमा करके ये रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

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