तमिलनाडु पट्टा चित्त पहल के साथ, आप राज्य के भीतर लैंड रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
तमिलनाडु सरकार ने 2015 में लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को अनिवार्य बना दिया। पट्टा चित्त की शुरुआत नागरिकों को राज्य के भीतर लैंड रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए हुई।
यहां तमिलनाडु पट्टा चित्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं:
पोर्टल का नाम |
कभी भी/कहीं भी ई-सेवाएँ |
आधिकारिक वेबसाइट |
eservices.tn.gov.in |
उद्देश्य |
तमिलनाडु के लोगों के लिए लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से आसानी से देखने और उन तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करना |
विवरण ई-सर्विसेज टीएन पोर्टल पर उपलब्ध है |
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ऑनलाइन पट्टा तमिलनाडु में एक कानूनी डॉक्यूमेंट है जो लैंड के एक विशिष्ट टुकड़े के लिए रेवेन्यू के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। सरकार इस डॉक्यूमेंट़ को मालिक की संपत्ति के नाम पर जारी करती है।
चित्त एक अचल संपत्ति से संबंधित एक कानूनी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है, जिसका मेन्टेन्स संबंधित ग्राम प्रशासन अधिकारी (वीएओ) और थालुका के कार्यालय द्वारा किया जाता है।
पत्ता और चित्त के बीच अंतर जानने के लिए इस तालिका को देखें:
पैरामीटर |
पट्टा डॉक्यूमेंट़ |
चित्त डॉक्यूमेंट़ |
अर्थ |
यह डॉक्यूमेंट़ लैंड मालिक के लैंड पार्सल के अधिकार की पुष्टि करता है |
एक कानूनी कागज़ जिसमें विशिष्ट लैंड प्रकार से संबंधित विवरण शामिल हैं |
महत्त्व |
लैंड के एक भूखंड पर ओनरशिप अधिकार की पुष्टि करने वाला एक डॉक्यूमेंट़। यह तब आवश्यक है जब आप अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। |
यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट़ है जो लैंडधारक, सरकार और थर्ड पार्टी के मालिक के बीच मौजूद विवादों को सुलझाने में मदद करता है। |
केन्द्रित |
किसी संपत्ति के टुकड़े का रेवेन्यू रिकॉर्ड |
संपत्ति का ओनरशिप, आकार और क्षेत्र |
शामिल |
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प्रशासन |
रेवेन्यू विभाग एवं तहसीलदार कार्यालय |
ग्राम प्रशासक और तालुक अधिकारी |
आवश्यक डॉक्यूमेंट |
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तमिलनाडु चित्त पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
आधिकारिक पत्ता चित्त पोर्टल 'कभी भी/कहीं भी ई-सेवा' पर eservices.tn.gov.in/eservicesnew/index.html पर लॉग ऑन करें.
'पत्ता/चिट्टा देखें' विकल्प पर क्लिक करें.
अपना जिला, तालुक और गांव दर्ज करें.
'पट्टा संख्या, सर्वेक्षण संख्या या नाम से खोजें' में से एक विकल्प चुनें
अपने चयन के आधार पर आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
ऑथेंटिकेशन वैल्यू दर्ज करें और जानकारी प्राप्त करने के लिए सबमिट करें.
अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
टीएन के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होमपेज eservices.tn.gov.in पर 'आवेदन स्थिति' विकल्प चुनें.
प्रदर्शित 'ऑथेंटिकेशन वैल्यू' के साथ 'आवेदन संख्या' दर्ज करें.
अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें.
नीचे बताए गए स्टेप्स का पालन करें:
पत्ता चित्त की आधिकारिक वेबसाइट https://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/index.html पर जाएं.
पोर्टल पर 'पट्टा/चिट्टा वेरीफाई करें' विकल्प चुनें.
वेरिफिकेशन उद्देश्यों के लिए 'संदर्भ संख्या' और प्रदर्शित 'ऑथेंटिकेशन वैल्यू ' दर्ज करें.
