एपी रेरा (रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण), रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और संपर्क जानकारी के बारे में और जानें
एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करते हुए, आंध्र प्रदेश रेरा का उद्देश्य रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देना है। एपी रेरा व्यक्तिगत आवंटियों और घर खरीदारों को बिल्डरों की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से भी बचाता है।
यदि आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और आंध्र प्रदेश में अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
आधिकारिक वेबसाइट पर 'रजिस्ट्रेशन' चुनें (आपके पास नई और मौजूदा दोनों परियोजनाओं को पंजीकृत करने का विकल्प है)|
आवश्यक विवरण भरें और अपना पैन नंबर प्रदान करें|
अपने पैन नंबर के तहत मौजूदा रजिस्टर्ड परियोजनाओं की जांच करें|
अपना बैंक विवरण प्रदान करें और नवीनतम बैंक विवरण अपलोड करें|
अपना नाम, वेबसाइट, आधार नंबर, जीएसटीएन आदि सहित प्रमोटर विवरण दर्ज करें।
सहित आवश्यक परियोजना विवरण भरें|
इसका नाम, प्रकार, स्थिति, अनुमति, वैधता, आरंभ तिथि और लेआउट|
योजना संख्या, निर्माण की लागत, भूमि और निर्मित क्षेत्र का विवरण|
पार्किंग स्थान, खुले क्षेत्र, पूरा होने की अनुमानित तिथि के बारे में विवरण|
पिछले पांच वर्षों में आपके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी|
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें|
'सहेजें और जारी रखें' का विकल्प चुनें|
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करें|
यदि आपको प्रमोटर की सेवाओं के बारे में कोई शिकायत है, तो आप रेरा आंध्र प्रदेश पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं| नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
एपी रेरा आधिकारिक वेब पोर्टल पर 'शिकायत रजिस्ट्रेशन' चुनें
फॉर्म को सही-सही भरने के लिए निर्देश पढ़ें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
'शिकायत विरुद्ध' और 'शिकायत द्वारा' अनुभाग में शिकायत विवरण दर्ज करें|
शिकायत का विवरण चुनें और प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें|
घोषणा विवरण के सामने वाले बॉक्स को चेक करें|
'सहेजें और जारी रखें' चुनें|
विवरण का पूर्वावलोकन करें और भुगतान अनुभाग पर आगे बढ़ें|
अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए भुगतान पूरा करें|
आप निम्नलिखित माध्यमों से रेरा आंध्र प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं:
संपर्क संख्या |
6304906011 (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5.30 बजे तक पहुंच योग्य) |
पता |
D.No:60-5-1, वाई टॉवर, सिद्धार्थ नगर पहली लेन, पिन्नामनेनी पॉलीक्लिनिक रोड, विजयवाड़ा - 520010, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश| |
ईमेल |
helpdesk-rera@ap.gov.in या authority.aprera@gmail.com |
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नहीं, तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद नए राज्य का अपना नियामक प्राधिकरण है। रेरा एपी और तेलंगाना रेरा की अपने-अपने राज्यों में क्षेत्राधिकार सीमाएं हैं।
रेरा अधिनियम की धारा 2(q) और 2(zf) के अनुसार, प्रमोटर के लिए ऑक्युपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है।
आंध्र प्रदेश रेरा वेबसाइट सभी रजिस्टर्ड परियोजनाओं को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा, परियोजना का विपणन करते समय, डेवलपर और अन्य शामिल पक्षों को प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित करनी होगी।
रेरा अधिनियम की धारा 59 के अनुसार, प्रमोटर को परियोजना को संबंधित अधिकारियों के साथ रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना लगेगा।