घर खरीदते समय कुछ प्रमाणपत्र बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (EC) एक ऐसा दस्तावेज है जो  घर की खरीदारी पूरी करने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट एक दस्तावेज है जो किसी संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित करता है और सभी घर खरीदारों को इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए।

नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र क्या है ?

नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो एक विशेष अवधि में संबंधित संपत्ति से संबंधित सभी पंजीकरण की सूची है । EC विवरण में संपत्ति कितनी बार बदली गई है, क्या इस संपत्ति के खिलाफ कोई लोन  लिया गया था और इस विशिष्ट समय की अवधि के दौरान संपत्ति पर किए गए किसी भी कानूनी दावे का रिकॉर्ड होगा। कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का 30 वर्ष की अवधि तक के लिए  नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। रियल एस्टेट क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जो संपत्ति खरीदते वक़्त निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट  (OC), कम्पलीशन सर्टिफिकेट  (CC), एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (EC) आदि हैं। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए किसी भी लोनदाता से होम लोन लेना चाहते हैं तो, EC एक आवश्यक दस्तावेज है।

नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र का अर्थ

आम तौर पर एन्कम्ब्रन्स का मतलब कुछ ऐसा होता है जो आपके लिए कुछ करना मुश्किल बना देता है। इसे रुकावट या बाधा कहा जा सकता है। रियल एस्टेट क्षेत्र की बात आती है, तो इसका एक समान अर्थ लागू किया जाता है। यदि किसी संपत्ति पर किसी ऐसे पक्ष द्वारा दावा किया जाता है जो मालिक नहीं है, तो इसे 'भारग्रस्त' के रूप में गिना जाएगा। किसी भी संपत्ति के लिए, एक नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट का मतलब है कि यह संपत्ति किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय देनदारियों से मुक्त है। उदाहरण के लिए, जब कोई घर लोन लेकर खरीदा जाता है, तो लोन के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में, लोनदाता इस संपत्ति पर मूल्य लगाता है। लोन की पूरी अवधि के दौरान, संपत्ति लोनदाता के पास गिरवी रहती है। ऐसी संपत्ति पर वित्तीय देनदारी होती है| ऐसी संपत्ति के लिए नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय लोन का पूर्ण पुनर्भुगतान करना होगा। कानूनी विवाद में फंसी संपत्ति के लिए नगर निकाय EC जारी नहीं करेगा।

नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट का महत्व

नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट एक कानूनी विलेख (legal deed) है जो दर्शाता है कि कोई विशेष संपत्ति किसी भी प्रकार की कानूनी और वित्तीय देनदारियों से मुक्त है या नहीं। एक EC से निम्न बातें पता चलती है;

  • इस संपत्ति को विक्रेता द्वारा किसी बैंक के पास गिरवी रखा गया है या नहीं| 

  • इस संपत्ति के वर्तमान मालिक कौन है ?

  • पहली बार यह संपत्ति अस्तित्व में आने के बाद से इसे कितनी बार बेचा गया या खरीदा गया है ?  

एक बार जब आप एक नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक वास्तविक विक्रेता के साथ काम कर रहे हैं और संपत्ति पर कोई कानूनी या वित्तीय बोझ नहीं है।

नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट शुल्क

नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। इसकी गणना संपत्ति के आकार और सर्टिफिकेट लागू करने की अवधि के आधार पर की जाती है। 12 वर्ष तक की जानकारी के साथ एक नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट का शुल्क आमतौर पर रु. 1  से लेकर रु. 200 तक होता है। आवेदक 30 वर्ष तक की लंबी अवधि के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं।

तमिलनाडु में, प्रथम वर्ष की सूचना के लिए EC शुल्क रु. 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, अतिरिक्त रु. 5 चार्ज किया गया है| EC दिल्ली में अनुरोध शुल्क 200 रुपये से शुरू होता है और यह उस स्थान और समय के आधार पर बढ़ता है जिसके लिए जानकारी मांगी गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहले 30 वर्षों तक की जानकारी के लिए शुल्क रु. 200 और यह अतिरिक्त वर्षों के लिए रु. 500 तक जा सकता है|

नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करने के स्टेप्स

निम्न राज्य नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रदान करते हैं;

  • ओडिशा

  • केरल

  • तेलंगाना

  • तमिलनाडु

  • आंध्र प्रदेश

  • पुदुचेरी

 

अन्य राज्य अभी भी हस्तलिखित नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं, और इसे संबंधित सब-रजिस्ट्रार  कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  1. राज्य के आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर लॉग इन करें।

  2. सरकारी प्रपत्र अनुभाग पर जाएं|

  3. 'स्टाम्प और पंजीकरण' टैब पर क्लिक करें।

  4. वहां से 'एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म' भरें।

  5. फॉर्म 22 डाउनलोड करें और इसमें आवश्यक जानकारी भरें।

  6. पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म पर 2 रुपये का गैर-न्यायिक स्टाम्प चिपका दें।

  7. प्रक्रिया में सहायता के लिए अनुरोध सबमिट करें|

  8. संपत्ति का सटीक विवरण बताएं|

  9. अपने फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जोड़ें।

  10. अपना आवेदन निकटतम सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करें|

  11. पावती पर्ची एकत्र करें।

  12. सब-रजिस्ट्रार कार्यालय आपकी संपत्ति का भौतिक निरीक्षण करेगा।

 

EC के लिए ऑनलाइन आवेदन आमतौर पर 2-3 कार्य दिवसों में संसाधित हो जाते हैं। आपको 6 से 30 कार्य दिवसों में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाएगा।

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नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र का उद्देश्य क्या है ?

नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो विशेष अवधि में संबंधित संपत्ति से संबंधित सभी पंजीकरण की सूची है। किसी भी संपत्ति के लिए, एक नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र का मतलब है कि संपत्ति किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय देनदारियों से मुक्त है।

क्या मुझे प्लॉट खरीदने के लिए EC की आवश्यकता है ?

हां, आपको प्लॉट खरीदने के लिए EC की आवश्यकता है।

फॉर्म 22 क्या है ?

नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार के पास फॉर्म 22 में आवेदन करना होगा।

नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र का क्या अर्थ है ?

एक नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो विशेष अवधि में संबंधित संपत्ति से संबंधित सभी पंजीकरण की सूची है। किसी भी संपत्ति के लिए, एक नॉन एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र का मतलब है कि संपत्ति किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय देनदारियों से मुक्त है।

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