विवरण वेरीफाई करने के लिए 'Submit' बटन पर क्लिक करें.
यदि तमिलनाडु के नागरिकों के लिए पट्टा चित्त या लैंड रिकॉर्ड विवरण प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो, तो आप निम्नलिखित पते पर लैंड और सर्वेक्षण विभाग से संपर्क कर सकते हैं-
पता: कमिशनरेट ऑफ़ सर्वे एंड सेटलमेंट, नंबर 1, सर्वे हाउस, कामराजार सलाई, चेपॉक, चेन्नई-600005
फ़ोन: 044-28591662
पट्टा चित्त ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड की पारदर्शिता और डिजिटलीकरण की दिशा में एक सचेत कदम है।
अगर आप नया घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो फंड को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस बजाज मार्केट्स पर, होम लोन के लिए आवेदन करना है। किफायती ब्याज दरों पर होम लोन प्रदान करने वाले लोनदाताओं के साथ, आप आज आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं!
पट्टा ऑर्डर कॉपी देखने के लिए, आधिकारिक टीएन पट्टा चित्त वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर 'पट्टा ऑर्डर कॉपी देखें' विकल्प पर क्लिक करें। फिर, अपनी एप्लिकेशन आईडी और ऑथेंटिकेशन वैल्यू टाइप करें। अंत में, 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
पट्टा कॉपी ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, आधिकारिक पट्टा चित्त वेबसाइट पर जाएं और 'पट्टा/चिट्टा विवरण देखें' विकल्प चुनें। फिर, वह जिला चुनें जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है।
सर्वेक्षण और उप-विभाजन संख्या के अलावा, तालुक, गांव, वार्ड और ब्लॉक सहित संपत्ति से संबंधित विवरण दर्ज करें। आपको संपत्ति का विवरण दिखाने वाली एक छवि(इमेज) मिलेगी।
आप तमिलनाडु सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क पट्टा सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, ध्यान दें कि यह परिवर्तन के अधीन है। लागू दरों को जानने के लिए आपको आधिकारिक साइट को नियमित रूप से चेक करना होगा।
तमिलनाडु सरकार संपत्ति मालिक के नाम पर पट्टा डॉक्यूमेंट़ जारी करती है। आप इसे उस विशेष जिले के तहसीलदार के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
आप पट्टा चित्त की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और होम पेज पर 'टीएसएलआर एक्सट्रैक्ट' पर क्लिक करके ऑनलाइन देख सकते हैं। फिर, जिला, तालुक, शहर, वार्ड, ब्लॉक, शहर सर्वेक्षण संख्या, उप-विभाजन संख्या और ऑथेंटिकेशन वैल्यू जैसे विवरण दर्ज करें। अंत में, 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
जब आपको संरचनाओं या इमारतों पर कब्ज़ा साबित करना हो, तो रेजिस्ट्रेशन के लिए पट्टा संभव है। हलाकि खाली लैंड के मामले में यह लागू नहीं हो सकता है। तो, पट्टा डॉक्यूमेंट़ आपको खाली लैंड के टुकड़े पर ओनरशिप अधिकार की पुष्टि करने में मदद करता है।
वर्तमान क्राइटेरिया के अनुसार, आपको तमिलनाडु में लैंड पार्सल के रेजिस्ट्रेशन के लिए पट्टा जमा करना होगा। यह प्रक्रिया घोटालों से बचने में मदद करता है और लैंड की सुरक्षा बढ़ाता है।
पट्टा एक वेरिफाइड डॉक्यूमेंट है जो केवल लैंड संबंधी लेनदेन के लिए आवश्यक है। हालाँकि, जब आप नया फ्लैट खरीद रहे हों तो यह आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस ज़मीन के हिस्से पर आपका फ्लैट बना है, उसका आपके पास अविभाजित हिस्सा है।
हालाँकि, जब इमारत पुनर्विकास के दौर से गुजर रही हो, तो सभी फ्लैट मालिक संयुक्त पट्टे के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के पास उस जमीन पर अविभाजित शेयर हैं।